मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2024: बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन प्रक्रिया

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मुख्यमंत्री युवा संबल योजना राजस्थान: राजस्थान सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओ के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना चलायी जा रही है इस योजना को मुख्यमंत्री युवा संबल योजना राजस्थान भी बोला जाता है इस मुख्यमंत्री युवा संबल योजना राजस्थान (बेरोजगारी भत्ता योजना राजस्थान ) के द्वारा हाल ही में Collage और अन्य डिग्री पूरी कर चुके युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है बेरोजगारी भत्ता योजना राजस्थान में पुरुष युवाओं के लिए ₹4000, महिला युवाओं के लिए ₹4500 और दिव्यांग युवाओं के लिए ₹4500 प्रति माह राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाता है।

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना
मुख्यमंत्री युवा संबल योजना

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना राजस्थान के बेरोजगार और शिक्षित युवाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का उद्देश्य उन युवाओं को आर्थिक मदद प्रदान करना है, जो शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। खासकर उन युवाओं के लिए जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है, लेकिन नौकरी नहीं मिल पाई। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत राज्य सरकार इन युवाओं को हर महीने एक निश्चित राशि प्रदान करती है, ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।

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मुख्यमंत्री युवा संबल योजना राजस्थान | राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का उद्देश्य उन युवाओं की मदद करना है जिनको शिक्षा पूरी करने के बाद भी नौकरी नहीं मिली हैं। यह योजना खास तौर पर उन्हीं युवाओं के लिए है जो बेरोजगार हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। सरकार र इन युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देती है।

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना (राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना) राजस्थान सरकार द्वारा बेरोजगार, शिक्षित युवाओं (पुरुष, महिलाएं और दिव्यांग) को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत पुरुषों को ₹4000 प्रति माह और महिलाओं व दिव्यांगों को ₹4500 प्रति माह अधिकतम 2 वर्षों तक या रोजगार मिलने तक दिया जाता है। पात्रता के लिए न्यूनतम स्नातक (Graduation) शैक्षिक योग्यता, ₹2 लाख से कम वार्षिक आय, और 21-30 वर्ष (SC/ST/महिलाएं/दिव्यांग: 21-35 वर्ष) आयु सीमा निर्धारित है।

योजना का नाममुख्यमंत्री युवा संबल योजना (राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना)
लाभार्थीबेरोजगार, शिक्षित युवा (पुरुष, महिलाएं, और दिव्यांग)
प्राप्त राशिपुरुष: ₹4000 प्रति माह, महिलाएं और
दिव्यांग: ₹4500 प्रति माह
अवधिअधिकतम 2 वर्ष या रोजगार मिलने तक
आयु सीमा– सामान्य: 21 से 30 वर्ष
SC/ST/महिलाएं/दिव्यांग: 21 से 35 वर्ष
शैक्षिक योग्यतान्यूनतम स्नातक (Graduation)
वार्षिक आय सीमा₹2 लाख से अधिक नहीं
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन
उद्देश्यबेरोजगार युवाओं को आर्थिक मदद प्रदान करना

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत मिलने वाली राशि

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत, बेरोजगार युवाओं को हर महीने एक निश्चित राशि दी जाती है।

  • पुरुष युवाओं के लिए: ₹4000 प्रति माह
  • महिला युवाओं के लिए: ₹4500 प्रति माह
  • दिव्यांग युवाओं के लिए: ₹4500 प्रति माह
  • ट्रांसजेंडर के लिए: ₹4500 प्रति माह

यह राशि अधिकतम 2 वर्षों तक या तब तक दी जाती है जब तक उन्हें रोजगार नहीं मिल जाता।

राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना के लाभ

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत युवाओं को कई प्रकार के लाभ मिलते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख हैं:

  • राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत, युवाओं को हर महीने बेरोजगारी भत्ता मिलता है। पुरुषों को ₹4000 प्रति माह और महिलाओं और दिव्यांगों को ₹4500 प्रति माह दिया जाता है। यह भत्ता अधिकतम 2 साल तक मिलता है।
  • इस राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना के माध्यम से सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मदद करती है। बेरोजगारी भत्ते से युवाओं को अपनी नौकरी की तलाश जारी रखने के लिए आर्थिक सहायता मिलती है।
  • मुख्यमंत्री युवा संबल योजना राजस्थान के अंतर्गत युवाओं को स्किल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप करने का अवसर भी मिलता है। यह इंटर्नशिप उन्हें सरकारी विभागों में करने का मोका दिया जाता है जिससे उन्हें नोकरी लगने के बाद भी लाभ होता है और इंटर्नशिप के दौरान, उनकी उपस्थिति के आधार पर भत्ते का भुगतान किया जाता है।
  • महिलाओं और दिव्यांगों को इस योजना में विशेष भत्ता दिया जाता है, जो कि ₹4500 प्रति माह होता है। यह राशि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए है।

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के लिए पात्रता

राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ केवल उन्हीं युवाओं को मिलेगा जो इसके लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं-

  • केवल राजस्थान राज्य के निवासी ही इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।
  • सामान्य युवाओं के लिए आयु सीमा 21 से 30 वर्ष है।
  • अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) और महिला एवं विशेष योग्यजन के लिए आयु सीमा 21 से 35 वर्ष है।
  • आवेदक को कम से कम स्नातक (Graduation) होना चाहिए। इसके अलावा, अगर आवेदक स्नातक के बाद किसी अन्य पाठ्यक्रम में पढ़ाई कर रहे हैं, तो भी वे इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदक के परिवार की कुल वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक को राजस्थान राज्य के रोजगार कार्यालय (Employment Exchange) में पंजीकृत होना आवश्यक है।
  • प्रार्थी के परिवार में किसी सदस्य की सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए।
  • एक परिवार से अधिकतम दो बेरोजगार युवाओं को इस योजना का लाभ मिल सकता है।

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

इस योजना के लिए आवेदन करते समय आपको कुछ दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है-

  • स्वघोषित आवेदन पत्र (Annexure-1)।
  • पात्रता और अपात्रता के लिए स्व-घोषणा।
  • निःशक्तता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
  • मूल निवास प्रमाण पत्र।
  • विवाहित महिलाओं के लिए पति का निवास प्रमाण पत्र और विवाह प्रमाण पत्र।
  • जन्मतिथि प्रमाण (10वीं की अंकतालिका)।
  • स्नातक डिग्री या अंकतालिका।
  • स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खोले गए एकल बचत खाता की पासबुक।
  • पारिवारिक वार्षिक आय प्रमाण पत्र (Annexure-I और Annexure-K)।
  • जाति प्रमाण पत्र (SC/ST के लिए)।

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

  • नजदीकी रोजगार कार्यालय जाकर पंजीकरण कराएं। यह योजना के लिए पहली अनिवार्य शर्त है।
  • राजस्थान सरकार के SSO पोर्टल पर जाकर अपनी SSO ID बनाएं या पहले से बनी हो तो लॉग इन करे।
  • अब SSO में सर्च बॉक्स में Employment Exchange Management System सर्च करे।
  • अब आपके सामने Employment Exchange Management System APP का आइकॉन मिलेगा उसपर क्लिक करे।
राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना
राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना
  • अब आपके सामने एक आवेदन फॉर्म खुलेगा उसको ध्यान से भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
  • अब आवेदन पर ई-साइन करें।
  • इस तरह से आप अपना मुख्यमंत्री युवा संबल योजना राजस्थान (राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना) का फॉर्म भर सकते है।

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना राजस्थान के लिए आवेदन नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर भी किया जा सकता हैं। 

राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना के महत्वपूर्ण लिंक

अधिकारिक पोर्टलयहाँ क्लिक करे
Self Declaration Formयहाँ क्लिक करे
Income Certificate-Iयहाँ क्लिक करे
उत्तरदायी व्यक्तियों प्रमाण पत्रयहाँ क्लिक करे

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