मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाना है।
इस योजना के तहत महिलाओं को 10-10 हजार रुपये की पहली किस्त उनके बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से दी जाएगी, ताकि वे किसी छोटे व्यापार या व्यवसाय की शुरुआत कर सकें।
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मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार 2025
सरकार के अनुसार अब तक ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं ने इस योजना में बड़ी संख्या में आवेदन किया है।
| क्षेत्र | आवेदन करने वाली महिलाएं |
|---|---|
| ग्रामीण क्षेत्र | 1 करोड़ 5 लाख जीविका दीदियां |
| शहरी क्षेत्र | 4 लाख 66 हजार महिलाएं |
| नए SHG सदस्य बनने के लिए आवेदन | 4 लाख 4 हजार शहरी महिलाएं |
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार का लाभ
- प्रत्येक पात्र परिवार की एक महिला को 10,000 रुपये की पहली किस्त दी जाएगी।
- पहली किस्त मिलने के बाद महिलाएं खेती, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई-बुनाई जैसे कार्यों की शुरुआत कर सकती हैं।
- लगभग छह महीने बाद, लाभार्थियों को 2 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि दी जाएगी ताकि वे अपने कार्य का विस्तार कर सकें।
- सरकार द्वारा कुल 5,000 करोड़ रुपये की राशि का वितरण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पात्रता
सरकार के प्रवक्ता के अनुसार, इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। लाभार्थी परिवार में पति-पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे शामिल होंगे। वैसी अविवाहित वयस्क महिलाएं जिनके माता-पिता जीवित नहीं हैं, वे भी इस योजना की पात्र होंगी।
आवेदिका की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदिका या उनके पति आयकर दाता नहीं होने चाहिए। इसके अलावा सरकारी सेवा (नियमित या संविदा) में कार्यरत व्यक्ति की पत्नी इस योजना का लाभ नहीं ले सकेगी।
| मानदंड | विवरण |
|---|---|
| आयु सीमा | 18 से 60 वर्ष तक की महिलाएं |
| लाभार्थी परिवार | पति-पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे |
| अविवाहित महिलाएं | यदि माता-पिता जीवित नहीं हैं तो पात्र होंगी |
| आयकर स्थिति | आवेदिका या उसके पति आयकर दाता नहीं होने चाहिए |
| सरकारी सेवा | सरकारी या संविदा कर्मचारी की पत्नी पात्र नहीं होगी |
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार की आवेदन प्रक्रिया
ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रक्रिया
- जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह (Self Help Group – SHG) से जुड़ी हैं, वे अपने ग्राम संगठन में आवेदन जमा करेंगी।
- ग्राम संगठन स्तर पर एक विशेष बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें समूह के सभी सदस्यों का आवेदन समेकित प्रपत्र में भरा जाएगा।
- जो महिलाएं अभी तक SHG से नहीं जुड़ी हैं, उन्हें पहले अपने ग्राम संगठन में सदस्यता लेनी होगी।
शहरी क्षेत्र के लिए प्रक्रिया
- शहरी क्षेत्र की महिलाएं जीविका की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकती हैं।
- पहले से SHG से जुड़ी शहरी महिलाओं को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- आवेदन का लिंक www.brlps.in पर उपलब्ध है।
योजना से मिलने वाला आर्थिक लाभ
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना है। यह योजना राज्य में महिलाओं के लिए रोजगार सृजन का माध्यम बनेगी और उन्हें स्वरोजगार की दिशा में प्रोत्साहित करेगी। इस योजना से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में छोटे उद्योगों, हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा।
यह पहल न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक योगदान देगी। इस योजना के माध्यम से महिलाएं अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगी और समाज में सशक्त भूमिका निभा सकेंगी।
इस योजना के तहत कुल 50 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा।
पहली किस्त के रूप में प्रत्येक महिला को 10,000 रुपये, और दूसरी किस्त के रूप में 2 लाख रुपये तक की राशि दी जाएगी।
यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।
