मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना ,पहले चरण में ₹50,000

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मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना बिहार: सरकार ने अपने नागरिकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इन्हीं में से एक है मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना। इस योजना का उद्देश्य गरीब और बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीब और बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। यह योजना उन लोगों के लिए है जो अपने छोटे उद्योग शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण ऐसा नहीं कर पाते।

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मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना बिहार के तहत लाभार्थियों को ₹2,00,000 तक की वित्तीय सहायता तीन चरणों में प्रदान की जाती है। पहले चरण में ₹50,000, दूसरे में ₹1,00,000 और तीसरे में ₹50,000 की राशि दी जाती है। इसके साथ ही, चयनित लाभार्थियों को पटना स्थित उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान में तीन दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे उन्हें अपने उद्योग चलाने के लिए जरूरी कौशल मिल सके।

मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना बिहार 2025 | Mukhyamantri Laghu Udyami Yojana 2025

Mukhyamantri Laghu Udyami Yojana में अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। आवेदन करने के लिए लाभार्थी को बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए और परिवार की मासिक आय ₹6,000 से कम होनी चाहिए। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है, और उम्मीदवार udyami.bihar.gov.in पर जाकर अपने दस्तावेज जमा कर सकते हैं। यह योजना न केवल युवाओं को रोजगार के अवसर देती है, बल्कि राज्य में छोटे उद्योगों को भी बढ़ावा देती है। मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना बिहार का मकसद गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें रोजगार के नए अवसर देना है। योजना के तहत लाभार्थियों को तीन चरणों में आर्थिक सहायता दी जाती है।

योजना का नाममुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना (Mukhyamantri Laghu Udyami Yojana)
शुरू करने वाला विभागबिहार सरकार
योजना का उद्देश्यछोटे उद्योगों को बढ़ावा देना।
आर्थिक सहायता₹2,00,000 (तीन चरणों में: ₹50,000 + ₹1,00,000 + ₹50,000)
प्रशिक्षण केंद्रउपेन्द्र महारथी शिल्प संस्थान, पटना
प्राथमिकताअनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, युवा और अल्पसंख्यक
आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन आवेदन
चयन प्रक्रियाकंप्यूटराइज्ड रैंडमाइजेशन और दस्तावेज सत्यापन
आधिकारिक वेबसाइट udyami.bihar.gov.in

मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना बिहार योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना (Mukhyamantri Laghu Udyami Yojana) बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य गरीब और बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत योग्य लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें और गरीबी के चक्र से बाहर निकल सकें। यह योजना न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाती है बल्कि राज्य के आर्थिक विकास में भी योगदान देती है। सरकार तीन चरणों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे छोटे उद्यमी अपने कारोबार को मजबूती से खड़ा कर सकें और आत्मनिर्भर बिहार के निर्माण में भागीदार बन सकें।

  • गरीब और बेरोजगार युवाओं को गरीबी से बाहर निकालना।
  • उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद करना।
  • आत्मनिर्भर बिहार का निर्माण करना।

योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि

बिहार मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को ₹2,00,000 की राशि तीन चरणों में दी जाती है-

  • पहली किस्त: ₹50,000
  • दूसरी किस्त: ₹1,00,000
  • तीसरी किस्त: ₹50,000

Mukhyamantri Laghu Udyami Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज

मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत आवेदन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले, आवेदक को स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिससे यह साबित हो सके कि वह बिहार का स्थायी निवासी है। इसके अलावा, आधार कार्ड और पैन कार्ड आवश्यक हैं, जो पहचान और वित्तीय सत्यापन के लिए जरूरी होते हैं। शैक्षणिक योग्यता की पुष्टि के लिए 10वीं और 12वीं के प्रमाण पत्र जमा करने होंगे। आवेदक की आर्थिक स्थिति को सत्यापित करने के लिए आय प्रमाण पत्र भी आवश्यक है।

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास बैंक खाता होना चाहिए, इसलिए बैंक पासबुक की छवि और कैंसिल चेक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त, पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर का नमूना भी जरूरी है, ताकि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से वैध और प्रमाणिक हो। इन सभी दस्तावेजों को सही तरीके से जमा करने पर ही योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना की पात्रता मानदंड

मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना (Mukhyamantri Laghu Udyami Yojana) का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है:

  • आवेदक पहले से किसी अन्य सरकारी उद्यमिता सहायता योजना का लाभ नहीं ले रहा होना चाहिए।
  • आवेदनकर्ता बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • परिवार की मासिक आय ₹6,000 या उससे कम होनी चाहिए।
  • न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
  • आवेदक बेरोजगार होना चाहिए और किसी सरकारी या गैर-सरकारी संस्था में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
  • परिवार के किसी भी सदस्य को सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
  • अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC), महिला, युवा और अल्पसंख्यक समुदाय को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • लाभार्थी का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सक्रिय खाता होना चाहिए, जो आधार कार्ड से लिंक हो।
  • आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

बिहार मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना 2025 के महत्वपूर्ण बिंदु

  • चयनित लाभार्थियों को पटना स्थित उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान में तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा।
  • प्रशिक्षण में व्यावसायिक कौशल और वित्तीय प्रबंधन की जानकारी दी जाएगी।
  • प्रशिक्षण पूरा होने के बाद 50,000 रुपये की पहली किस्त जारी की जाएगी, जिससे लाभार्थी अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकें।
  • इस साल 50,000 नए लाभार्थियों को योजना में शामिल किया जाएगा।
  • पिछले वर्ष रिक्त रह गए 9901 लाभार्थियों का भी चयन किया जाएगा।
  • चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए 20% प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी।
  • चयन कंप्यूटराइज्ड रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।
  • प्रतीक्षा सूची में शामिल उम्मीदवारों को भी अवसर दिया जाएगा।
  • प्रशिक्षण के बाद लाभार्थियों को अपना उद्यम स्थापित करने में मदद मिलेगी।
  • उन्हें आवश्यक मार्केटिंग और वित्तीय सहायता की जानकारी दी जाएगी।

योजना में आवेदन कैसे करें?

मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना बिहार का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को आधिकारिक वेबसाइट udyami.bihar.gov.in पर जाना होगा। वहां उपलब्ध आवेदन फॉर्म को सही जानकारी के साथ भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आवेदन सबमिट करने के बाद, चयन प्रक्रिया पूरी होने पर पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

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