हरियाणा सरकार ने विधवा महिलाओं के लिए एक लोन योजना शुरु की है जिसमे हरियाणा की विधवा महिलाओं को 3 लाख रुपये तक का लोन दिया जायेगा , लोन से मिलने वाले रुपये का विधवा महिला अपने लिए कोई रोजगार शुरु कर सकती है हरियाणा सरकार ने विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नई योजना शुरू की है। विधवा महिला लोन योजना हरियाणा के महिला विकास निगम द्वारा शुरु की गयी है। विधवा महिला लोन योजना हरियाणा का लाभ वे महिलाएं उठा सकती हैं जो हरियाणा की निवासी हैं, जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच है और जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये या उससे कम है।
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विधवा महिला लोन योजना हरियाणा 2025
योजना का नाम | हरियाणा विधवा महिला लोन योजना |
संचालन | हरियाणा महिला विकास निगम |
लाभार्थी | हरियाणा राज्य की विधवा महिलाएं |
आयु सीमा | 18 वर्ष से 60 वर्ष |
वार्षिक आय सीमा | अधिकतम ₹3 लाख प्रति वर्ष |
लोन की राशि | अधिकतम ₹3 लाख रुपये |
ब्याज सब्सिडी की सीमा | अधिकतम ₹50,000 या 3 वर्ष (जो पहले हो) |
उद्देश्य | महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद |
विधवा महिला लोन योजना हरियाणा में महिलाओ को लोन लेने पर सब्सिडी भी दी जाएगी , लोन पर 50 हजार रु. तक की सब्सिडी ही मिलेगी इस सब्सिडी को हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा दिया जायेगा यह राशि तिन वर्षो में दे दी जाएगी। ध्यान रहे की यहाँ सब्सिडी की राशि केवल एक बार ही मिलेगी अगर पहले वर्ष में सारी मिल जाती है तो बाद में और राशि नहीं मिलेगी।
विधवा महिला लोन योजना हरियाणा के जरुरी दस्तावेज
विधवा महिला लोन योजना हरियाणा के लिए ये डॉक्यूमेंट जरुरी है –
- आधार कार्ड: पहचान प्रमाण के रूप में।
- राशन कार्ड: निवास प्रमाण के रूप में।
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र: विधवा होने का प्रमाण।
- पासपोर्ट साइज फोटो: हाल ही की रंगीन फोटो।
- हरियाणा परिवार पहचान पत्र (PPP)
- बैंक पासबुक की प्रति: बैंक खाता विवरण के लिए।
- आय प्रमाण पत्र: वार्षिक आय 3 लाख रुपये या उससे कम होने का प्रमाण।
- हरियाणा निवास प्रमाण पत्र: राज्य का निवासी होने का प्रमाण।
- उम्र प्रमाण पत्र: आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होने का प्रमाण।
- व्यवसाय योजना रिपोर्ट: प्रस्तावित व्यवसाय की योजना का विवरण।
महिलाओं के लिए लोन हेतु पात्रता
- इस योजना में आवेदन करने वाली महिला हरियाणा राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- इस योजना में योजना सिर्फ विधवा महिलाओं के लिए है इस लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र ज़रूरी होगा।
- महिला की उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
किन काम के लिए मिल सकता है लोन ?
महिलाएं इस लोन का इस्तेमाल अपना काम शुरू करने के लिए कर सकती हैं। जैसे कि वो बुटीक खोल सकती हैं, सिलाई-कढ़ाई कर सकती हैं, ई-रिक्शा चला सकती हैं, अचार बना सकती हैं, खाने-पीने की चीजें बना सकती हैं, कैरी बैग बना सकती हैं, बेकरी खोल सकती हैं या रेडीमेड कपड़े बेच सकती हैं। इसके अलावा अगर उन्हें कोई और काम आता है, तो उसके लिए भी ये लोन मिल सकता है।
आवेदन कैसे करें?
इस योजना का लाभ लेने के लिए, इच्छुक महिलाएं अपने नजदीकी हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय में संपर्क कर सकती हैं। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज, जैसे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण पत्र आदि जमा करने होंगे। अधिक जानकारी के लिए, महिलाएं संबंधित जिला कार्यालय से संपर्क कर सकती हैं।
हरियाणा विधवा महिला लोन योजना – FAQ
हरियाणा विधवा महिला लोन योजना का लाभ कौन ले सकता है?
हरियाणा की स्थायी निवासी वे महिलाएं जो विधवा हैं, जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष है और जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये या उससे कम है, वे इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
इस योजना के तहत कितने रुपये तक का लोन मिलता है?
इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को 3 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है।
लोन पर कितनी सब्सिडी मिलेगी और कैसे?
हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा अधिकतम ₹50,000 तक की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी, जो तीन वर्षों की अवधि तक या पहले पूरी होने पर दी जाएगी।
योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
महिलाएं अपने नजदीकी हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय में जाकर आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ आवेदन कर सकती हैं।