राजस्थान सरकार द्वारा कृषि यंत्र सब्सिडी के द्वारा किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देखकर उन्हें कम कीमत पर किसान खरीद सकते हैं और अपना खेती का कार्य कर सकते हैं इस संबंध में अब एक नया जानकारी सामने आई है कि अब कृषि यंत्र अनुदान योजना का लाभ केवल उन्हें ही किसानों को दिया जाएगा जिन्होंने अपने मृदा स्वास्थ्य कार्ड की जांच कराई होगी और साथ ही साथ यह कार्ड अपलोड भी करना होगा।
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राजस्थान थ्रेशर मशीन अनुदान योजना 2025
इस कृषि यंत्र अनुदान योजना की अंतिम तारीख 30 जून 2025 निर्धारित किया गया इससे पहले किसानों को अपना आवेदन मतदाता स्वास्थ्य कार्ड के साथ कृषि यंत्र अनुदान योजना के लिए करना होगा और यह आवेदन किसान अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र या राज किसान साथी पोर्टल पर कर सकते है
कृषि यंत्र अनुदान योजना राजस्थान 2025 | Krishi Yantra Anudan Yojana Rajasthan 2025
कृषि यंत्र योजना अनुदान राजस्थान में आवेदन करने के लिए किसान के पास स्वयं के नाम से कृषि भूमि होनी चाहिए, या यदि आवेदक अविभाजित परिवार में है, तो राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज होना आवश्यक है। यदि आवेदक ट्रेक्टर चलित कृषि यंत्र के लिए अनुदान चाहता है, तो ट्रेक्टर का पंजीकरण आवेदक के नाम से होना अनिवार्य है।
योजना का नाम | कृषि यंत्र अनुदान योजना राजस्थान |
योजना का उद्देश्य | उन्नत कृषि यंत्रों से समय और श्रम की बचत करना। |
योजना के तहत लाभ | कृषि यंत्रो पर अनुदान |
लाभार्थी | राजस्थान के किसान |
सहायता राशि | अनुमोदित यंत्रों पर 40-50% तक अनुदान |
सम्बंधित विभाग | राजस्थान सरकार का कृषि विभाग |
राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना नई गाइडलाइन
किसानों की खेती को आसान और आधुनिक बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में कृषि विभाग किसानों को खेती के यंत्र खरीदने पर अनुदान देता है। वर्ष 2025-26 के लिए विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें कुछ नए नियम जोड़े गए हैं, जिनका पालन करना किसानों के लिए जरूरी है।
अब मृदा स्वास्थ्य कार्ड अनिवार्य
नई गाइडलाइन के अनुसार अब किसान को कृषि यंत्र अनुदान योजना राजस्थान का लाभ लेने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड देना जरूरी होगा। बिना इसके आवेदन अधूरा माना जाएगा और आगे की प्रक्रिया नहीं होगी। इसलिए जिन किसानों के पास यह कार्ड नहीं है, उन्हें सबसे पहले इसे बनवाना होगा।
आवेदन की आखिरी तारीख 30 जून
कृषि यंत्र अनुदान योजना राजस्थान के लिए 30 जून 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसान दो विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं — ई-मित्र केंद्र या राज किसान साथी पोर्टल। दोनों प्लेटफॉर्म से आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है।
एक किसान को तीन साल में एक ही यंत्र पर अनुदान
नई व्यवस्था के तहत एक जनाधार (परिवार) पर तीन साल में केवल एक ही कृषि यंत्र पर अनुदान मिलेगा। यदि कोई किसान एक से ज्यादा आवेदन करता है, तो केवल पहली फाइल की ही स्वीकृति मिलेगी। बाकी सब फाइलें निरस्त कर दी जाएंगी। इससे फर्जीवाड़ा रोका जाएगा और ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ मिलेगा।
किसे मिलेगा कितना अनुदान ?
- अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), लघु सीमांत किसान और महिला किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।
- अन्य सामान्य श्रेणी के किसानों को 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
यह अनुदान पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा। इसलिए जो किसान जल्दी आवेदन करेंगे, उन्हें ज्यादा मौका मिलेगा।
किन यंत्रों पर मिलेगा अनुदान?
राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत किसान नीचे दिए गए यंत्रों पर अनुदान पा सकते हैं:
- रोटावेटर
- थ्रेसर
- कल्टीवेटर
- सीड कम डिस्क हैरो
- बण्ड फार्मर
- रीपर
- फर्टिलाइजर ड्रिल
- प्लाऊ (हल)
ये सभी टैक्टर चालित यंत्र हैं। किसान को पंजीकृत फर्म से ही यंत्र खरीदना होगा। अनुदान तभी मिलेगा जब यंत्र का सत्यापन पूरा हो जाएगा , सत्यापन के बाद अनुदान की राशि किसान के जनाधार से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसलिए किसान का बैंक खाता जनाधार और आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है।
राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड
- किसान के नाम भूमि के दस्तावेज (नवीनतम जमाबंदी की नकल)
- यंत्र का कोटेशन (पंजीकृत फर्म से)
- आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर
- SSO ID- स्वयं आवेदन करने पर
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड
यदि किसी किसान के दस्तावेज अधूरे होंगे, तो उसे मोबाइल पर मैसेज भेजा जाएगा। इसके बाद किसान को 15 दिन का समय मिलेगा ताकि वह अपनी कमी को पूरा कर सके।
राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना के महत्वपूर्ण लिंक
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