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PMMVY Rajasthan Update : राजस्थान में प्रधानमंत्री मातृ वन्दन योजना में विलंलाग महिलाओं को पहले कुल 6500 रू की सहायता अलग से दी जाती थी जिसे अब बढ़ा कर कुल 10000 रू की सहायता देने की घोषणा उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने की है सम्पुर्ण विवरण के लिए इस ब्लॉग पोस्ट को पुरा देखे।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) : प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) को 2017 में शुरू किया गया प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में गृभवति महिलाओ को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है आर्थिक तंगी की वजह से महिला एवं बच्चें कुपोषण का शिकार नहीं हो इस लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से प्रत्येक महिला को 5000 रू की आर्थिक सहाता प्रदान की जाती है जिससे वह अपने तथा बच्चे को कुपोषण से बचा सके।

विलंलाग महिलाओं को पहले कुल 6500 रू की सहायता बढ़ा कर कुल 10000 रू कर दिया गया है

PMMVY Rajasthan Update 2024-25

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना (PMMVY) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य कामकाजी महिलाओं के लिए गर्भावस्था के दौरान होने वाले मजदूरी के नुकसान की भरपाई करना और उनके उचित आराम और पोषण को देना करना है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना का मुख्य लक्ष्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार करना और नकद प्रोत्साहन के माध्यम से अधीन-पोषण के प्रभाव को कम करना है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभ

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित बच्चे के जन्म के दौरान निम्नलिखित किश्तों में नकद सहायता दी जाती है:

  1. पहली किस्त: 1,000 रुपये गर्भावस्था के पंजीकरण के समय।
  2. दूसरी किस्त: 2,000 रुपये, जब लाभार्थी छह महीने की गर्भावस्था के बाद कम से कम एक प्रसवपूर्व जांच कर लेती हैं।
  3. तीसरी किस्त: 2,000 रुपये, जब बच्चे का जन्म हो जाता है और बच्चे को BCG, OPV, DPT, और हेपेटाइटिस-B सहित पहले टीके लगाने शुरू होता है।
विवरणराशि (रुपये)किस्तेंलाभार्थी
कुल सहायता राशि5,000तीन किस्तों मेंगर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं
किस्त 11,000गर्भावस्था के पंजीकरण पर
किस्त 22,000कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच के बाद
किस्त 32,000बच्चे के जन्म और प्रथम टीकाकरण के बाद
सहायता का तरीकाडीबीटी (Direct Benefit Transfer)सीधे बैंक/डाकघर खाते में

राजस्थान में दिव्यांग गर्भवती महिलाओ को सहायत | PMMVY Rajasthan Update

राजस्थान में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को अब 10,000 रुपये की सहायता राशि मिलेगी, जो पहले 6,500 रुपये थी। इस योजना के तहत दी जाने वाली अतिरिक्त 3,500 रुपये की राशि 100% राज्य निधि से सीधे बैंक खातों में दी जाएगी।

विवरणपहले की राशि (रुपये)बढ़ी हुई राशि (रुपये)लाभार्थी
कुल सहायता राशि6,50010,000दिव्यांग गर्भवती महिलाएं
प्रथम किश्त3,0004,000आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकरण और कम से कम एक प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच पर
द्वितीय किश्त1,5003,000बच्चे के जन्म के बाद
तृतीय किश्त2,0003,000बच्चे के जन्म का पंजीकरण और 14 सप्ताह की आयु तक के सम्पूर्ण टीकाकरण पर
अतिरिक्त राशि3,50040% या अधिक दिव्यांगता वाली महिलाएं
राज्य निधि से DBT100%सीधे बैंक खातों में (DBT)

PMMVY के तहत पहली किश्त के रूप में आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकरण और कम से कम एक प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच पर 4,000 रुपये मिलेंगे, जो पहले 3,000 रुपये थे। बच्चे के जन्म पर दूसरी किश्त के रूप में 3,000 रुपये मिलेंगे, जो पहले 1,500 रुपये थे। इसके अलावा, बच्चे के जन्म का पंजीकरण और 14 सप्ताह की आयु तक के सम्पूर्ण टीकाकरण के बाद तीसरी किश्त के रूप में 3,000 रुपये मिलेंगे, जो पहले 2,000 रुपये थे।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का उदेष्य

  • कामकाजी महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जिससे वे गर्भावस्था उसे आर्थिक हानि नहीं उठानी पडें और बच्चे के जन्म के बाद पर्याप्त आराम कर सके।
  • कामकाजी महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान होने वाले मजदूरी के नुकसान की भरपाई करना
  • नगद सहायता मिलने से महिलाअें के स्वास्थ्य में सुधार आ सके व बच्चें में कुपोषण नहीं आयेगा।

प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना में पात्र महिलाये

  • अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाएँ;
  • आंशिक रूप से (40%) या पूरी तरह से विकलांग (दिव्यांग जन) महिलाएँ
  • बीपीएल राशन कार्ड धारक महिलाएँ
  • आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत महिला लाभार्थी।
  • ई-श्रम कार्ड रखने वाली महिलाएँ
  • किसान सम्मान निधि के तहत लाभार्थी महिला किसान
  • मनरेगा जॉब कार्ड रखने वाली महिलाएँ
  • वे महिलाएँ जिनकी शुद्ध पारिवारिक आय 8 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है
  • गर्भवती और स्तनपान कराने वाली AWW/AWH/ASHA
  • केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कोई अन्य श्रेणी
  • इसके अलावा, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ नियमित रोजगार में सभी गर्भवती महिलाएँ और स्तनपान कराने वाली माताएँ या जो किसी भी कानून के तहत समान लाभ प्राप्त कर रही हैं, वे PMMVY के तहत लाभ की हकदार नहीं होंगी।

PMAAY Rajasthan में आवेदन प्रक्रिया

  1. आंगनवाड़ी केंद्र पर पंजीकरण: गर्भवती महिलाओं को योजना में पंजीकरण के लिए आंगनवाड़ी केंद्र पर जाना होगा या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं से संपर्क कर फॉर्म 1A, 1B, 1C भरेगी।
  2. पहली किश्त के लिए: जच्चा-बच्चा संरक्षण कार्ड (MCP कार्ड), पहचान प्रमाण पत्र, और बैंक या डाकघर खाते का विवरण जमा करना होगा।
  3. दूसरी किश्त के लिए: गर्भधारण के छह माह बाद कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच के प्रमाण के साथ फॉर्म 1B जमा करना होगा।
  4. तीसरी किश्त के लिए: बच्चे के जन्म का पंजीकरण और टीकाकरण पूरा होने के प्रमाण के साथ फॉर्म 1C जमा करना होगा।

इन सभी फॉर्म को भरने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं की सहायता करती है इस लिए महिलाओ को केवल डॉक्यूमेंट देने होते है।

महवत्वपूर्ण लिंक

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