किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। इन्हीं योजनाओं में से एक है “वॉक-इन टनल अनुदान योजना”। यह योजना खासकर उन किसानों के लिए है जो आधुनिक तरीके से खेती करना चाहते हैं। वॉक-इन टनल के जरिए किसान फूलों, फलों और सब्जियों की खेती को नियंत्रित वातावरण में कर सकते हैं। इससे उत्पादन भी बेहतर होता है और आमदनी भी ज्यादा होती है।
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वॉक-इन टनल अनुदान योजना राजस्थान 2025 मुख्य बिंदु
योजना का नाम | वॉक-इन टनल अनुदान योजना राजस्थान 2025 |
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उद्देश्य | किसानों को नियंत्रित वातावरण में खेती के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी आय बढ़ाना |
लाभार्थी | राजस्थान राज्य के कृषक जिनके पास कृषि योग्य भूमि और सिंचाई स्रोत हो |
लाभ | 50% तक अनुदान (निर्धारित लागत या स्वीकृत दरों में जो कम हो, उस पर) |
क्षेत्र सीमा | 800 वर्ग मीटर तक (अधिकतम 5 इकाई) 400 वर्ग मीटर तक (अधिकतम 10 इकाई) |
पात्रता | कृषि भूमि और सिंचाई सुविधा अनिवार्य |
आवेदन प्रक्रिया | नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर |
वॉक-इन टनल अनुदान योजना राजस्थान 2025
वॉक-इन टनल एक तरह की सरंचनात्मक प्रणाली है, जिसमें प्लास्टिक या पॉलीथिन शीट से ढका एक लंबा टनल जैसा ढांचा तैयार किया जाता है। यह टनल खेत में लगाया जाता है, जिससे अंदर का तापमान और नमी नियंत्रित रहती है। इसका इस्तेमाल उन फसलों के लिए किया जाता है जिन्हें मौसम के अनुसार खास ध्यान देना होता है।
इस प्रणाली की खास बात यह है कि इसमें कम लागत लगती है और इसमें उत्पादन का जोखिम भी कम होता है। यह प्रणाली विशेषकर उन किसानों के लिए उपयोगी है जो अधिक मूल्य वाली फसलें उगाना चाहते हैं जैसे- टमाटर, शिमला मिर्च, फूल गोभी, गुलाब, गेंदा, स्ट्रॉबेरी आदि।
वॉक-इन टनल अनुदान योजना राजस्थान का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को वॉक-इन टनल तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ताकि वे सीमित भूमि में अधिक उत्पादन कर सकें। इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी और वे तकनीकी खेती की ओर बढ़ सकेंगे।
राजस्थान वॉक-इन टनल योजना में मिलने वाला अनुदान
वॉक-इन टनल अनुदान योजना राजस्थान की तरफ से वॉक-इन टनल लगाने पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।
- 800 वर्ग मीटर तक के क्षेत्र पर (प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम 5 इकाई):
निर्धारित लागत या विभाग द्वारा स्वीकृत दरों में जो भी कम हो, उस पर 50% अनुदान मिलेगा। - 400 वर्ग मीटर तक के क्षेत्र पर (प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम 10 इकाई):
इस श्रेणी के लिए भी यही नियम लागू होगा। - अनुदान की राशि किसान के बैंक खाते में या किसान की अनुमति से सीधे निर्माण करने वाली कंपनी को दी जाएगी।
वॉक-इन टनल अनुदान योजना राजस्थान की पात्रता
- वॉक-इन टनल अनुदान योजना राजस्थान का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
- इसके साथ ही आवेदक के पास सिंचाई की सुविधा होना जरूरी है।
- किसान के दस्तावेज सही और वैध होने चाहिए।
वॉक-इन टनल अनुदान योजना राजस्थान के जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड या जनाधार कार्ड
- जमाबंदी की नकल (6 महीने से पुरानी न हो)
- मिट्टी और पानी की जांच रिपोर्ट
- निर्धारित फर्म का कोटेशन
- सिंचाई स्रोत का प्रमाण पत्र
राजस्थान वॉक-इन टनल अनुदान योजना का आवेदन कैसे करें?
वॉक-इन टनल अनुदान योजना राजस्थान के लिए आवेदन करना बहुत ही सरल है। किसान अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं इसके अलावा आप राज किसान पोर्टल से भी आवेदन कर सकते है।

वॉक-इन टनल का निर्माण तभी शुरू किया जा सकता है जब उद्यान विभाग की ओर से प्रशासनिक स्वीकृति और कार्यादेश जारी हो जाए।
निर्माण पूरा होने के बाद विभाग की ओर से गठित कमेटी इसका सत्यापन करेगी, योजना चालू वित्तीय वर्ष में ही मान्य रहेगी, इसलिए समय पर आवेदन जरूरी है।
आज के समय में परंपरागत खेती से ज्यादा लाभ नहीं हो पा रहा है। लेकिन वॉक-इन टनल जैसी तकनीकों को अपनाकर किसान अपनी पैदावार भी बढ़ा सकते हैं और बाजार में अच्छी कीमत भी पा सकते हैं। इसकी लागत भी बहुत ज्यादा नहीं है और सरकार की ओर से अनुदान भी मिलता है।