इन यंत्रो में फसल की कटाई करने के कम आने वाली मल्टी क्रोप थ्रेशर मशीन पर राजस्थान सरकार द्वारा 50 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जा रहा है मल्टी क्रोप थ्रेशर मशीन को खरीद कर राजस्थान के किसान अपनी फसल को आसानी से काट सके इसी लिए राजस्थान सरकार द्वारा थ्रेसर मशीन पर अनुदान दिया जा रहा है।
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मल्टी क्रॉप थ्रेसर एक ऐसी मशीन है जिससे किसान गेहूं, चना, सरसों, जौ और दूसरी कई फसलों की मड़ाई आसानी से कर सकते हैं। पहले यह काम हाथों से किया जाता था जिसमें कई दिन लग जाते थे, लेकिन अब यह मशीन कुछ ही घंटों में पूरा काम कर देती है। इसी वजह से सरकार चाहती है कि हर किसान के पास यह मशीन हो।
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मल्टी क्रोप थ्रेशर मशीन अनुदान योजना राजस्थान 2025
थ्रेसर मशीन पर अनुदान योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान सरकार का गया है कि मशीनों के इस्तेमाल करके किसान अपना काम आसानी से पूरा कर सकते हैं और उनको फसलों की खटाई कटाई करने में भी आसानी होती है जिससे कई दिनों का काम कुछ ही घंटे में पूरा हो जाता है इसी वजह से सरकार मल्टी क्रोप थ्रेशर मशीन पर सब्सिडी दे रही है जिससे किसानों को फायदा हो और किसान अपना खेती का सब काम जल्दी से निपट कर आगे की फसल की तैयारी जल्द से जल्द शुरू करते हैं।
योजना का नाम | मल्टी क्रोप थ्रेशर मशीन अनुदान योजना राजस्थान |
उद्देश्य | फ़सल कटाई आसन करना |
योग्यता | राजस्थान का किसान |
आवेदन प्रक्रिया | राज किसान साथी पोर्टल या ई-मित्र केंद्र से आवेदन |
लाभ | मल्टी क्रोप थ्रेशर मशीन पर 40-405% तक अनुदान |
सम्बंधित विभाग | राजस्थान सरकार का कृषि विभाग |
आवेदन प्रक्रिया | राज किसान साथी पोर्टल या ई-मित्र केंद्र से आवेदन |
मल्टी क्रोप थ्रेशर मशीन पर राजस्थान में कितना अनुदान मिलता है ?
राजस्थान सरकार द्वारा मल्टी क्रोप थ्रेशर मशीन पर SC/ST/लघु/सीमान्त व महिला किसानों को 50% तक की अनुदान राशि दी जा रही है जबकि अन्य किसानों को थ्रेशर मशीन खरीदने पर 40% तक का अनुदान मिलता है।
किसान की श्रेणी | अनुदान की प्रतिशत दर | अधिकतम अनुदान राशि | शर्तें |
---|---|---|---|
SC / ST / लघु / सीमांत / महिला किसान | 50% तक | ₹30,000 से ₹1,00,000 तक (जो भी कम हो) | थ्रेसर की क्षमता 20 BHP से कम या 35 BHP से अधिक होनी चाहिए |
अन्य सामान्य किसान | 40% तक | ₹25,000 से ₹80,000 तक (जो भी कम हो) | थ्रेसर की क्षमता 20 BHP से कम या 35 BHP से अधिक होनी चाहिए |
थ्रेशर मशीन अनुदान योजना राजस्थान की पात्रता
- मल्टी क्रोप थ्रेशर मशीन पर अनुदान केवल राजस्थान के किसानों को ही मिलता है
- अगर कोई किसान थ्रेशर मशीन पर सरकार से छूट (अनुदान) लेना चाहता है, तो सबसे पहले उसके पास अपने नाम पर खेती की ज़मीन होनी चाहिए। अगर ज़मीन साझा है, तो राजस्व रिकॉर्ड (जैसे जमाबंदी) में उसका नाम होना जरूरी है।
- अगर आप ट्रैक्टर से चलने वाली मशीन लेना चाहते हैं, तो आपका ट्रैक्टर भी आपके नाम पर ही रजिस्टर्ड होना चाहिए।
- सरकार की किसी भी योजना में एक ही किसान को तीन साल में एक बार ही एक जैसी मशीन पर अनुदान मिलेगा। और हर साल सिर्फ एक मशीन पर ही छूट मिल सकती है।

थ्रेशर मशीन अनुदान योजना राजस्थान के दस्तावेज
मल्टी क्रोप थ्रेशर मशीन पर अनुदान योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- आधार कार्ड
- जनाधार कार्ड
- जमाबंदी की नकल (6 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए)
- बैंक खाता विवरण
- जाती प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)
- लघु सीमान्त कृषक का प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)
- ट्रैक्टर की आर.सी. (ट्रैक्टर वाली थ्रेशर मशीन के लिए )
- SSO ID- स्वयं आवेदन करने पर
मल्टी क्रॉप थ्रेशर मशीन खरीदने से पहले क्या-क्या ध्यान रखना है?
