निर्माण श्रमिक शिक्षा कौशल विकास योजना के द्वारा राजस्थान के पंजीकृत निर्माण श्रमिक के बच्चों को बिना किसी आर्थिक रुकावट के स्कूल से लेकर कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाई करने के लिए हर साल राजस्थान सरकार द्वारा स्कॉलरशिप दी जाती है, जैसे-जैसे बच्चा आगे की कक्षा में पहुंचता है, वैसे-वैसे यह राशि भी बढ़ती जाती है।
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राजस्थान निर्माण श्रमिक शिक्षा कौशल विकास योजना स्कॉलरशिप
अगर किसी बच्चे को 10वीं की परीक्षा में 75 प्रतिशत से ज्यादा नंबर आते हैं, तो उसे अतिरिक्त नकद इनाम भी मिलता है। उदाहरण के तौर पर, 10वीं में पास होने पर एक छात्र को ₹9,000 मिलते हैं, वहीं छात्रा या दिव्यांग बच्चे को ₹10,000 की सहायता दी जाती है। अगर अंक 75 प्रतिशत या उससे ऊपर हैं, तो अलग से ₹6,000 और अतिरिक्त मिलते हैं।
राजस्थान निर्माण श्रमिक शिक्षा कौशल विकास योजना में 6वीं कक्षा से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल कोर्स में भी स्कॉलरशिप मिलती है ,अगर कोई छात्र राजस्थान बोर्ड की मेरिट लिस्ट में टॉप-10 में आता है, तो उसे श्रम विभाग की तरफ से ₹1 लाख का विशेष इनाम भी दिया जाता है।
निर्माण श्रमिक शिक्षा कौशल विकास योजना राजस्थान की पात्रता क्या है?
राजस्थान निर्माण श्रमिक शिक्षा कौशल विकास योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी है कि परिवार में कोई सदस्य निर्माण श्रमिक बोर्ड में पंजीकृत हो। श्रमिक के अधिकतम दो बच्चों या उसकी पत्नी को यह लाभ मिल सकता है। हालांकि नकद पुरस्कार की बात करें तो उसमें बच्चों की संख्या की कोई सीमा नहीं है। इसका मतलब है कि श्रमिक परिवार में जितने भी योग्य बच्चे अच्छे नंबर लाएंगे, उन्हें नकद इनाम मिलेगा। लेकिन यह भी ज़रूरी है कि श्रमिक लगातार बोर्ड में अपना अंशदान देता रहे। अगर एक साल तक अंशदान नहीं दिया गया, तो योजना का लाभ अगले साल नहीं मिलेगा।
निर्माण श्रमिक शिक्षा कौशल विकास योजना राजस्थान का लाभ लेने के लिए श्रमिक कार्ड, बच्चे या पत्नी के आधार कार्ड, बैंक पासबुक और मार्कशीट की प्रति जरूरी होती है। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थान या ट्रेनिंग सेंटर के हस्ताक्षर वाला प्रमाण पत्र भी लगाना जरूरी होता है।
निर्माण श्रमिक शिक्षा कौशल विकास योजना राजस्थान में किसी प्रकार का चार्ज नही लगता है और इस योजना में किसी भी जाती के श्रमिक इस योजना का लाभ ले सकता है इसका लाभ हर उस परिवार को मिलेगा, जिसमें कोई सदस्य निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत है और उसका बच्चा नियमित पढ़ाई कर रहा है।
निर्माण श्रमिक शिक्षा कौशल विकास योजना की राजस्थान का आवेदन कैसे करे?
अगर आप निर्माण श्रमिक शिक्षा कौशल विकास योजना की राजस्थान के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले राजस्थान सरकार की SSO वेबसाइट से फॉर्म भरा जा सकता है, SSO में लॉगिन करने के बाद आपको LDMS नाम के डैशबोर्ड में जाकर योजना का चयन करना होता है। वहां “Apply for Scheme” पर क्लिक करके फॉर्म भरना होता है। इसके बाद सभी जानकारी सही-सही भरने के बाद दस्तावेज अपलोड करने होते हैं और फिर फॉर्म को सबमिट करना होता है। आवेदन के बाद स्कॉलरशिप की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।