छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना उन असंगठित श्रमिकों के लिए बनाई गयी है जिन्होंने अपना जीवन मजदूरी और कड़ी मेहनत करके बिताया है। मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना छत्तीसगढ़ श्रमिको को सम्मानजनक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरु की गयी है। सरकार ने यह योजना वर्ष 2012 में शुरू की थी, ताकि श्रमिकों मजदूरी छोड़ने के बाद बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान की का सके।
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मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पहले ₹10,000 की आर्थिक सहायता दी जाती थी, जिसे अब बढ़ाकर ₹20,000 कर दिया गया है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना न रहे। मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना छत्तीसगढ़ का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बुजुर्ग श्रमिक बुढ़ापे में बेसहारा न रहे और उसे समाज और सरकार दोनों का साथ मिल सके।
मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना 2025 | Mukhyamantri Shramik Siyan Sahayata Yojana 2025
मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे श्रमिकों को सहायता प्रदान करना है जो अब कार्य करने की स्थिति में नहीं हैं। श्रमिक सियान सहायता योजना छत्तीसगढ़ एक प्रकार से उनके जीवन की अंतिम अवस्था में उन्हें आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देती है। श्रमिकों ने अपना पूरा जीवन मेहनत करते हुए समाज को संवारने में बिताया है, और यह योजना उन्हें यह एहसास कराती है कि उनका योगदान समाज ने भुलाया नहीं है।
योजना का नाम | मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना |
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राज्य | छत्तीसगढ़ |
उद्देश्य | बुजुर्ग श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
सहायता राशि | ₹20,000 (एकमुश्त) |
लाभार्थियों की श्रेणी | भवन एवं अन्य सन्निर्माण क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिक |
पात्रता आयु सीमा | 59 से 60 वर्ष |
पंजीकरण की न्यूनतम अवधि | 3 वर्ष |
आधिकारिक ऐप / पोर्टल | श्रम जयते मोबाइल ऐप |
विभाग | श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन |
श्रमिक सियान सहायता योजना छत्तीसगढ़ की पात्रता
- आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- श्रमिक की आयु 59 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण मंडल में कम से कम 3 वर्ष से पंजीकृत होना चाहिए।
- आवेदक या उसके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है।
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- श्रमिक कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक
- पैन कार्ड (यदि हो)
- मोबाइल नंबर
- स्वयं घोषणा पत्र
श्रमिक सियान सहायता योजना छत्तीसगढ़ की आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना में आवेदन करने के लिए आवेदकों के पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विकसित “श्रम जयते” मोबाइल ऐप को अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करना होगा। ऐप इंस्टॉल करने के बाद, इसमें दिए गए “भवन एवं अन्य सन्निर्माण” श्रेणी के अंतर्गत “योजना संबंधित कार्य” विकल्प का चयन करना होता है।
इसके बाद आपको अपना जिला चुनना होता है और पंजीकरण संख्या दर्ज करनी होती है, जिससे आपकी पंजीकृत जानकारी सामने आ जाती है। अगली स्क्रीन पर दस्तावेज़ अपलोड करने का विकल्प आता है, जहां आपको आवश्यक प्रमाण पत्र, फोटो और बैंक से संबंधित दस्तावेज़ अपलोड करने होते हैं। सारी जानकारी भरने और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद “डेटा सुरक्षित करें” बटन पर क्लिक करना होता है।
अगर आपका आवेदन सभी शर्तों को पूरा करता है और विभाग द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है, तो ₹20,000 की सहायता राशि सीधे आपके बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाती है।।
मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना-FAQ
मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना क्या है?
यह योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बुजुर्ग पंजीकृत श्रमिकों को एकमुश्त ₹20,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है, जिससे वे बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन जी सकें।
मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना का लाभ कौन ले सकता है?
वह श्रमिक जो छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी हो, जिसकी आयु 59 से 60 वर्ष के बीच हो और जो कम से कम 3 वर्षों से भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण मंडल में पंजीकृत हो।
इस योजना की सहायता राशि कैसे प्राप्त होती है?
एक बार आवेदन स्वीकृत हो जाने पर ₹20,000 की राशि सीधे श्रमिक के बैंक खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है।
मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना में आवेदन कैसे करें?
आवेदन ‘श्रम जयते’ मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है, साथ ही लोक सेवा केंद्र या श्रम विभाग कार्यालय में जाकर ऑफलाइन भी आवेदन किया जा सकता है।