विशेष योग्यजनों को निशुल्क इलेक्ट्रॉनिक पावर व्हीलचेयर

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राज्स्स्थान सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए कई योजनाये चलायी जा रही है जैसे सुखद दाम्पत्य जीवन योजना ,मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना आदि जिनका लाभ विशेष योग्यजनों को दिया जा रहा है इसी के क्रम में अब दिव्यांगों को निशुल्क इलेक्ट्रॉनिक पावर व्हीलचेयर राजस्थान सरकार द्वारा दी जाएगी, यह योजना विशेष रूप से मांसपेशीय दुर्विकास (Muscular Dystrophy) से पीड़ित व्यक्तियों के लिए बनाई गई है। इस योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को व्हील चेयर दी जाएगी।

पहले इस योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 नवंबर थी अब फॉर्म भरने की तारीख को बढ़ाकर 25 नवंबर 2024 कर दिया गया है

दिव्यांग व्हील चेयर सहायता योजना राजस्थान | विशेष योग्यजनों को निशुल्क इलेक्ट्रॉनिक पावर व्हीलचेयर

निशुल्क इलेक्ट्रॉनिक पावर व्हीलचेयर उन दिव्यांगो को मिलेगी जो मांसपेशीय दुर्विकास से ग्रसित है और उनके पास UDID कार्ड होना आवश्यक है इसके लिए उनके पास पीला (40% से 79%) और नीला (80% या उससे अधिक) होना जरुरी है, निःशुल्क इलेक्ट्रिक पावर व्हीलचेयर के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 25 नवम्बर 2024 है। इस योजना में फॉर्म ऑफलाइन भरे जायेगे।

योजना का नामइलेक्ट्रिक पावर व्हीलचेयर योजना
लाभार्थीमांसपेशीय दुर्विकास से ग्रसित दिव्यांगजन
आवेदन की अंतिम तिथि31 अक्टूबर 2024
पात्रता40% से 80% और अधिक दिव्यांग
लाभनिःशुल्क इलेक्ट्रिक पावर व्हीलचेयर
आवेदन प्रक्रिया संबंधित कार्यालय
संपर्क जानकारीसामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
उद्देश्यदिव्यांगजनों को चलने की क्षमता प्रदान करना और आत्मनिर्भर बनाना

दिव्यांग व्हील चेयर सहायता योजना मुख्य उद्देश्य मांसपेशीय दुर्विकास से ग्रसित दिव्यांगजनों को चलने की क्षमता प्रदान करना है। इससे वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे और अपने दैनिक जीवन के काम आसानी से कर सके।

निशुल्क इलेक्ट्रॉनिक पावर व्हीलचेयर के आवश्यक दस्तावेज

  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • दिव्यांग प्रमाण पत्र (पीला या नीला)
  • भरे हुए आवेदन पत्र की प्रति

दिव्यांग व्हील चेयर सहायता योजना राजस्थान की अंतिम तिथि

  • आवेदकों को अपनी आवेदन पत्र 25 नवम्बर 2024 तक जमा करने की आवश्यकता है।

दिव्यांग व्हील चेयर सहायता योजना की पात्रता

  • यह योजना विशेष रूप से पीला (40% से 79%) और नीला (80% और इससे अधिक) दिव्यांग प्रमाण पत्र (UDID) धारक व्यक्तियों के लिए है।

आवेदन प्रक्रिया

इलेक्ट्रिक पावर व्हीलचेयर हेतु आवेदन करने के लिए जिला कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं ब्लॉक में स्थित कार्यालयों से प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ मूल निवास एवं दिव्यांग प्रमाण पत्र सहित संबंधित कार्यालय में जमा  25 नवम्बर 2024 तक करवाए जा सकते है।

संपर्क जानकारी

यदि आपको इस योजना के बारे में अधिक जानकारी चाहिए, तो आप निम्नलिखित द्वारा संपर्क कर सकते है

  • फोन: 0141-2222249-67
  • ईमेल: store.dsap@@rajasthan.gov.in

2 thoughts on “विशेष योग्यजनों को निशुल्क इलेक्ट्रॉनिक पावर व्हीलचेयर”

  1. JAGGU DIVYANG STAR

    विशेष योग्यजन के कल्याणार्थ विद्यमान निम्न प्रावधानों, अधिनियमों एवं नियमों की प्रभावी एवं पालना सुनिश्चित करना: –
    1 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016
    2 राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण अधिनियम, 1999
    3 भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 और संशोधन अधिनियम, 2000
    4 संयुक्त राष्ट्र सहस्त्रादि विकास लक्ष्य।
    5 निःशक्त व्यक्तियों का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, 2007
    6 राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018

  2. दिव्यांगों के लिए 2025 में काफी रोजगार दिए जायेगा

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