मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान के तहत 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की लड़कियों के विवाह के लिए सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना में SC/ST और अल्पसंख्यक बीपीएल परिवारों की कन्याओं को 31,000 रुपये हथलेवा राशि दी जाती है, जबकि 10वीं पास को अतिरिक्त 10,000 रुपये और ग्रेजुएट को 20,000 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलती है। यानी अनपढ़ कन्याओं को 31,000 रुपये, 10वीं पास को 41,000 रुपये, और ग्रेजुएट को 51,000 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना का नाम पहले सहयोग व उपहार स्कीम राजस्थान था जिसे अब राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के नाम से जाना जाता है।
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सुकन्या समृद्धि योजना क्या है और क्यों है फायदेमंद
वहीं, अन्य बीपीएल परिवारों, अंत्योदय/आस्था कार्डधारकों, विधवाओं, पालनहार व महिला खिलाड़ियों की कन्याओं को 21,000 रुपये हथलेवा राशि दी जाती है। यदि कन्या 10वीं पास है तो उसे 10,000 रुपये अतिरिक्त, और ग्रेजुएट होने पर 20,000 रुपये अतिरिक्त मिलते हैं। इस प्रकार अनपढ़ कन्याओं को 21,000 रुपये, 10वीं पास को 31,000 रुपये, और ग्रेजुएट को 41,000 रुपये का लाभ मिलता है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान क्या है?
राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में मदद के लिए की थी। इस योजना के तहत सरकार एकमुश्त आर्थिक सहायता देती है ताकि शादी के खर्चों को पूरा किया जा सके। शादी में कपड़े, गहने और अन्य जरूरी सामान खरीदने के लिए इस राशि का उपयोग किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें भी हैं। लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। अगर लड़की 10वीं पास या ग्रेजुएट है, तो उसे अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। सरकार का उद्देश्य इस योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को राहत देना और बेटियों को शिक्षित करने के लिए प्रेरित करना है।
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, राजस्थान |
लाभार्थी | SC/ST, बीपीएल, अल्पसंख्यक, अंत्योदय/आस्था कार्डधारी परिवारों की कन्याएं, विधवाओं की पुत्रियां, पालनहार व महिला खिलाड़ियों की पुत्रियां |
आय सीमा | अधिकतम ₹2.5 लाख (सामान्य बीपीएल) और ₹50,000 (विधवाओं के लिए) |
लाभ की राशि | ₹21,000 से ₹51,000 तक |
उद्देश्य | गरीब परिवारों की कन्याओं की शादी में आर्थिक सहायता देना |
न्यूनतम आयु | 18 वर्ष |
आवेदन की अधिकतम सीमा | अधिकतम 2 बेटियां |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
कौन-कौन इस योजना का लाभ ले सकता है?
इस योजना का लाभ समाज के कमजोर वर्गों को दिया जाता है। एससी, एसटी, बीपीएल परिवार, अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब लोग और विधवा महिलाएं इस योजना के तहत सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, महिला खिलाड़ी, पालनहार योजना के लाभार्थी और अंत्योदय या आस्था कार्डधारी परिवारों को भी इस योजना का लाभ मिलता है।
योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें भी हैं। शादी के समय लड़की की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए। परिवार का कोई अन्य सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए। विधवा महिलाएं अपनी बेटी की शादी के लिए इस योजना का लाभ ले सकती हैं, लेकिन उनकी वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान पात्रता
राजस्थान सरकार की इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासियों को मिलेगा। योजना के तहत 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की अधिकतम दो कन्याओं के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। बीपीएल, अंत्योदय और आस्था कार्डधारी परिवारों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। विशेष रूप से, विधवा महिलाओं की पुत्रियों को इस योजना के तहत सहायता दी जाएगी, बशर्ते उनकी वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक न हो। इसके अलावा, यदि किसी कन्या को पहले से किसी सरकारी योजना के तहत अनुदान मिल चुका है, तो वह भी इस योजना के लिए पात्र होगी।इसके अतिरिक्त, यह योजना विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए भी बनाई गई है।
- ऐसी महिला जिनके पति का निधन हो चुका है और उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है, इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर सकती हैं।
- विधवा महिला की संपूर्ण वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- परिवार में 25 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं होना चाहिए।
- यदि किसी कन्या को राज्य सरकार की पूर्व में संचालित सहयोग योजना या विधवा पुत्री विवाह सहायता अनुदान प्राप्त हो चुका है, तो उसे इस नवीन योजना में अधिकतम संतानों की गिनती में सम्मिलित किया जाएगा।
- योजना का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों की कन्याओं के विवाह में वित्तीय सहयोग प्रदान करना है, ताकि उनकी शादी सुचारु रूप से संपन्न हो सके।।
योजना के तहत मिलने वाली राशि
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की लड़कियों के विवाह के लिए सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना में SC/ST और अल्पसंख्यक बीपीएल परिवारों की कन्याओं को 31,000 रुपये हथलेवा राशि दी जाती है, जबकि 10वीं पास को अतिरिक्त 10,000 रुपये और ग्रेजुएट को 20,000 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलती है। यानी अनपढ़ कन्याओं को 31,000 रुपये, 10वीं पास को 41,000 रुपये, और ग्रेजुएट को 51,000 रुपये दिए जाते हैं।
वहीं, अन्य बीपीएल परिवारों, अंत्योदय/आस्था कार्डधारकों, विधवाओं, पालनहार व महिला खिलाड़ियों की कन्याओं को 21,000 रुपये हथलेवा राशि दी जाती है। यदि कन्या 10वीं पास है तो उसे 10,000 रुपये अतिरिक्त, और ग्रेजुएट होने पर 20,000 रुपये अतिरिक्त मिलते हैं। इस प्रकार अनपढ़ कन्याओं को 21,000 रुपये, 10वीं पास को 31,000 रुपये, और ग्रेजुएट को 41,000 रुपये का लाभ मिलता है।
अगर किसी परिवार की दो बेटियां हैं, तो दोनों को इस योजना का लाभ मिल सकता है। हालांकि, तीसरी बेटी को इसका लाभ नहीं मिलेगा और सरकार सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करती है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आवेदन के जरूरी डॉक्यूमेंट
- जाति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि (यदि लागू हो)
- आधार कार्ड कॉपी
- पते के प्रमाण की प्रति (राशन कार्ड / बिजली बिल / जल बिल आदि)
- बैंक पासबुक कॉपी (जिसमें लाभार्थी का नाम और खाता संख्या हो)
- जन्म प्रमाण पत्र की प्रति (आयु प्रमाण के लिए)
- मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति (विधवा महिलाओं के मामले में)
- आय प्रमाण पत्र की प्रति (विधवा / पालनहार / दिव्यांग के लिए)
- शैक्षणिक योग्यता मार्कशीट / प्रमाण पत्र प्रति (यदि लागू हो)
- विवाह प्रमाण पत्र की प्रति (यदि पहले से उपलब्ध हो)
- जन आधार
- पासपोर्ट आकार का फोटो (हाल ही में लिया गया)
- राशन कार्ड की प्रति
- मतदाता पहचान पत्र की प्रति (पहचान प्रमाण के लिए)
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान ऑनलाइन आवेदन कैसे करे
- सबसे पहले, SJMS की वेबसाइट https://sjmsnew.rajasthan.gov.in पर जाएं।
- “SMS बटन” पर क्लिक करें, और फिर SSO Registration पेज खुल जाएगा।
- “Login/Registration” पर क्लिक करें, और “Jan Addhaar” चुनें।
- अपना जन आधार नंबर डालें और “Next” पर क्लिक करें।
- अपना नाम और परिवार के मुखिया का नाम भरें।
- “Send OTP” पर क्लिक करें, OTP डालें और उसे “Verify” करें।
- अब https://sso.rajasthan.gov.in/signin पर जाएं।

