महिला उद्यमी ऋण योजना राजस्थान: राजस्थान सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नया कदम उठाया है। महिला स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups – SHG) को अब उनके द्वारा बनाये गए सामान की बिक्री के लिए मुफ्त प्लेटफॉर्म और उद्यम शुरू करने के लिए सस्ते ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है।
यह सुविधा राजस्थान सहकारिता विभाग और राजीविका मिशन के द्वारा दी जाएगी । एसएचजी लघु ऋण योजना खासतौर पर कम आय वर्ग के लोगों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है।
महिला उद्यमी ऋण योजना राजस्थान 2026
महिला उद्यमी ऋण योजना का मकसद सिर्फ आर्थिक मदद देना नहीं, बल्कि महिलाओं को सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) द्वारा बनाए गए उत्पादों को बाजार में जगह मिलती है, ताकि उनके हुनर को पहचान और आमदनी दोनों मिल सके।
इसके साथ ही, जो महिलाएं खुद का छोटा बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, उन्हें आसान और सस्ते लोन की सुविधा दी जाती है।
| योजना का नाम | महिला उद्यमी ऋण योजना |
| विभाग | राजस्थान सहकारिता विभाग, राजीविका |
| लाभार्थी | महिला स्वयं सहायता समूह |
| उद्देश्य | स्वरोजगार को बढ़ावा देना |
| लोन स्रोत | सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक के माध्यम से |
| ब्याज दर | सस्ती दरें, सरकार की मंजूरी से |
महिला उद्यमी ऋण योजना राजस्थान में कितना लोन मिलेगा
महिला उद्यमी ऋण योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए दो तरह की क्रेडिट लाइन की सुविधा दी जाती है। पहली क्रेडिट लाइन के अंतर्गत, स्वयं सहायता समूह (SHG) की प्रत्येक महिला सदस्य को अधिकतम ₹1 लाख तक का ऋण दिया जाता है।
अगर समूह में 20 सदस्य हैं, तो पूरे समूह को ₹20 लाख तक का ऋण मिल सकता है। वहीं, दूसरी क्रेडिट लाइन के तहत यह सीमा थोड़ी और बढ़ा दी गई है, जिसमें प्रत्येक महिला को ₹1.50 लाख तक और 20 सदस्य वाले समूह को कुल ₹30 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
महिला उद्यमी ऋण योजना के द्वारा राजस्थान सरकार राज्य में लखपति दीदी योजना को भो बढ़ावा मिलेगा।
कोनसी बैंक से मिलगा महिला उद्यमी को लोन
महिला उद्यमियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से ‘महिला उद्यमी ऋण योजना’ के तहत सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत महिलाएं केंद्रीय सहकारी बैंक और प्राथमिक भूमि विकास बैंक के माध्यम से आसानी से ऋण प्राप्त कर सकती हैं।
इसके अलावा, राजस्थान महिला निधि की मदद से राज्य सहकारी बैंक से भी क्रेडिट लिमिट स्वीकृत करवाई जा सकती है। यह सुविधा महिलाओं को अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहारा प्रदान करती है।
राजस्थान महिला उद्यमी ऋण योजना के जरूरी दस्तावेज
- आय प्रमाण-पत्र
- मूल निवास प्रमाण-पत्र
- गैर सरकारी संस्था के मामले में पंजीयन प्रमाण पत्र व नियमावली की प्रति
- स्वयं सहायता समूह (SHG) के मामले में गठन नियमों की प्रति
- 6 माह से अधिक अवधि से बचत करने व आपस में ऋण देने संबंधित पंजिका की प्रति
- गैर सरकारी संस्था व स्वयं सहायता समूह के बैंक खाते की प्रति
- पैन कार्ड की प्रति
- जनआधार कार्ड की प्रति
- आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
