प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2025: 31 जुलाई तक करें खरीफ फसलों का बीमा, जानिए पूरी प्रक्रिया

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राजस्थान सहित देश के किसानों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2025 (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana 2025) के तहत खरीफ फसलों का बीमा कराने के लिए पोर्टल खोल दिया है। किसान अब 31 जुलाई 2025 तक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा करवा सकते हैं। यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक सहायता देती है।

क्या है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2025?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है जिसका उद्देश्य किसानों को फसल खराब होने पर मुआवजा देना है। चाहे सूखा हो, बाढ़ हो, ओलावृष्टि या कीटों का प्रकोप – इस योजना के तहत किसान की फसल के नुकसान की भरपाई की जाती है। खरीफ सीजन 2025 के लिए योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को तय समय सीमा में बीमा करवाना अनिवार्य है।

इस बार किसान बैंक के अलावा ई-मित्र केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) और NCIP पोर्टल पर जाकर भी बीमा करवा सकते हैं। सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन का विकल्प भी दिया गया है, जिससे किसान घर बैठे अपनी फसलों का बीमा करा सकें।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अधिसूचित फसलें और बीमा कंपनियां

खरीफ-2025 के लिए सरकार द्वारा 14 मुख्य फसलें और 13 व्यावसायिक फसलें अधिसूचित की गई हैं। इनमें बाजरा, ज्वार, ग्वार, तिल, कपास, मूंग, मूंगफली, अरंडी, टमाटर, अनार, हरी मिर्च जैसी फसलें शामिल हैं। अलग-अलग जिलों में अलग-अलग फसलों को अधिसूचित किया गया है।

राज्य के 23 जिलों में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को फसल बीमा करने की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि 7 जिलों में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी और 3 जिलों में क्षेमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी बीमा कार्य करेगी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की महत्वपूर्ण तारीखें क्या है?

कार्यअंतिम तारीख
फसल बीमा करवाने की आखिरी तारीख31 जुलाई 2025
बीमा नहीं करवाना है तो सूचना देने की तारीख24 जुलाई 2025
फसल परिवर्तन की सूचना देने की तारीख29 जुलाई 2025

ऑनलाइन फसल बीमा आवेदन कैसे करें?

किसान चाहें तो घर बैठे भी अपनी फसल का बीमा बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए वे NCIP पोर्टल पर जा सकते हैं या फिर नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर सहायता ले सकते हैं। आवेदन के लिए किसान को अपना आधार कार्ड, बैंक खाता नंबर और खेती से जुड़ी जानकारी देनी होगी। इसके बाद किसान को अपने क्षेत्र के अनुसार अधिसूचित फसल का चयन करना होता है। चयन के बाद तय प्रीमियम राशि ऑनलाइन जमा करनी होती है। जैसे ही प्रीमियम जमा हो जाता है, किसान की बीमा पॉलिसी अपने आप जनरेट हो जाती है।

बीमा नहीं करवाना हो तो क्या करें?

अगर कोई किसान इस बार अपनी खरीफ फसल का बीमा नहीं करवाना चाहता है, तो उसे इसकी जानकारी समय पर बैंक को देनी होगी। किसान को 24 जुलाई 2025 से पहले अपने बैंक में जाकर एक लिखित सूचना देनी होगी कि वह इस बार फसल बीमा नहीं करवाना चाहता। अगर किसान ने अपने खेत में पहले से बताई गई फसल की जगह कोई दूसरी फसल बोई है, तो उसे भी इसकी सूचना 29 जुलाई 2025 तक बैंक को देनी जरूरी है।

About Suman

मैं पिछले 5 साल से ब्लॉग लिख रही हूँ। मेरा मकसद है सरकारी योजनाओं और नौकरियों की जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना, ताकि सभी को सही जानकारी मिल सके।

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