राजस्थान सिंचाई पाईप लाईन योजना: कुंए, ट्यूबवैल, और अन्य जल स्रोतों से खेतों तक पानी पारंपरिक तरीको से पहुचाने पर पानी की बर्बादी और छीजत होती है जिससे किसानों को पानी की कमी हो जाती है और उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या का समाधान करने के लिए राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए सिंचाई पाइप लाइन योजना शुरू की है।
सिंचाई पाइप लाइन अनुदान योजना राजस्थान के किसानो के लिए एक वरदान से कम नहीं है क्यों की राजस्थान में अकसर पानी की कमी बनी रहती है और कुंए, ट्यूबवैल आदि से सिंचाई करने और छीजत को कम करने के लिए सिंचाई पाईप लाईन की जरुरत होती है।

राजस्थान सिंचाई पाईप लाईन योजना 2025 क्या है ? | Sinchai Pipeline Yojana Rajasthan 2025
राजस्थान सिंचाई पाईप लाईन योजना 2025 एक महत्वपूर्ण योजना है जो किसानों को उनके खेतों में सिंचाई पाईप लाईन डालने के लिए आर्थिक सहायता देती है जिससे फसलो को नुकसान से बचाया जा सके और जब जल संकट होता है तो इकठ्ठा किये गए जल से, कुंए, ट्यूबवैल सिंचाई करके उत्पादकता को बढ़ाने सकते है।
सिंचाई पाईप लाईन योजना राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य ट्यूबवैल या कुंए से खेत तक बिना पानी की छीजत के सही मात्रा में पानी पहुंचाना है। इसका उद्देश्य खेतों में पानी की पहुंच बढ़ाने के साथ-साथ 20-25% तक पानी की बचत करना है। इस योजना का लाभ लेकर किसान अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं और अपनी फसलों को सही समय पर पानी दे सकते हैं।
किसानों को सिंचाई के लिए वर्षा के पानी का संरक्षण करने के लिए उनके खेतों में तलाई (तालाब) भी बना सकते है।
Sinchai Pipeline Yojana Rajasthan के तहत मिलने वाली अनुदान राशि किसान की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग होती है। लघु सीमांत किसानों को अधिक अनुदान मिलता है। अधिकतम अनुदान राशि ₹18,000 तक हो सकती है।
सिंचाई पाईप लाईन योजना राजस्थान सरकार के कृषि विभाग के अंतर्गत आती है, जो राज्य में किसानों की मदद के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित करता है।
योजना का नाम | सिंचाई पाईप लाईन अनुदान योजना |
उद्देश्य | बिना पानी की छीजत सिंचाई |
योग्यता | कृषि भूमि के मालिक और ज़मीन के दस्तावेज़ |
आवेदन प्रक्रिया | राज किसान साथी पोर्टल या ई-मित्र केंद्र से आवेदन |
लाभ | 20-25% तक पानी की बचत |
सम्बंधित विभाग | राजस्थान सरकार का कृषि विभाग |
आवेदन प्रक्रिया | राज किसान साथी पोर्टल या ई-मित्र केंद्र से आवेदन |
योजना का उद्देश्य
सिंचाई पाईप लाईन योजना का मुख्य उद्देश्य ट्यूबवैल या कुंए से खेत तक बिना पानी की छीजत के सही मात्रा में पानी पहुंचाना है। सिंचाई पाईप लाईन योजना से किसानों को पानी की उपलब्धता में सुधार मिलेगा और उन्हें सिंचाई में कम पानी से अधिक फायदा होगा। साथ ही, यह योजना पानी की बर्बादी को कम करने में भी मदद करेगी, जो कि पर्यावरण की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम है।
योजना के अंतर्गत मिलने वाला लाभ
राजस्थान सिंचाई पाइपलाइन योजना के तहत किसानों को अनुदान प्रदान किया जाता है, जो उनकी लागत को कम करने में मदद करता है। लघु एवं सीमांत किसानों के लिए, इकाई लागत का 60% या अधिकतम ₹18,000 का अनुदान दिया जाता है, जबकि अन्य किसानों के लिए इकाई लागत का 50% या अधिकतम ₹15,000 का अनुदान मिलता है।
किसान श्रेणी | अनुदान प्रतिशत | अधिकतम अनुदान राशि (₹) |
---|---|---|
लघु एवं सीमांत कृषक | 60% | ₹18,000 |
अन्य श्रेणी के किसान | 50% | ₹15,000 |
Sinchai Pipeline Yojana Rajasthan योजना के लिए पात्रता
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कुछ विशेष पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा:
- किसान के नाम पर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
- खेत में कुंआ या ट्यूबवेल से पानी की आपूर्ति के लिए विद्युत या डीजल चालित पंप सेट होना चाहिए।
- सामलाती कुंए के मामलों में, सभी हिस्सेदारों को अलग-अलग अनुदान प्राप्त करने का अधिकार होगा, बशर्ते उनकी भूमि अलग-अलग हो।
राजस्थान सिंचाई पाइपलाइन योजना के दस्तावेज
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- आधार कार्ड
- जनाधार कार्ड
- जमाबंदी की नकल (6 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए)
- बैंक खाता विवरण
- भूमि से संबंधित दस्तावेज
- SSO ID- स्वयं आवेदन करने पर
राजस्थान सिंचाई पाइपलाइन के लाभ | Benefits of Sinchai Pipeline Yojana Rajasthan
- पानी की बचत: इस योजना से पाइपलाइन के जरिए पानी की बर्बादी कम होगी और 20-25% तक पानी की बचत होगी।
- फसल उत्पादन में वृद्धि: सही समय पर फसल को पानी मिल सकेगा, जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी।
- कम लागत: सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी के कारण किसानों को पाइपलाइन लगाने में कम लागत आएगी।
- सिंचाई की प्रभावशीलता: पाइपलाइन से सीधे पानी खेतों तक पहुंचने से सिंचाई प्रक्रिया में सुधार होगा।
सिंचाई पाइपलाइन राजस्थान के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु
- पाइप लाइन खरीद: आवेदन करने के बाद, पाइपलाइन खरीदने की अनुमति कृषि विभाग से लेनी होगी। इसे केवल कृषि विभाग में पंजीकृत निर्माता या उनके अधिकृत विक्रेता से ही खरीदा जा सकता है।
- स्वीकृति की जानकारी: स्वीकृति मिलने के बाद, आपको मोबाइल पर संदेश के माध्यम से सूचना दी जाएगी, जो आपके क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक द्वारा भेजी जाएगी।
- सत्यापन: पाइपलाइन खरीदने के बाद, कृषि विभाग आपके द्वारा खरीदी गई पाइपलाइन का सत्यापन करेगा।
- अनुदान राशि: सत्यापन के बाद, अनुदान की राशि सीधे आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
सिंचाई पाइपलाइन राजस्थान के महत्वपूर्ण लिंक
राज किसान साथी पोर्टल | यहाँ क्लिक करे |
अप्लाई ऑनलाइन | यहाँ क्लिक करे |
फॉर्म का स्टेटस चेक | यहाँ क्लिक करे |
अन्य योजना | यहाँ क्लिक करे |
आवेदन प्रक्रिया
सिंचाई पाइपलाइन योजना राजस्थान के लिए आवेदन प्रक्रिया बेहद सरल है। किसान खुद राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या फिर नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन के बाद कृषि विभाग द्वारा सिंचाई पाइपलाइन के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी जाएगी।
पाइपलाइन खरीदने के बाद कृषि विभाग द्वारा सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद ही अनुदान राशि जारी की जाएगी।

