इस वर्ष जब राजस्थान का बजट पेश किया गया तो राजस्थान के लिए कई योजनाओ की घोषणा की गयी थी इनमें के एक योजना मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना राजस्थान है यह योजना भारत सरकार की पीएम स्वनिधि योजना के समान ही है जिसके अन्दर स्ट्रीट वेंडर्स लोन दिया जाता है यह योजना कोरोना के समय सुरु की गयी थी।
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इसी क्रम में मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना राजस्थान में राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में काम करने वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों को ₹80,000 तक का लोन दिया जा रहा है । राजस्थान मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना उन लोगों के लिए राहत लेकर आई है जिन्हें पहले पीएम स्वनिधि योजना का लाभ नहीं मिला था मतलब पहले जिन लोगो को पीएम स्वनिधि योजना का लाभ नहीं मिला था अब ऐसे लोगो की पहचान करके राजस्थान के शहरी क्षेत्र के लोगो को लोन दिया जायेगा।
मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना राजस्थान 2025 | CM Swanidhi Yojana Rajasthan 2025
राजस्थान मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना असंगठित क्षेत्र में कार्यरत गिग वर्कर्स, घरेलू सहायिकाओं, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, हॉकर, रैग पिकर्स, दस्तकार, भवन निर्माण श्रमिकों और वेस्ट वर्कर्स को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
योजना का नाम | मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना राजस्थान |
लाभार्थी वर्ग | गिग वर्कर, ट्रांसपोर्ट वर्कर, घरेलू कामगार, भवन निर्माण श्रमिक, हॉकर, वेस्ट वर्कर, रैग पिकर, दस्तकार |
लाभ की राशि | अधिकतम ₹80,000 तक लोन |
ब्याज में छूट | 7% तक ब्याज अनुदान |
उम्र | 18 से 60 वर्ष |
आवश्यक दस्तावेज | जनआधार कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, पहचान प्रमाण, निवास प्रमाण, व्यवसाय परमिट |
आवेदन प्रक्रिया | ई-मित्र या sso.rajasthan.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन |
संपर्क | नगर परिषद |
मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना राजस्थान में कितना लोन मिलेगा?
मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना राजस्थान के तहत पात्र लाभार्थियों को तीन चरणों में कुल ₹80,000 तक का लोन दिया जाएगा। पहले चरण में ₹10,000 का लोन 12 महीनों के लिए मिलेगा, दूसरे चरण में ₹20,000 का लोन 18 महीनों के लिए और तीसरे चरण में ₹50,000 का लोन 36 महीनों की अवधि के लिए दिया जाएगा। इस तरह लाभार्थी आसान किश्तों में यह लोन प्राप्त कर सकते हैं और अपने व्यवसाय को बढ़ावा दे सकते हैं।
- ₹10,000 – 12 महीनों के लिए
- ₹20,000 – 18 महीनों के लिए
- ₹50,000 – 36 महीनों के लिए
सीएम स्वनिधि योजना राजस्थान जरूरी दस्तावेज
- जनआधार कार्ड
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- बैंक पासबुक की कॉपी
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज की फोटो
- पहचान प्रमाण पत्र
- व्यवसाय परमिट/प्रमाण पत्र
- SSO ID
- मोबाइल न.
मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना राजस्थान में लोन की पात्रता
सीएम स्वनिधि योजना राजस्थान के तहत लोन लेने के लिए व्यक्ति राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और शहरी निकाय क्षेत्र के अंतर्गत रहना अनिवार्य है। साथ ही, उसकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यह योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं और जिन्हें पहले प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ नहीं मिला हो।
- राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- शहरी निकाय क्षेत्र के अंतर्गत रहना अनिवार्य है।
- आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- असंगठित क्षेत्र में कार्यरत होना चाहिए।
- पहले प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ नहीं लिया हो।
राजस्थान मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के लाभ
- सीएम स्वनिधि योजना राजस्थान में असंगठित क्षेत्र के गिग वर्कर और छोटे कारोबारियों को आर्थिक सहायता मिलेगी जिससे वे अपना काम बढ़ा सकते है।
- मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना राजस्थान में ₹80,000 तक का आसान और कम ब्याज दर (7%) वाला लोन मिलेगा।
- राजस्थान मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना में लोन छोटे समय में पूरा हो जाता है और लोन की चुकाने के लिए 12, 18 और 36 महीने की अवधि दी जाती हैं।
- इस में योजना व्यवसाय बढ़ाने और रोज़गार सृजन में मदद मिलती है।
- लोन लेने के लिए आवेदन सरल और ऑनलाइन है।
- पीएम स्वनिधि योजना का लाभ न पाने वालों के लिए विशेष अवसर दिया जायेगा।
- राज्य सरकार की मदद से सीएम स्वनिधि योजना में बैंक गारंटी और ब्याज में छूट मिलती है।
- पात्र लाभार्थियों की पहचान और सहायता नगर परिषद द्वारा की जाती है।
सीएम स्वनिधि योजना राजस्थान आवेदन प्रक्रिया
- राजस्थान मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना 2025 का फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, जिसे आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए आसानी से भर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको राजस्थान सरकार के आधिकारिक पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर जाकर SSO ID से लॉगिन करना होगा। अगर आपके पास SSO ID नहीं है तो पहले रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है।

