उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर बेटियों के भविष्य को संवारने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, जिसके अंतर्गत बेटियों की शादी के लिए सरकार ₹51,000 तक की वित्तीय मदद देती है। इस योजना का उद्देश्य है कि पैसे की कमी के कारण किसी भी लड़की की शादी में कोई रुकावट न आए और वह भी सम्मानपूर्वक विवाह कर सके।
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सामूहिक विवाह योजना यूपी 2025
इस योजना की शुरुआत खासतौर पर गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहयोग देने के लिए की गई है। साथ ही यह योजना विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह को भी बढ़ावा देती है। यूपी सरकार चाहती है कि कोई भी बेटी केवल आर्थिक तंगी के कारण बिना शादी के न रहे। इसलिए सरकार द्वारा एक तयशुदा राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है ताकि शादी का आयोजन सम्मानपूर्वक किया जा सके।

सामूहिक विवाह योजना यूपी का लाभ?
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लाभ उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹2 लाख से कम है। साथ ही लड़की की उम्र कम से कम 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए। योजना में सभी वर्गों को शामिल किया गया है — चाहे वह एससी, एसटी, ओबीसी, सामान्य या अल्पसंख्यक वर्ग से हों।
सामूहिक विवाह योजना यूपी में मिलने वाली राशि
योजना के तहत कुल ₹51,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसमें से ₹35,000 रुपये लड़की के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किए जाते हैं। इसके अलावा ₹10,000 रुपये शादी में दिए जाने वाले उपहारों के लिए और ₹6,000 रुपये समारोह के आयोजन के लिए मिलते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि शादी में किसी भी प्रकार की कमी न हो और एक सामाजिक व सांस्कृतिक माहौल में विवाह संपन्न हो सके।
सामूहिक विवाह योजना यूपी आवेदन प्रक्रिया
सामूहिक विवाह योजना यूपी के लिए आवेदन करना बेहद आसान है। आपको सिर्फ cmsvy.upsdc.gov.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। आवेदन करते समय आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जिसे वेरीफाई करने के बाद ही आवेदन पूरा होगा। आवेदन करते समय सभी जरूरी जानकारियाँ सही-सही भरें और फॉर्म सबमिट करें।
फॉर्म सबमिट होते ही आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा जिसकी मदद से आप भविष्य में अपने आवेदन की स्थिति जान सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने नजदीकी समाज कल्याण कार्यालय में जाकर ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं