खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान में केवल इन लोगो का ही जुड़ेगा नाम

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NFSA Rajasthan Update: राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के तहत राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराने के लिए पात्रता श्रेणियाँ निर्धारित की हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित समुदायों को संतुलित और पर्याप्त पोषण मिले।

Contents

खाद्य सुरक्षा योजना क्या है? | NFSA Rajasthan Update

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत सरकार गरीब और कमजोर वर्गों को सस्ती दरों पर अनाज प्रदान करती है। इसमें मुख्य रूप से गेहूं, चावल और मोटे अनाज शामिल होते हैं, जो उचित मूल्य की दुकानों (PDS) के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं।

NFSA Rajasthan के मुख्य उद्देश्य

✔ गरीब और वंचित परिवारों को कम कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना।
कुपोषण को कम करना।
✔ समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना।
✔ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा देना।

खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान की पात्रता श्रेणियाँ (Inclusion Categories)

राजस्थान सरकार ने इस योजना में विभिन्न जरूरतमंद और कमजोर समुदायों को शामिल किया है। इसके तहत कई विशेष श्रेणियाँ बनाई गई हैं, ताकि पात्र लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके।

1. अन्त्योदय परिवार (Antyodaya Families)

  • सबसे गरीब परिवार, जिनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है।
  • इन परिवारों को अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के तहत राशन प्रदान किया जाता है।

2. बीपीएल परिवार (BPL Families)

  • गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को BPL कार्ड दिया जाता है।
  • राज्य सरकार द्वारा मान्य स्टेट बीपीएल परिवार भी इस योजना के तहत पात्र होते हैं।

3. वृद्ध एवं पेंशन लाभार्थी (Old Age & Pension Beneficiaries)

  • जिन नागरिकों को सरकार की विभिन्न पेंशन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वे भी इस योजना के लिए पात्र हैं।
  • मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना के लाभार्थी।
  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थी।

4. विधवा एवं एकल महिला लाभार्थी (Widows & Single Women Beneficiaries)

  • मुख्यमंत्री एकल नारी योजना के अंतर्गत पंजीकृत महिलाएँ।
  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लाभार्थी।

5. विशेष योग्यजन एवं विकलांग लाभार्थी (Specially Abled & Disabled Beneficiaries)

  • मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी।
  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्ति।
  • बहु-विकलांग एवं मंदबुद्धि व्यक्ति।

6. मजदूर एवं श्रमिक वर्ग (Workers & Labourers)

  • मनरेगा मजदूर, जिन्होंने 2009-10 से किसी भी वर्ष में 100 दिन काम किया हो
  • बंधुआ मजदूरी से मुक्त किए गए श्रमिक।
  • निर्माण श्रमिक (श्रम विभाग में पंजीकृत)।

7. वंचित समुदाय एवं जनजातीय समूह (Deprived Communities & Tribes)

  • सहरिया एवं कथौड़ी जनजाति परिवार।
  • वनाधिकार पत्रधारी परंपरागत वनवासी परिवार।
  • घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू जातियाँ।

8. झुग्गी-बस्ती एवं निम्न आय वर्ग के नागरिक (Slum Dwellers & Low-Income Groups)

  • झुग्गी-बस्तियों में रहने वाले परिवार।
  • कचरा बीनने वाले, घरेलू कामकाजी महिलाएँ और गैर-सरकारी सफाई कर्मी।
  • स्ट्रीट वेंडर (फेरीवाले) एवं साइकिल रिक्शा चालक।

9. आपदा पीड़ित एवं अन्य विशेष वर्ग (Disaster Affected & Special Categories)

  • उत्तराखंड त्रासदी से प्रभावित परिवार।
  • कुली (पोर्टर) एवं अन्य अस्थायी श्रमिक।
  • कुष्ठ रोगी एवं कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति।
  • एड्स एवं सिलिकोसिस रोग से ग्रसित व्यक्ति एवं उनके परिवार।

10. अन्य पात्र वर्ग (Other Eligible Categories)

  • सरकारी हॉस्टलों में रहने वाले छात्र।
  • आस्था कार्डधारी परिवार।
  • SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 एवं 2015 के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति।
  • पालनहार योजना के लाभार्थी बच्चे एवं पालनहार परिवार।
  • डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 के अंतर्गत पीड़ित महिलाएँ।
  • ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्य।
  • बुजुर्ग दंपति, जिनकी संतान नहीं है या केवल दिव्यांग संतान है

खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

गेहूं, चावल और अन्य अनाज सरकारी दरों पर उचित मूल्य की दुकानों (PDS) से उपलब्ध कराया जाता है।
अंत्योदय परिवारों को 35 किलो अनाज प्रति माह मिलता है।
BPL एवं अन्य पात्र परिवारों को 5 किलो अनाज प्रति सदस्य दिया जाता है।
✔ यह योजना गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है और उन्हें महंगाई से राहत प्रदान करती है।

खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदन कैसे करें?

यदि आप इस योजना के लिए पात्र हैं, तो आप नीचे दिए लिंक से खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान के लिए आवेदन कर सकते हैं:

अप्लाई ऑनलाइन यहाँ क्लिक करे
फ़ूड डिपार्टमेंट राजस्थान यहाँ क्लिक करे
खाद्य सुरक्षा योजना की अन्य जानकारीयहाँ क्लिक करे
खाद्य सुरक्षा योजना कैसे करे यहाँ क्लिक करे
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