NFSA Rajasthan Update: राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान के तहत गरीब और जरूरतमंद लोगों को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब 10 साल से छोटे बच्चों और 70 साल से ज्यादा की उम्र के बुजुर्गों को ई-केवाईसी (e-KYC) से छूट दी गई है। यानी अब 10 साल से छोटे बच्चों और 70 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को राशन कार्ड e-KYC के लिए राशन डीलर के पास जा कर फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैनिंग नहीं करानी होगी।
राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2025 : ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने गुरुवार को विधानसभा में इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 26 जनवरी 2025 से खाद्य सुरक्षा पोर्टल खोल दिया गया है, और खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान में लगातार नए लाभार्थियों को जोड़े जा रहे है।
खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान ई-केवाईसी में छूट क्यों दी गई?
राजस्थान सरकार ने यह छूट इसलिए दी है क्योंकि
- छोटे बच्चों के फिंगरप्रिंट ठीक से स्कैन नहीं होते हैं।
- बुजुर्गों के हाथों की त्वचा पतली हो जाती है, जिससे बायोमेट्रिक स्कैन में दिक्कत आती है।
- आईरिस स्कैनिंग भी हर जगह उपलब्ध नहीं होती।
- जरूरतमंद लोग आसानी से खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान का लाभ ले सकें।
अब 10 साल से छोटे बच्चों और 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को बिना ई-केवाईसी के भी सरकारी राशन और अन्य योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।
राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना | NFSA Rajasthan Form
तीन साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल खोलने का आदेश जारी कर दिया है। यह पोर्टल 26 जनवरी 2025 से शुरू होगा, जिससे लोग नए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए पात्र होना अनिवार्य है। योग्य न होने पर आवेदन करने से दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है।
खाद्य सुरक्षा योजना में उन्हीं परिवारों का राशन कार्ड जोड़ा जाएगा जो निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:
- 100 दिन की मनरेगा मजदूरी वाले परिवार
- अंत्योदय परिवार
- आस्था कार्ड धारक
- बीपीएल, स्टेट बीपीएल
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
- निर्माण श्रमिक, भूमिहीन कर्षक
- कचरा बिनने वाले, साइकिल रिक्शा चालक
- वृद्धजन/ एकल नारी/ विधवा/ विकलांग पेंशन पी.पी.ओ.
- पालनहार लाभार्थी प्रमाण पत्र
- एकल महिला
- श्रम विभाग में पंजीकत श्रमिक कार्ड
- शहरी घरेलु कामकाजी महिलाए (न.प.अग्निशमन अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण)
- स्टीट वेन्डर यानि सडक पर सामान बेचनेवाले (नगर परिषद द्वारा जारी प्रमाण)
- गैर सरकारी सफाईकर्मी
- जीवनरक्षा कोष के लाभार्थी
- सरकारी हॉस्टल में अन्तवासी
- कच्ची बस्ती में निवास करने वाले सर्वेक्षित परिवार
- कचरा बीनने वाले परिवार
- कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर
- साईकिल रिक्शा चालक
- पोर्टर यानि मटके बनानेवाला
- कुष्ठ रोगी, सिलिकोसिस रोग ग्रसित
- बहुविकलांग व मंद बुदि व्यक्ति
- ग्रामीण क्षैत्र हो तो 100 दिन मजदूरी करने वाला परिवार
- ग्रामीण क्षैत्र हो तो भूमिहीन/सीमान्त/लघु किसान परिवार
खाद्य सुरक्षा योजना में आवश्यक दस्तावेज
- राशन कार्ड
- जन आधार कार्ड
- परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड में अपडेट जानकारी (आय, ईकेवाईसी आदि)
राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदन कैसे करे
राजस्थान सरकार ने आमजन को सस्ती दरों पर राशन उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा योजना चलाई है। इस योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को रियायती दरों पर अनाज मिलता है। सरकार ने इस योजना को और अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए ई-मित्र पोर्टल के जरिए आवेदन करने की सुविधा दी है। अब कोई भी पात्र नागरिक सिर्फ ₹50 में आवेदन कर सकता है।
लेकिन कई बार लोग इस सेवा के लिए अतिरिक्त शुल्क देने को मजबूर हो जाते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर (1800-180-6030) जारी किया है, जहां लोग भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

मै पिछले 5 सालों से ब्लॉगिंग कर रही हूँ , मैं कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स हूँ और मेरा मकसद जटिल जानकारी को आसान भाषा में समझाना है , ताकि हर कोई उसे आसानी से समझ सके। खास तौर पर सरकारी योजनाओं, सरकारी नौकरी पर लिखती हु ,जिससे लोगों को मदद मिल सके।