राजस्थान सरकार किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा देने के लिए राजस्थान डिग्गी निर्माण योजना 2025 चल रही है। डिग्गी अनुदान योजना राजस्थान के तहत किसान अपने खेतों में पानी एकत्र करने के लिए डिग्गी (तालाब) का निर्माण कर सकते हैं। इससे वे फव्वारा (स्प्रिंकलर) और ड्रिप सिंचाई पद्धति का उपयोग करके अधिक फसलों की सिंचाई कर सकेंगे। सरकार किसानों को डिग्गी निर्माण पर 75% से 85% तक अनुदान दे रही है, जिससे वे बिना किसी आर्थिक दबाव के खेती में जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर सकें।
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राजस्थान सरकार ने कृषि सिंचाई सुविधा को बढ़ावा देने के लिए डिग्गी निर्माण योजना के वार्षिक लक्ष्य को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया है। उद्योग राज्यमंत्री श्री के.के. विश्नोई ने शुक्रवार को विधानसभा में यह जानकारी दी।
राजस्थान डिग्गी निर्माण योजना 2025 क्या है?
राजस्थान डिग्गी निर्माण योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराकर जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। राजस्थान डिग्गी निर्माण अनुदान योजना के तहत किसानों को डिग्गी निर्माण के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है, जिससे वे जल संग्रहण कर अपनी फसलों की सिंचाई सुचारू रूप से कर सकें। लघु एवं सीमांत किसानों को 85% तक की सब्सिडी दी जाती है, जो अधिकतम ₹3,40,000 तक हो सकती है, जबकि अन्य किसानों को 75% अनुदान मिलता है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹3,00,000 है।
किसान पक्की डिग्गी या प्लास्टिक लाइनिंग डिग्गी बनवा सकते हैं, बशर्ते कि उनके पास कम से कम 0.5 हेक्टेयर सिंचित कृषि भूमि हो। आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इसे राज किसान साथी पोर्टल और ई-मित्र केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। आवेदन के लिए आधार कार्ड या जनाधार कार्ड और अधिकतम छह महीने पुरानी जमीन की जमाबंदी नकल जैसे दस्तावेज आवश्यक हैं।
डिग्गी योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा प्रदान करना और जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत, सरकार किसानों को अनुदान राशि प्रदान कर रही है ताकि वे अपने खेतों में डिग्गी बनाकर पानी संग्रहित कर सकें। इस योजना से किसानों को अधिक फसल उत्पादन में मदद मिलेगी।
योजना का नाम | राजस्थान डिग्गी निर्माण योजना 2025 |
उदेश्य | किसानों को सिंचाई सुविधा और जल संरक्षण में मदद करना |
अनुदान | लघु एवं सीमांत किसानों के लिए 85% अन्य किसानों के लिए 75% |
अधिकतम अनुदान | लघु एवं सीमांत किसानों को ₹3,40,000/- तक अन्य किसानों को ₹3,00,000/- तक |
डिग्गी का प्रकार | पक्की डिग्गी या प्लास्टिक लाइनिंग डिग्गी |
पात्रता | न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर सिंचित कृषि भूमि आवश्यक |
आवेदन प्रक्रिया | राज किसान साथी पोर्टल या ई-मित्र केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन |
आवश्यक दस्तावेज | आधार कार्ड / जनाधार कार्ड, जमीन की जमाबंदी नकल (6 महीने से अधिक पुरानी नहीं) |
राजस्थान डिग्गी निर्माण योजना पर सब्सिडी
राजस्थान डिग्गी निर्माण अनुदान योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास कम से कम 0.5 हेक्टेयर सिंचित कृषि भूमि होनी चाहिए। डिग्गी निर्माण के लिए सरकार लघु और सीमांत किसानों को कुल लागत का 85% या अधिकतम ₹3,40,000/- (जो भी कम हो) तक का अनुदान प्रदान करती है, जबकि अन्य किसानों को 75% या अधिकतम ₹3,00,000/- (जो भी कम हो) तक की सहायता दी जाती है।
किसान कम से कम 4 लाख लीटर या उससे अधिक जल संग्रहण क्षमता वाली पक्की डिग्गी या प्लास्टिक लाइनिंग डिग्गी का निर्माण कर सकते हैं, जिससे सिंचाई के लिए जल संरक्षण किया जा सके।
- लघु और सीमांत किसान: डिग्गी निर्माण की 85% लागत या अधिकतम ₹3,40,000/- (जो भी कम हो)
- अन्य किसान: डिग्गी निर्माण की 75% लागत या अधिकतम ₹3,00,000/- (जो भी कम हो)
किसान न्यूनतम 4.00 लाख लीटर या उससे अधिक क्षमता वाली पक्की डिग्गी या प्लास्टिक लाइनिंग डिग्गी बना सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास कम से कम 0.5 हेक्टेयर सिंचित कृषि भूमि होनी चाहिए।