- लॉगिन के बाद डैशबोर्ड पर उपलब्ध विभिन्न सरकारी सेवाओं में से “मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना” को सर्च करें और उस पर क्लिक करें।

- अब न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके जन आधार नंबर डालें और सत्यापन करें।

- इसके बाद जन आधार में जुड़े सदस्यों की सूची दिखेगी, जिसमें से उस व्यक्ति को चुनें जिसके नाम से लोन का आवेदन करना है। फिर ओटीपी सत्यापन करें और फॉर्म भरना शुरू करें।
- फॉर्म में आपकी व्यक्तिगत जानकारी, शिक्षा, वार्षिक आय, व्यवसाय का विवरण, पता और प्रस्तावित बिजनेस की लागत जैसी जानकारी भरनी होती है।
- सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें और अंत में फॉर्म को सबमिट करें। इस तरह आप बिना किसी गारंटी के ₹50,000 तक का लोन मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत प्राप्त कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना राजस्थान 2025 – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1.राजस्थान मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना क्या है?
यह राजस्थान सरकार की एक योजना है, जो शहरी क्षेत्रों में काम करने वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों को स्वरोजगार के लिए ₹80,000 तक का लोन देती है। यह उन लोगों के लिए है जिन्हें पहले पीएम स्वनिधि योजना का लाभ नहीं मिला।
2. मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना राजस्थान के तहत कितना लोन मिलेगा?
लोन तीन चरणों में मिलेगा – ₹10,000 (12 महीने), ₹20,000 (18 महीने), और ₹50,000 (36 महीने)। कुल ₹80,000 तक का लोन आसान किस्तों और 7% ब्याज सब्सिडी के साथ मिलेगा।
3. कौन लोग पात्र हैं?
राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 18-60 वर्ष के गिग वर्कर, हॉकर, घरेलू सहायिका, वेस्ट वर्कर, रैग पिकर, ट्रांसपोर्ट वर्कर आदि जो पहले पीएम स्वनिधि योजना से वंचित रहे हैं।
4. मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना राजस्थान में आवेदन कैसे करें?
sso.rajasthan.gov.in पर SSO ID से लॉगिन करें, “मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना” चुनें, जनआधार नंबर से सत्यापन करें और फॉर्म भरें। सभी दस्तावेज अपलोड कर सबमिट करें।
5. क्या लोन के लिए गारंटी जरूरी है?
नहीं, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना राजस्थान में बिना गारंटी लोन मिलता है। बैंक गारंटी नहीं देनी होती और प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है।