रेनगन अनुदान योजना राजस्थान: राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को रेनगन (Rain Gun Irrigation) लगाने के लिए अनुदान दिया जा रहा है जो कि लगभग सभी किसानों को रेनगन के लिए अनुदान मिल रहा है यह राजस्थान सरकार के कृषि विभाग की एक नई योजना है जिसके अंतर्गत सामान्य किसानों को 70% एवं लघु सीमांत एवं अनुसूचित जाति जनजाति और महिला किसानों को 75% तक का अनुदान दिया जा रहा है इसके लिए अनुदान पाने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन राज किसान पोर्टल से या अपने नजदीकी ईमित्र द्वारा करने पर अनुदान दिया जाएगा।
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आजकल की कृषि दुनिया में, जल संकट और बढ़ती लागत के साथ किसानों के लिए पानी की सही तरीके से उपयोगिता बेहद जरूरी हो गई है। इस समस्या का समाधान रेनगन सिंचाई पद्धति (Rain Gun Irrigation) द्वारा किया जा सकता है, जो पारंपरिक सिंचाई पद्धतियों से कहीं अधिक प्रभावी और जल उपयोग की दक्षता को बढ़ाने में सक्षम है। इस लेख में, हम आपको रेनगन सिंचाई योजना के बारे में विस्तार से बताएंगे, और बताएंगे कि यह कैसे किसानों को लाभ पहुंचा सकती है।
रेनगन अनुदान योजना राजस्थान | Rain Gun Anudan Yojana Rajasthan
रेनगन सिंचाई पद्धति का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक सिंचाई पद्धतियों द्वारा सिंचाई जल उपयोग की दक्षता को 25-40 प्रतिशत से बढ़ाकर 70-75 प्रतिशत तक पहुंचाना है। । रेनगन सिंचाई प्रणाली न केवल जल का बेहतर उपयोग करती है, बल्कि यह मिट्टी की नमी को भी बनाए रखती है, जिससे फसलों की वृद्धि में सुधार होता है।
रेनगन सिंचाई करने का एक नया तरीका है जिसके द्वारा किसान अपने खेतों को वर्षा के पानी की भांति सिंचाई कर सकते हैं और रेन गन को स्टैंड पर रखकर उसे उपयोग किया जाता है तो रेनगन द्वारा 45 से 80 डिग्री तक पर अर्धचंद्राकार आकार में रेन गन सिंचाई कर सकती है रेन गन वैसे तो सभी फसलों की सिंचाई करने के लिए काम में आती है लेकिन गन्ने, मूंगफली ,बाजारा ,गेहूं और दालों की खेती और चाय के बागान और और हरी घास और खेल के मैदाने में सिंचाई करने के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रही है।
योजना का नाम | रेनगन अनुदान योजना राजस्थान (Rain Gun Anudan Yojana Rajasthan) |
विभाग का नाम | कृषि विभाग राजस्थान |
उद्देश्य | पारंपरिक सिंचाई पद्धतियों द्वारा जल उपयोग की दक्षता बढ़ाना |
अनुदान | सामान्य किसानों को 70% अनुदान लघु सीमांत अ.जा/अ.ज.जा./महिला किसानों को 75% अनुदान |
पात्रता | किसान के पास कम से कम 0.2 हैक्टेयर सिंचित कृषि कार्य योग्य भूमि हो |
आवेदन प्रक्रिया | राज किसान साथी पोर्टल और ई-मित्र द्वारा |
रेनगन सिंचाई का लाभ
- जल की बचत: पारंपरिक सिंचाई विधियों की तुलना में रेनगन पद्धति जल का अधिक कुशलता से उपयोग करती है।
- उत्पादन में वृद्धि: अधिक जल दक्षता के कारण, फसलों की वृद्धि और गुणवत्ता में सुधार होता है।
- सिंचाई में आसान: रेनगन प्रणाली सरल और प्रभावी होती है, जिससे किसानों को सिंचाई में कम समय और श्रम लगता है।
रेनगन अनुदान योजना के आवश्यक दस्तावेज
- जमाबंदी नकल (6 महीने से अधिक पुरानी न हो)
- आधार कार्ड
- जनाधार कार्ड
- बैंक पासबुक की प्रति
- सिंचाई स्रोत प्रमाण पत्र
- आपूर्तिकर्ता का कोटेशन
- SSO ID- स्वयं आवेदन करने पर
रेनगन अनुदान योजना राजस्थान के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय किसानों को वेंडर चुनने का भी अवसर मिलता है जिसके द्वारा वह अपने आसपास के या अपने नजदीकी वेंडर को चुनकर रेनगन अनुदान योजना का लाभ ले सकते है और रेनगन अनुदान के लिए अप्लाई करते समय किसान को वेंडर (आपूर्तिकर्ता) का कोटेशन लेकर अनुदान के लिए आबेदन करना होता है।
रेनगन अनुदान योजना की पात्रता
- रेनगन अनुदान योजना के लिए आवेदन राजस्थान के किसान कर सकते है।
- रेनगन अनुदान योजना के लिए किसान के पास कम से कम 0.2 हैक्टेयर सिंचित कृषि भूमि होनी आवश्यक है।
रेनगन अनुदान योजना राजस्थान के लिए आवेदन प्रक्रिया | Application Process For Rain Gun Anudan Yojana Rajasthan
रेनगन अनुदान योजना राजस्थान के लिए आवेदन प्रक्रिया बेहद सरल है। किसान खुद राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या फिर नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन जमा कर सकते हैं। ई-मित्र केंद्र से आवेदन कराने के बाद प्राप्ति रसीद जरुर ले जिससे योजना के स्टेटस को देखा जा सके। किसान को आपूर्तिकर्ता चयन का अधिकार होगा, और संयंत्र का क्रय विभाग द्वारा पंजीकृत निर्माता से निर्धारित मापदंडों के अनुसार करना आवश्यक है।
रेनगन संयंत्र की भौतिक सत्यापन के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संयंत्र विभाग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार सही है। सत्यापन में सही पाए जाने पर, अनुदान राशि सीधे किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
रेनगन अनुदान योजना राजस्थान से सम्बंधित अन्य जानकारी
- यदि किसी किसान का जनाधार में कृषक श्रेणी लघु या सीमांत किसान नहीं है तो उसको ई-मित्र केंद्र से सही करवाया जा सकता है ।
- यदि जनाधार मे लघु/सीमान्त कृषक के सही नहीं हो पाने की स्थति में कृषकों को आवेदन के समय सक्षम स्तर से जारी लघु/सीमान्त का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- सत्यापन के बाद अनुदान राशि सीधे किसान के खाते में जमा हो जाएगी।
रेनगन अनुदान योजना राजस्थान के महत्वपूर्ण लिंक | Important Link For Rain Gun Anudan Yojana Rajasthan
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मै पिछले 5 सालों से ब्लॉगिंग कर रही हूँ , मैं कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स हूँ और मेरा मकसद जटिल जानकारी को आसान भाषा में समझाना है , ताकि हर कोई उसे आसानी से समझ सके। खास तौर पर सरकारी योजनाओं, सरकारी नौकरी पर लिखती हु ,जिससे लोगों को मदद मिल सके।