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Tarbandi Yojana Rajasthan: तारबंदी योजना राजस्थान के द्वारा खेत में कांटेदार तारबंदी करने पर राजस्थान सरकार अनुदान देती है , तारबंदी योजना राजस्थान उन किसानों के लिए महवपूर्ण है जो अपने खेत को आवारा पशुओ , नीलगाय एवं अन्य जानवरों से बचाना चाहते है पर पूंजी के आभाव में अपने खेतो की तारबंदी नहीं कर पाते है और इस कारण फसलों को होने वाले नुकसान से नहीं बचा पाते है इस तारबंदी योजना राजस्थान में एक से जयादा किसान भी सामूहिक रूप से आवेदन कर सकते है जिससे उनकी लागत कम आती है।

Contents

Tarbandi Yojana Rajasthan,तारबंदी योजना राजस्थान

Tarbandi Yojana Rajasthan का संचलान राजस्थान सरकार का कृषि विभाग कर रहा है और विभाग द्वारा तारबंदी योजना राजस्थान में 60 प्रतिशत तक अनुदान दे रहा है।

तारबंदी तारबंदी योजना राजस्थान सरकार ने 2017 में शुरु की थी लेकिन कई किसानों को तारबंदी योजना राजस्थान के बारे में जानकरी नहीं है और जानकारी के अभाव में तारबंदी योजना राजस्थान का लाभ नहीं उठा रहे है। तारबंदी तारबंदी योजना राजस्थान का फायदा उठाकर किसान अपनी फसलों को सुरक्षित रख कर पैदावार बढ़ा सकते है।

Tarbandi Yojana Rajasthan 2024 | तारबंदी योजना राजस्थान 2024

तारबंदी योजना राजस्थान के अंतर्गत किसानों को उनकी भूमि के चारों ओर बाड़, तारबंदी लगाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना का लाभ सीमांत और लघु किसानों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है, जिन्हें तारबंदी के लिए लागत का 60% या अधिकतम ₹48,000 तक की सहायता दी जाती है। वहीं, सामान्य किसानों को लागत का 50% या अधिकतम ₹40,000 तक की सहायता मिलती है।

तारबंदी योजना राजस्थान में 10 या उससे अधिक किसान एक साथ मिलकर तारबंदी के लिए आवेदन कर सकते हैं और तब उन्हें लागत का 70% तक अनुदान मिलता है, और सामूहिक रूप से खेतो की तारबंदी कर सकते है।

अनुसूचित जाति के किसानों के लिए 17.83% और अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए 13.48% का आरक्षण है, जबकि महिला किसानों को भी प्राथमिकता दी जाती है।

विवरणजानकारी
योजना का नामतारबंदी योजना राजस्थान
योजना की शुरुआत21 जुलाई 2017
योजना का उद्देश्यकिसानों की फसलों को आवारा पशुओं से बचाना
योजना के तहत लाभतारेबंदी के लिए आर्थिक सहायता
लाभार्थीराजस्थान के किसान
सहायता राशिलागत का 50% से 70% तक
प्राथमिकताअनुसूचित जाति 17.83%, अनुसूचित जनजाति 13.48%, महिला श्रेणी के किसान
लाभ पाने वाले किसानों की श्रेणीसीमांत और लघु किसान
विभाग राजस्थान सरकार का कृषि विभाग

तारबंदी योजना राजस्थान का उद्देश्य | Objective of Tarbandi Yojana Rajasthan

तारबंदी योजना राजस्थान का मुख्य उद्देश्य किसानों की फसलों को नीलगाय और अन्य आवारा पशुओं से बचाना है। अक्सर किसानों की फसलें इन पशुओं द्वारा नष्ट कर दी जाती हैं, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तारबंदी करने से किसान अपने खेतों को सुरक्षित सकते है , जिससे फसलों को नुकसान से बचाया जा सके।

राजस्थान तारबंदी योजना के तहत मिलने वाला अनुदान | Rajasthan Tarbandi Yojana Anudan

राजस्थान तारबंदी योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वे अपने खेतों के चारों ओर तार की बाड़, तारबंदी (फेंसिंग) लगा सकें। इस योजना के तहत:

  • लघु और सीमांत किसान को अनुदान:
    400 रनिंग मीटर तक तारबंदी करने पर लघु और सीमांत किसानों को लागत का 60% या अधिकतम ₹48,000 का अनुदान दिया जाता है।
  • सामान्य किसान को अनुदान:
    सामान्य किसानों को लागत का 50% या अधिकतम ₹40,000 तक का अनुदान दिया जाता है।
  • सामुदायिक आवेदन पर अनुदान:
    यदि 10 या अधिक किसान मिलकर सामुदायिक आवेदन करते हैं, और उनके पास कम से कम 5 हेक्टेयर की जमीन है, तो उन्हें लागत का 70% या अधिकतम ₹56,000 का अनुदान दिया जाता है।
किसान की श्रेणीअनुदान की राशिअधिकतम अनुदान
लघु और सीमांत किसानलागत का 60%₹48,000 तक
सामान्य किसानलागत का 50%₹40,000 तक
सामुदायिक आवेदन (10 या अधिक किसान)लागत का 70% (कम से कम 5 हेक्टेयर भूमि के लिए)₹56,000 तक

