सौर ऊर्जा पंप योजना राजस्थान: 60% सब्सिडी का लाभ उठाएं!

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सौर ऊर्जा पम्प योजना राजस्थान: किसानों के लिए सिंचाई एक बड़ी चुनौती होती है, खासकर उन किसानों के लिए जिनके पास कृषि विद्युत कनेक्शन नहीं है और जो डीजल पंप या अन्य महंगे साधनों पर निर्भर हैं। डीजल से सिंचाई करना न केवल खर्चीला होता है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक होता है। इसी समस्या के समाधान के लिए सरकार ने पीएम कुसुम कम्पोनेन्ट-बी स्टैंड अलोन सौर ऊर्जा पंप योजना शुरू की है।

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सौर ऊर्जा पम्प योजना राजस्थान के तहत किसानों को सोलर पंप पर 60% तक की सब्सिडी दी जा रही है, जिससे वे बिजली या डीजल की चिंता किए बिना खेतों की सिंचाई कर सकें। यह सौर ऊर्जा पम्प योजना किसानों की खेती की लागत कम करने के साथ-साथ हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने का भी एक बड़ा कदम है।

सौर ऊर्जा पम्प योजना राजस्थान | पीएम कुसुम योजना राजस्थान

सौर ऊर्जा पम्प योजना राजस्थान के तहत किसानों को सौर ऊर्जा पंप लगाने पर कुल 60% तक का अनुदान दिया जाता है, जिसमें 30% अनुदान राज्य सरकार और 30% अनुदान केंद्र सरकार की ओर से प्रदान किया जाता है। शेष 40% राशि किसान को खुद वहन करनी होगी, हालांकि इसमें से 30% तक बैंक से ऋण के रूप में लिया जा सकता है, जिससे किसानों पर आर्थिक बोझ कम पड़े।

अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के किसानों को प्रति संयंत्र ₹45,000 की अतिरिक्त सहायता राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। पीएम कुसुम योजना राजस्थान के तहत 3HP, 5HP, 7.5HP और 10HP क्षमता तक के सौर ऊर्जा पंप लगाए जा सकते हैं, लेकिन अनुदान अधिकतम 7.5HP क्षमता तक ही दिया जाएगा। यह योजना किसानों को डीजल पंप की लागत से छुटकारा दिलाने और सिंचाई के लिए स्थायी समाधान उपलब्ध कराने में मदद करती है।

सौर ऊर्जा पम्प योजना में अनुदान

क्रम संख्यापम्प श्रेणीलागत (GST सहित) (₹)अनुदान (₹)किसान अंश (₹)
13 HP AC Surface Normal Controller2,12,0641,14,31497,750
23 HP DC Surface Normal Controller2,12,0641,14,31497,750
33 HP AC Submersible Normal Controller2,15,4381,01,1241,14,314
43 HP DC Submersible Normal Controller2,15,4381,01,1241,14,314
55 HP AC Surface Normal Controller3,03,4851,76,1001,27,385
65 HP DC Surface Normal Controller3,03,4851,76,1001,27,385
75 HP AC Submersible Normal Controller3,05,3211,29,2211,76,100
85 HP DC Submersible Normal Controller3,05,3211,29,2211,76,100
97.5 HP AC Surface Normal Controller4,17,5772,38,6841,78,893
107.5 HP DC Surface Normal Controller4,29,4562,38,6841,90,772
117.5 HP AC Submersible Normal Controller4,20,1212,38,6841,81,437
127.5 HP DC Submersible Normal Controller4,53,3222,38,6842,14,638
1310 HP AC Submersible Normal Controller5,81,2392,38,6843,42,555
1410 HP DC Submersible Normal Controller5,81,2392,38,6843,42,555
1510 HP AC Submersible USPC Controller6,28,7642,38,6843,90,080
1610 HP DC Submersible USPC Controller6,28,7642,38,6843,90,080

पीएम कुसुम योजना राजस्थान सौर ऊर्जा पंप संयंत्र योजना के तहत किसानों को सौर ऊर्जा पंप लगाने के लिए कुल 60% अनुदान दिया जाता है, जिसमें 30% अनुदान राज्य सरकार और 30% अनुदान केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। शेष 40% राशि किसान को स्वयं वहन करनी होगी, जिसमें से 30% राशि किसान बैंक लोन के माध्यम से भी प्राप्त कर सकता है।

