मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना(MAA Yojana): मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जिसे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान सरकार द्वारा नागरिकों को सस्ती और प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना(MAA Yojana) के तहत पात्र परिवारों को 1 फरवरी 2025 से 25 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराया जाएगा। रजिस्ट्रेशन या नवीनीकरण की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 है।
NFSA/SECC पात्र परिवारों के लिएयह बीमा पूरी तरह से निःशुल्क है और उन्हें पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। COVID-19 Ex-Gratia परिवारों, लघु एवं सीमांत किसानों, और राज्य के संविदा कार्मिकों को भी निःशुल्क बीमा उपलब्ध है, लेकिन उनके लिए ई-मित्र केंद्र पर पंजीकरण अनिवार्य है।
राज्य के अन्य परिवार इस योजना का लाभ केवल 850 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर उठा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें ई-मित्र केंद्र पर पंजीकरण करवाना होगा। यह योजना विशेष रूप से कमजोर वर्गों, छोटे किसानों और संविदा कर्मियों के लिए स्वास्थ्य सेवा को सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
आधार कार्ड से पाएं बिना गारंटी के ₹50,000 तक का लोन
किसानों के लिए इस योजना में 90% तक की सब्सिडी
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना राजस्थान | Mukhyamantri Ayushman Arogya Yojana Rajasthan
राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य प्रदेश के निवासियों को उन्नत चिकित्सा सुविधाएं निशुल्क उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत, लाभार्थियों को ₹25 लाख तक के कैशलेस इलाज, ₹10 लाख तक के दुर्घटना बीमा, और ओपीडी से लेकर सभी प्रकार की जांच की सुविधा प्रदान की जाती है। योजना में सरकारी और निजी अस्पतालों को शामिल किया गया है।

राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारों के साथ-साथ राज्य के अन्य सभी परिवारों के लिए भी सुलभ है। जो परिवार इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे प्रति वर्ष ₹850 का प्रीमियम जमा कर सकते हैं।
योजना का नाम | राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना |
शुरू करने वाला विभाग | चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान |
प्रारंभ तिथि | 19 फरवरी 2024 |
लाभार्थी | राजस्थान के नागरिक |
स्वास्थ्य बीमा राशि | ₹25 लाख |
पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | sso.rajasthan.gov.in |
हेल्पलाइन नंबर | 18001802117 |
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना राजस्थान (MAA Yojana) के पात्र परिवार
- NFSA/SECC पात्र परिवार (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम/सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना):
- इन परिवारों को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा पूरी तरह से निःशुल्क प्रदान किया जाता है।
- ऐसे परिवारों को पंजीकरण या पॉलिसी प्रिंट की कोई आवश्यकता नहीं होती।
- COVID-19 Ex-Gratia परिवार:
- वे परिवार, जिन्हें कोविड-19 राहत के तहत विशेष मान्यता दी गई है, इस योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा के पात्र हैं।
- हालांकि, इन परिवारों के लिए ई-मित्र केंद्र पर जाकर पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
- लघु एवं सीमांत कृषक (Small & Marginal Farmers):
- इस श्रेणी में आने वाले किसानों को भी 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा निःशुल्क प्रदान किया जाता है।
- लेकिन, उन्हें ई-मित्र केंद्र पर पंजीकरण कराना जरूरी होता है ।
- राज्य के संविदा कार्मिक (Contractual Employees):
- राज्य सरकार के संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को इस योजना के तहत मुफ्त बीमा का लाभ मिलता है।
- इन कर्मचारियों को भी ई-मित्र केंद्र पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
- राज्य के अन्य परिवार:
- वे परिवार, जो उपरोक्त किसी भी श्रेणी में नहीं आते, इस योजना का लाभ वार्षिक ₹850 के प्रीमियम का भुगतान करके उठा सकते हैं।
- इस श्रेणी के परिवारों को भी ई-मित्र केंद्र पर पंजीकरण कराना आवश्यक है।
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना राजस्थान(MAA Yojana) की विशेषताएं:
- योजना में हर परिवार को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है।
- पात्रता के अनुसार, कुछ परिवारों को निःशुल्क लाभ मिलता है, जबकि अन्य को न्यूनतम प्रीमियम का भुगतान करना होता है।
- पंजीकरण प्रक्रिया ई-मित्र केंद्र पर उपलब्ध है, जिससे योजना का लाभ आसानी से प्राप्त किया जा सके।
- यह योजना राज्य के सभी वर्गों को किफायती और समावेशी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना राजस्थान (MAA Yojana) में अप्लाई कैसे करे ?
- योजना में स्वयं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिये आपको सबसे पहले अपनी एसएसओ आईडी बनानी होगी। इसे आप sso.rajasthan.gov.in वेबसाइट लिंक पर जाकर बना सकते है।
- योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर अपनी एसएसओ आईडी से log-in करें।
- आपको यहां पर दो विकल्प दिखाई देंगे। पहला Free और दूसरा Paid. आप अपनी निर्धारित श्रेणी के अनुसार दोनो में से एक विकल्प को चुन सकते है।
- Free श्रेणी के अंदर राज्य के कृषक (लघु एवं सीमांत) SMF पर, संविदाकर्मी अपनी श्रेणी Contractual पर तथा राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 अनुग्रह राशि भुगतान प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार Covid 19 ex Gratia पर क्लिक करें।
- इसके बाद आप अपने जनआधार नम्बर अथवा जनआधार पंजीयन रसीद नम्बर सॉफ्टवेयर में दर्ज कर सर्च करें।
- परिवार के सभी सदस्यो के नाम आपको सॉफ्टवेयर में दिखाई देंगे जिनमें से किसी भी एक सदस्य को डिजिटल हस्ताक्षर (ई-सिग्नेचर) करना होगा जिसके लिये आधार कार्ड में दर्ज कराये हुए मोबाइल नम्बर पर ओटीपी आयेगा। इस ओटीपी को सॉफ्टवेयर में सबमिट कर ई-सिग्नेचर करना होगा। तत्पश्चात श्रेणी अनुसार आपको अपना विवरण दर्ज करना होगा। इसके बाद आप पाॅलिसी डाॅक्यूमेंट प्रिंट कर पायेंगे।
- Paid श्रेणी के परिवार आवेदन Submit करने पर सॉफ्टवेयर आपको ऑनलाइन पेमेंट माध्यम पर लेकर जायेगा जहां पर आपको निर्धारित प्रीमियम राशि 850 रूपये का भुगतान करना होगा। भुगतान के पश्चात पाॅलिसी डाॅक्यूमेंट का प्रिंट लिया जा सकेगा।
राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के महत्वपूर्ण लिंक
आधिकारिक वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
ऑनलाइन पंजीकरण | यहाँ क्लिक करें |
अन्य योजना | यहाँ क्लिक करें |

मै पिछले 5 सालों से ब्लॉगिंग कर रही हूँ , मैं कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स हूँ और मेरा मकसद जटिल जानकारी को आसान भाषा में समझाना है , ताकि हर कोई उसे आसानी से समझ सके। खास तौर पर सरकारी योजनाओं, सरकारी नौकरी पर लिखती हु ,जिससे लोगों को मदद मिल सके।