राजस्थान तारबंदी योजना की पात्रता | Eligibility Of Rajasthan Tarbandi Yojana

  • इस योजना का लाभ राजस्थान के सभी किसान उठा सकते हैं।
  • व्यक्तिगत आवेदन के लिए किसान के पास 1.5 हेक्टेयर भूमि एक ही स्थान पर होना आवश्यक है।
  • अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों में, जिन किसानों के पास कम भूमि है, उनके लिए न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर भूमि होना आवश्यक है।
  • सामुदायिक आवेदन के लिए कम से कम 5 हेक्टेयर की जमीन होनी चाहिए, और इसमें 10 या अधिक किसानों का समूह होना चाहिए।

तारबंदी योजना राजस्थान के लिए आवश्यक दस्तावेज | Important Document For Tarbandi Yojana Rajasthan

  • आधार कार्ड
  • जन आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • बैंक पासबुक की प्रति
  • भूमि की जमाबंदी (छह महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए
  • SSO ID- स्वयं आवेदन करने पर

तारबंदी योजना राजस्थान के लिए आवेदन प्रक्रिया | Application Process For Tarbandi Yojana Rajasthan

तारबंदी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया बेहद सरल है। किसान खुद राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या फिर नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन जमा कर सकते हैं। ई-मित्र केंद्र से आवेदन कराने के बाद प्राप्ति रसीद जरुर ले जिससे योजना के स्टेटस को देखा जा सके।

-Credit To RajKishan Portal

योजना से सम्बंधित अन्य जानकारी

  • यदि किसी किसान का जनाधार में कृषक श्रेणी लघु या सीमांत किसान नहीं है तो उसको ई-मित्र केंद्र से सही करवाया जा सकता है ।
  • यदि जनाधार मे लघु/सीमान्त कृषक के सही नहीं हो पाने की स्थति में कृषकों को आवेदन के समय सक्षम स्तर से जारी लघु/सीमान्त का प्रमाण  पत्र संलग्न करना होगा।
  • आवेदन हो जाने के बाद कृषि विभाग द्वारा तारबंदी की स्वीकृति मिलने के बाद किसान को मोबाइल पर सूचित किया जाएगा।
  • तारबंदी का काम पूरा होने के बाद, विभाग द्वारा मौके का निरिक्षण किया जायेगा और खेत की Geo-tagging की जाएगी।
  • सत्यापन के बाद अनुदान राशि सीधे किसान के खाते में जमा हो जाएगी।

तारबंदी योजना राजस्थान के महत्वपूर्ण लिंक | Important Link For Tarbandi Yojana Rajasthan

राज किसान साथी पोर्टलयहाँ क्लिक करे
अप्लाई ऑनलाइन यहाँ क्लिक करे
फॉर्म का स्टेटस चेक यहाँ क्लिक करे
अन्य योजना यहाँ क्लिक करे

RajKishan Sathi Help Line

तारबंदी योजना राजस्थान में किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर हेल्प लाइन पर संपर्क किया जा सकता है-

  • हेल्पडेस्क नंबर 0141-2927047 और 0141-2922613
  • ईमेल helpdesk.rajkisan@rajasthan.gov.in

तारबंदी योजना राजस्थान | FAQs On Tarbandi Yojana Rajasthan

तारबंदी योजना का उद्देश्य क्या है?

किसानों की फसलों को नीलगाय और निराश्रित पशुओं से बचाना।

लघु और सीमांत किसानों को कितना अनुदान मिलता है?

लागत का 60% या अधिकतम ₹48,000 तक।

सामान्य किसानों को कितना अनुदान मिलता है?

लागत का 50% या अधिकतम ₹40,000 तक।

सामुदायिक आवेदन पर कितना अनुदान मिलता है?

10 या अधिक किसानों के समूह के लिए 70% या अधिकतम ₹56,000 तक।

योजना का लाभ किन किसानों को मिलता है?

सभी श्रेणी के किसानों को, जो पात्रता पूरी करते हैं।

व्यक्तिगत किसान के लिए न्यूनतम भूमि कितनी होनी चाहिए?

1.5 हेक्टेयर भूमि एक ही स्थान पर होनी चाहिए।

अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए न्यूनतम भूमि कितनी होनी चाहिए?

0.5 हेक्टेयर भूमि एक ही स्थान पर होनी चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया क्या है?

किसान राज किसान साथी पोर्टल या नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?

आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जमाबंदी की नकल (6 महीने से अधिक पुरानी न हो), बैंक खाता पासबुक।

आवेदन के बाद अनुदान कब आयेगा ?

कृषि विभाग द्वारा स्वीकृति और सत्यापन के बाद अनुदान राशि सीधे किसान के बैंक खाते में जमा की जाएगी।

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