मृत व्यक्ति का आधार कार्ड कैसे करें बंद: अगर आपके परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो चुकी है और उनका आधार कार्ड अब भी सक्रिय है, तो अब आप इसे घर बैठे मोबाइल से ही बंद कर सकते हैं। UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) ने एक नई सेवा शुरू की है जिसके तहत मृतक व्यक्ति के आधार कार्ड को ऑनलाइन निष्क्रिय (Deactivate) किया जा सकता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह सरल, सुरक्षित और डिजिटल है।
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क्यों जरूरी है मृत व्यक्ति का आधार कार्ड बंद करना?
मृत व्यक्ति का आधार कार्ड कई जरूरी सेवाओं से जुड़ा होता है, जैसे कि बैंक खाता, मोबाइल नंबर, पेंशन योजना, पैन कार्ड आदि। ऐसे में यदि आधार कार्ड बंद नहीं किया गया तो उसका दुरुपयोग होने की संभावना रहती है। कई बार धोखाधड़ी करने वाले लोग मृत व्यक्ति के नाम से फर्जीवाड़ा करते हैं। इससे बचने के लिए आधार निष्क्रिय करना एक जरूरी कदम है।

कौन कर सकता है आवेदन?
UIDAI के नियमों के अनुसार, मृतक व्यक्ति के परिजन जैसे कि पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, माता-पिता, जीवनसाथी या कानूनी अभिभावक, ऑनलाइन फॉर्म भरकर आधार कार्ड बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।
आधार कार्ड बंद करने के लिए किन दस्तावेजों जरुरत की होगी ?
इस सेवा के लिए सिर्फ दो जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) – स्कैन या फोटो के रूप में
- मृत व्यक्ति का आधार नंबर
इन दोनों डॉक्यूमेंट को अपलोड करके फॉर्म सबमिट किया जाता है।
आधार कार्ड बंद करने की ऑनलाइन प्रक्रिया
इस सेवा का लाभ उठाने के लिए आपको myaadhaar.uidai.gov.in पोर्टल पर जाना होगा। पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद “परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु की सूचना दर्ज करें” (Report Death of Family Member) विकल्प पर क्लिक करना होगा।
लॉगिन के लिए आपके आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर एक्टिव होना जरूरी है क्योंकि OTP उसी पर आएगा। लॉगिन के बाद:
- राज्य का नाम चुनें
- मृतक का आधार नंबर दर्ज करें
- मृत्यु प्रमाण पत्र का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें
- मृतक का नाम, लिंग और मृत्यु की तारीख भरें
- मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करें
- अपने और मृत व्यक्ति के रिश्ते की जानकारी भरें
- फॉर्म को सबमिट करें
आधार कार्ड बंद कितने दिन में होगा निष्क्रिय?
UIDAI की ओर से सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, लगभग 90 दिनों के भीतर मृत व्यक्ति का आधार नंबर पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया जाएगा। आपको मोबाइल पर SMS द्वारा सूचना भी भेजी जाएगी।
वर्तमान में यह सुविधा 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध है। बाकी राज्यों में यह जल्द ही लागू कर दी जाएगी। यदि आपके राज्य का नाम सूची में नहीं है, तो थोड़ी प्रतीक्षा करें — जल्द ही सुविधा मिल जाएगी।
जी हाँ। यह फॉर्म मृत्यु के बाद कभी भी भरा जा सकता है — चाहे वो 10 दिन बाद हो या 2 साल बाद। कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।