ई-मित्र केंद्र से आवेदन कराने के बाद प्राप्ति रसीद जरुर ले जिससे योजना के स्टेटस को देखा जा सके।

Raj Kishan Sathi Help Line
सिंचाई पाइपलाइन योजना राजस्थान में किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर हेल्प लाइन पर संपर्क किया जा सकता है-
- हेल्पडेस्क नंबर 0141-2927047 और 0141-2922613
- ईमेल helpdesk.rajkisan@rajasthan.gov.in
सिंचाई पाइपलाइन योजना राजस्थान : FAQs
सिंचाई पाइपलाइन योजना क्या है?
सिंचाई पाइपलाइन योजना राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है, जिसका उद्देश्य ट्यूबवेल, कुंए, या अन्य जल स्रोतों से खेतों तक पानी को बिना किसी बर्बादी के पहुँचाना है। इस योजना के तहत किसानों को पाइपलाइन लगाने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
योजना का मुख्य उद्देश्य खेतों तक बिना पानी की छीजत के पानी पहुंचाकर पानी की 20-25% तक बचत करना और फसल उत्पादन को बढ़ावा देना है।
किसानों को कितनी सब्सिडी मिलती है?
लघु एवं सीमांत किसानों को इकाई लागत का 60% या अधिकतम ₹18,000 तक की सब्सिडी दी जाती है। अन्य किसानों को इकाई लागत का 50% या अधिकतम ₹15,000 तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
सिंचाई पाइपलाइन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
किसान इस योजना के लिए राज किसान साथी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या नजदीकी ई-मित्र केंद्र से आवेदन जमा कर सकते हैं।
स्वीकृति के बाद पाइपलाइन कैसे खरीदी जाएगी?
स्वीकृति के बाद, पाइपलाइन केवल कृषि विभाग से पंजीकृत निर्माता या उनके अधिकृत वितरक से ही खरीदी जा सकती है।
स्वीकृति की जानकारी कैसे प्राप्त होगी?
स्वीकृति मिलने के बाद आपको मोबाइल संदेश के माध्यम से सूचना दी जाएगी, जो आपके क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक द्वारा भेजी जाएगी।
क्या सामलाती कुंए के किसानों को भी अनुदान मिलेगा?
हाँ, सामलाती कुंए के मामलों में सभी हिस्सेदार किसानों को, बशर्ते उनकी भूमि अलग-अलग हो, अनुदान मिल सकता है।
किसानों को सहायता कहां से मिलेगी?
किसान राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से आवेदन की स्थिति जान सकते हैं या हेल्पडेस्क नंबर 0141-2927047 / 0141-2922613 पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

मै पिछले 5 सालों से ब्लॉगिंग कर रही हूँ , मैं कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स हूँ और मेरा मकसद जटिल जानकारी को आसान भाषा में समझाना है , ताकि हर कोई उसे आसानी से समझ सके। खास तौर पर सरकारी योजनाओं, सरकारी नौकरी पर लिखती हु ,जिससे लोगों को मदद मिल सके।
Jaiparakash gaon Nagar Kota mujhe ek pipe line chahie fora set aur 30 pipe ismein Kitna amount bharna padega mujhe mobile number hai 997181 3038 is per confirm karke batana mere ko
ok