इसके अलावा, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के किसानों को प्रत्येक सौर ऊर्जा पंप पर ₹45,000 का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके और वे पारंपरिक डीजल पंप की जगह सौर ऊर्जा पंप को अपनाने के लिए प्रोत्साहित हों।

योजना के लिए पात्रता

पीएम कुसुम योजना राजस्थान का लाभ वही किसान उठा सकते हैं जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों:

  • किसान के पास कृषि विद्युत कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
  • किसान डीजल पंप या अन्य साधनों से सिंचाई कर रहा हो।
  • किसान के पास कम से कम 0.4 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए।
  • खेत में जल संग्रहण संरचना (डिग्गी, फार्म पॉन्ड, जल हौज) बनी हो।
  • किसान ड्रिप सिंचाई, मिनी स्प्रिंकलर या स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग करता हो।
  • ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस या लो-टनल्स जैसी उन्नत कृषि तकनीकों का उपयोग करने वाले किसान भी योजना के पात्र होंगे।

सौर ऊर्जा पम्प योजना राजस्थान के आवश्यक दस्तावेज

सौर ऊर्जा पम्प योजना राजस्थान का लाभ उठाने के लिए किसान को आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:

  • जन आधार कार्ड
  • खेत की जमाबंदी या भू-स्वामित्व प्रमाण
  • सिंचाई जल स्रोत का प्रमाण पत्र (स्व-प्रमाणित)
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक की कॉपी
  • आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • SSO ID स्वयं आवेदन करने पर

सौर ऊर्जा पम्प योजना राजस्थान की मुख्य शर्तें

  • सौर ऊर्जा पम्प योजना राजस्थान का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके पास कृषि विद्युत कनेक्शन नहीं है।
  • किसान के पास न्यूनतम 0.4 हेक्टेयर कृषि भूमि होनी चाहिए।
  • सिंचाई के लिए डिग्गी, फार्म पौंड, जल हौज या अन्य जल संग्रहण ढांचा होना आवश्यक।
  • ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर या स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली का उपयोग अनिवार्य।
  • जो किसान पहले ही किसी अन्य सरकारी योजना के तहत सौर ऊर्जा पम्प पर अनुदान प्राप्त कर चुके हैं, वे पात्र नहीं होंगे।
  • योजना के तहत 7.5 HP तक के पम्प पर ही अनुदान उपलब्ध होगा।
  • अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) किसानों को अतिरिक्त ₹45,000/- अनुदान मिलेगा।
  • कुल लागत का 60% (30% राज्य + 30% केंद्र) अनुदान।
  • अगर कोई किसान योजना की शर्तों का उल्लंघन करता है या अनुदान का दुरुपयोग करता है, तो उसे अनुदान की पूरी राशि सरकार को लौटानी होगी।

राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करे

राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना में ऑनलाइन आवेदन राज किसान पोर्टल द्वरा भी किया जा सकता है , या फिर नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन जमा कर सकते हैं। जिस प्रकार खेत तलाई अनुदान योजनाकृषि यंत्र अनुदान योजना का आवेदन किया जाता है उसी प्रकार से इस योजना का भो आवेदन कर सकते है।

खेत तलाई अनुदान योजना राजस्थान
Rajkisan-Apply Online
  • सबसे पहले किसान को राज किसान साथी पोर्टल (www.rajkisan.rajasthan.gov.in) पर जाना होगा।
  • वहां ई-मित्र केंद्र या स्वयं के मोबाइल से लॉगिन करें।
  • योजना में आवेदन करने के लिए अपनी जानकारी और दस्तावेज अपलोड करें।
  • आवश्यक शुल्क या टोकन मनी (यदि लागू हो) का भुगतान करें।
  • सबमिट करने के बाद आवेदन की स्थिति पोर्टल पर चेक कर सकते हैं।.

Raj Kishan Sathi Help Line

राज किसान साथी पोर्टल में किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर हेल्प लाइन पर संपर्क किया जा सकता है-

  • हेल्पडेस्क नंबर– 0141-2227849, 0141-2927047, 0141-2922613
  • ईमेल helpdesk.rajkisan@rajasthan.gov.indam.schemes@rajasthan.gov.in, adldir.ext.agri@rajasthan.gov.in

सौर ऊर्जा पम्प योजना राजस्थान महत्वपूर्ण लिंक

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