सड़क सुरक्षा बढ़ाने देने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना लागू | CM Ayushman Jeevan Raksha Yojana Rajasthan

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CM Ayushman Jeevan Raksha Yojana Rajasthan: राजस्थान सरकार ने एक नई योजना की शुरुवात की है जिसका नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना है इस योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना है और उसे चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना है। जिससे घायल के जीवन की रक्षा की जा सके।

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मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना क्या है ? | CM Ayushman Jeevan Raksha Yojana Rajasthan

मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना राजस्थान को 2024-25  बजट घोषणा के तहत लागू की गई  है। राजस्थान सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण योजना लागु की है अक्सर हम लोग देखते है की घायल लोगो को हॉस्पिटल ले जाने वालो को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना राजस्थान

मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना राजस्थान के लागु होने के बाद सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को निकटतम हॉस्पिटल में पहुंचाने वाले भले व्यक्ति के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार किया जाये एवं घायल के जीवन की रक्षा की जा सके इस लिए ही CM Ayushman Jeevan Raksha Yojana Rajasthan (CMAJRY) को लागु किया गया है

किसी सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को ‘गोल्डन ऑवर’ के दौरान त्वरित चिकित्सा सुविधा प्रदान कर उनकी जान बचाईजा सकती है ।

मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना में प्रोत्साहन राशि

  • मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना में सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को निकटतन हॉस्पिटल / ट्रोमा सेंटर आदि में पहुंचाने वाले व्यक्ति को राशि रु10000/- (दस हजार रुपये) और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।
  • घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाला भला व्यक्ति स्वेच्छानुसार अपनी पहचान आदि देने तथा मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना का लाभ लेने को तैयार होने पर अस्पताल के इमरजेंसी रूम में कार्यरत मेडिकल ऑफिसर द्वारा भले व्यक्ति का नाम, उम्र, लिंग, पता, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र, बैंक डिटेल इत्यादि की जानकारी फॉर्म में दी जाएगी।
  • मेडिकल ऑफिसर के अतिरिक्त संबंधित थानाधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा भी भले व्यक्ति को CM Ayushman Jeevan Raksha Yojana Rajasthan का लाभ दिलाने की अनुशंसा निदेशक, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं को दुर्घटना के 3 दिवस के अंदर की जाएगी।

मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के मुख्य बिंदु

  • सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को कम करना और घायल व्यक्तियों को जल्दी चिकित्सा सहायता प्रदान करना।
  • गंभीर घायल व्यक्ति को न्यूनतम समय (गोल्डन ऑवर) में अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को ₹10,000 की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा।
  • अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को अपनी पहचान और बैंक विवरण स्वेच्छा से देने की सुविधा होगी।
  • अस्पताल के इमरजेंसी रूम में मेडिकल ऑफिसर द्वारा घायल को पहुचाने वाले भले व्यक्ति की जानकारी दर्ज की जाएगी।
  • संबंधित थानाधिकारी या उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा तीन दिनों के भीतर अनुशंसा की जाएगी।
  • भले व्यक्ति के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा और उसे अस्पताल से तुरंत जाने की अनुमति दी जाएगी।
  • यदि एक से अधिक व्यक्ति ने मदद की है, तो ₹10,000 की राशि सभी में समान रूप से बांटी जाएगी और सभी को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा।
  • सामान्य घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर केवल प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।
  • दुर्घटना के तीन दिनों के भीतर अनुशंसा की जाएगी।

योजना में प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ?

मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना में प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए निचे दिए गए डॉक्यूमेंट देने होगे जिससे सहायता राशि मिल सके

  • नाम
  • उम्र
  • लिंग
  • पता
  • मोबाईल नम्बर
  • पहचान पत्र
  • बैंक खाता सख्या, IFSC Code

ये सभी चीजे अस्पताल के ईमरजेंसी रूम में कार्यरत Casualty Medical Officer को देने होगे इसके लिए आप अपना आधार कार्ड VoterID कार्ड और बैंक पासबुक देकर निचे दिए गए पीडीऍफ़ में फॉर्म को डाउनलोड करेने के बाद सभी आवश्यक जानकारी भरनी होगी और सम्बन्धित थानाधिकारी / उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा भी Annexure-I में सूचना भरी जा सकेगी।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना राजस्थान सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों की जान बचाने के लिए सभी को प्रेरित करेगा इस योजना की जानकारी राजस्थान के सभी लोगो को होनी आवश्यक है जिससे किसी का जीवन बचाया जा सके।

इसलिए आपसे निवेदन है की इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे ताकि ये जानकारी सभी के पास पहुच सके।

मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

इस योजना का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को ‘गोल्डन ऑवर’ के दौरान त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान कर उनकी जान बचाना है।

इस योजना के तहत क्या प्रोत्साहन दिया जाता है?

योजना के तहत, गंभीर घायल व्यक्ति को निकटतम अस्पताल पहुंचाने वाले भले व्यक्ति को ₹10,000 की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।

कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है?

कोई भी व्यक्ति जो सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को न्यूनतम समय में अस्पताल पहुंचाता है, इस योजना का लाभ उठा सकता है। लाभ पाने के लिए उसे अपनी पहचान और अन्य आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होगी।

अगर कई व्यक्तियों ने मिलकर घायल व्यक्ति की मदद की हो, तो क्या होगा?

यदि एक से अधिक व्यक्ति ने घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने में मदद की है, तो सभी को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, और ₹10,000 की प्रोत्साहन राशि को सभी में समान रूप से बांटा जाएगा।

क्या सामान्य रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर भी प्रोत्साहन राशि मिलती है?

सामान्य रूप से घायल व्यक्ति की स्थिति में, भले व्यक्ति को केवल प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।

योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए क्या कोई समय सीमा है?

हां, दुर्घटना के तीन दिनों के भीतर संबंधित थानाधिकारी या उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा अनुशंसा की जानी चाहिए।

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महतवपूर्ण लिंक

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