राजस्थान डिग्गी निर्माण योजना 2025 के आवश्यक डॉक्यूमेंट
- आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- बैंक पासबुक की प्रति
- भूमि की जमाबंदी (छह महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए
- लघु या सीमांत किसान होने का प्रमाण
- अनुमोदित फर्म का कोटेशन
- सिचांई स्रोत का प्रमाण
- SSO ID- स्वयं आवेदन करने पर
- मोबाइल न
राजस्थान डिग्गी निर्माण योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
राजस्थान सरकार की राजस्थान डिग्गी निर्माण अनुदान योजना के तहत वे किसान आवेदन कर सकते हैं जिनके पास न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि हो और वे राजस्थान के मूल निवासी हों। इस योजना का लाभ केवल किसानों को ही दिया जाता है। पहले, डिग्गी निर्माण के लिए किसानों का चयन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाता था, जिससे सभी आवेदकों को समान अवसर मिलते थे। लेकिन अब इस प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है, और चयन “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर किया जा रहा है।
यानी जो किसान पहले आवेदन करेगा, उसे पहले अनुदान मिलने की संभावना अधिक होगी। इससे किसानों को तेजी से लाभ मिल सकेगा और जल संरक्षण के प्रयासों को गति मिलेगी।
राजस्थान डिग्गी निर्माण योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया बेहद सरल है। किसान खुद राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या फिर नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन जमा कर सकते हैं। ई-मित्र केंद्र से आवेदन कराने के बाद प्राप्ति रसीद जरुर ले जिससे योजना के स्टेटस को देखा जा सके।
RajKishan Sathi Help Line
डिग्गी अनुदान योजना राजस्थान में किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर हेल्प लाइन पर संपर्क किया जा सकता है-
- हेल्पडेस्क नंबर 0141-2927047 और 0141-2922613
- ईमेल helpdesk.rajkisan@rajasthan.gov.in
डिग्गी अनुदान योजना राजस्थान के महत्वपूर्ण लिंक
राज किसान साथी पोर्टल | यहाँ क्लिक करे |
अप्लाई ऑनलाइन | यहाँ क्लिक करे |
फॉर्म का स्टेटस चेक | यहाँ क्लिक करे |
अन्य योजना | यहाँ क्लिक करे |
राजस्थान डिग्गी निर्माण अनुदान योजना राजस्थान के महत्वपूर्ण नियम
- डिग्गी निर्माण शुरू करने से पहले कृषि विभाग से अनुमति लेनी होगी।
- डिग्गी निर्माण से पहले और बाद में कृषि विभाग द्वारा जांच की जाएगी।
- डिग्गी पर ड्रिप या स्प्रिंकलर सिंचाई सिस्टम लगाना जरूरी है।
- डिग्गी का निर्माण सरकारी मानकों के अनुसार करना अनिवार्य है।
- योजना के तहत अनुदान राशि सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
- यह योजना सिर्फ चालू वित्तीय वर्ष में मान्य होगी।
- किसान के पास न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर सिंचित कृषि भूमि होनी चाहिए।
- अनुदान अब “पहले आवेदन, पहले लाभ” के आधार पर दिया जाएगा।
- केवल राजस्थान के मूल निवासी किसान ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- आवेदन के बाद ई-मित्र से प्राप्ति रसीद लेना जरूरी है, ताकि स्टेटस ट्रैक किया जा सके।
डिग्गी निर्माण अनुदान योजना राजस्थान – महत्वपूर्ण FAQs
1. डिग्गी अनुदान योजना का लाभ कौन ले सकता है?
इस योजना का लाभ राजस्थान के वे किसान ले सकते हैं, जिनके पास कम से कम 0.5 हेक्टेयर सिंचित कृषि भूमि है।
2. किसानों को कितनी अनुदान राशि मिलेगी?
लघु एवं सीमांत किसानों को 85% (अधिकतम ₹3,40,000) और अन्य किसानों को 75% (अधिकतम ₹3,00,000) तक अनुदान मिलेगा।
3. योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
किसान राज किसान साथी पोर्टल या ई-मित्र केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
4.अनुदान प्राप्त करने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि की जमाबंदी (छह महीने से पुरानी नहीं), सिंचाई स्रोत प्रमाण, SSO ID, और अनुमोदित फर्म का कोटेशन आवश्यक है।

मै पिछले 5 सालों से ब्लॉगिंग कर रही हूँ , मैं कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स हूँ और मेरा मकसद जटिल जानकारी को आसान भाषा में समझाना है , ताकि हर कोई उसे आसानी से समझ सके। खास तौर पर सरकारी योजनाओं, सरकारी नौकरी पर लिखती हु ,जिससे लोगों को मदद मिल सके।