अगर आप किसान हैं और थ्रेशर मशीन खरीदने पर सरकार से मदद (अनुदान) लेना चाहते हैं, तो कुछ ज़रूरी बातों को समझना बहुत जरूरी है। आइए, एक-एक करके समझते हैं।
सबसे पहले, मशीन खरीदने से पहले आपको कृषि विभाग से अनुमति (स्वीकृति) लेनी होगी। ये अनुमति मिलने के बाद ही आप मशीन खरीद सकते हैं।
आपको ये जानकारी मोबाइल पर मैसेज के ज़रिए या अपने गांव के कृषि पर्यवेक्षक से मिल जाएगी कि आपका नाम लिस्ट में आया है या नहीं।
जब आप मशीन खरीदने जाएं, तो ध्यान रखें कि वो दुकान या विक्रेता राज्य सरकार की वेबसाइट (राजकिसान साथी पोर्टल) पर पंजीकृत हो। सिर्फ वहीं से खरीदी गई मशीन पर ही सरकार आपको पैसे देगी।
अब सवाल आता है कि सरकार किन किसानों को चुनेगी? तो इसका जवाब है – ऑनलाइन रैंडम सिस्टम से कुछ किसानों को चुना जाएगा, यानी कंप्यूटर से नामों की एक लिस्ट बनेगी। फिर उसी के हिसाब से आगे की प्रक्रिया होगी।
अगर आप इस लिस्ट में आ जाते हैं, तो आपको अपनी मशीन खरीदने के बाद बिल और मशीन की फोटो जमा करनी होगी।
इसके बाद, आपके खेत में कृषि अधिकारी आकर खुद जांच (सत्यापन) करेंगे कि आपने सच में मशीन खरीदी है या नहीं।
जांच के बाद सबकुछ सही निकला, तो सरकार की तरफ से अनुदान की राशि आपके बैंक खाते में सीधे ऑनलाइन भेज दी जाएगी।
थ्रेशर मशीन अनुदान योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
राजस्थान थ्रेशर मशीन अनुदान योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया बेहद सरल है। किसान खुद राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या फिर नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन जमा कर सकते हैं। ई-मित्र केंद्र से आवेदन कराने के बाद प्राप्ति रसीद जरुर ले जिससे योजना के स्टेटस को देखा जा सके।
थ्रेशर मशीन अनुदान योजना राजस्थान के महत्वपूर्ण लिंक
राज किसान साथी पोर्टल | यहाँ क्लिक करे |
अप्लाई ऑनलाइन | यहाँ क्लिक करे |
फॉर्म का स्टेटस चेक | यहाँ क्लिक करे |
अन्य योजना | यहाँ क्लिक करे |
RajKishan Sathi Help Line
राजस्थान थ्रेशर मशीन अनुदान योजना में किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर हेल्प लाइन पर संपर्क किया जा सकता है-
- हेल्पडेस्क नंबर 0141-2927047 और 0141-2922613
- ईमेल helpdesk.rajkisan@rajasthan.gov.in