- SSOID/Username और Password डालकर लॉगिन करें।
- Captcha भरकर “Login” करें।
- Citizen Section में Aadhaar ID में से कोई एक विकल्प चुनें।
- SJMS योजना को चुनें और Aadhaar Verification करें।

- आवेदन फॉर्म में परिवार के सदस्यों, दुल्हन-दूल्हे की जानकारी, पासपोर्ट साइज फोटो और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।
- फॉर्म को सही तरीके से भरने के बाद, सबमिट कर दें।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आवेदन का स्टेटस कैसे देखे
- आवेदन की स्थिति चेक करने के लिए https://sje.rajasthan.gov.in पर जाएं।
- “Apply Online/E-Service” में SJMS Application Status पर क्लिक करें।
- Scheme Name में “मुख्यमंत्री कन्यादान योजना” चुनें।
- Application Number और Captcha डालकर “Enter” करें।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान FAQ
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्या है?
यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक मदद देने के लिए है, जिसमें 21,000 से 51,000 रुपये तक की राशि दी जाती है।
कौन लाभ उठा सकता है?
SC/ST, बीपीएल, अल्पसंख्यक परिवारों, विधवा महिलाओं और महिला खिलाड़ियों की बेटियाँ इस योजना का लाभ उठा सकती हैं, बशर्ते लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो।
आवेदन कैसे करें?
https://sjmsnew.rajasthan.gov.in पर जाएं, SSO रजिस्ट्रेशन करें, फिर आवेदन फॉर्म भरकर सबमिट करें।
क्या एक परिवार की दो बेटियाँ इस योजना का लाभ ले सकती हैं?
हां, यदि परिवार की दो बेटियाँ हैं, तो दोनों को इस योजना का लाभ मिल सकता है। तीसरी बेटी को लाभ नहीं मिलेगा।

मै पिछले 5 सालों से ब्लॉगिंग कर रही हूँ , मैं कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स हूँ और मेरा मकसद जटिल जानकारी को आसान भाषा में समझाना है , ताकि हर कोई उसे आसानी से समझ सके। खास तौर पर सरकारी योजनाओं, सरकारी नौकरी पर लिखती हु ,जिससे लोगों को मदद मिल सके।