मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना 2025: अनाथ बच्चों को ₹4000 महीना सहायता, जानें आवेदन प्रक्रिया

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मध्य प्रदेश सरकार ने सामाजिक सरोकार की दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश विशेष रूप से उन बच्चों के लिए बनाई गई है, जिन्होंने अपने माता-पिता को खो दिया है और अब किसी अनाथ आश्रम या रिश्तेदार के संरक्षण में जीवन बिता रहे हैं। सरकार का उद्देश्य इन बच्चों को ना केवल आर्थिक रूप से सहारा देना है।

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मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना 2025 | Mukhya Mantri Bal Ashirwad Yojana Mp 2025

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश की शुरुआत राज्य सरकार ने वर्ष 2023 में की थी। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी अनाथ बच्चा गरीबी या संसाधनों की कमी के कारण अपने सपनों से वंचित न रह जाए। सरकार इन बच्चों को आर्थिक मदद के साथ-साथ शिक्षा और पालन-पोषण के अवसर भी प्रदान करती है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और समाज में सम्मान के साथ जीवन जी सकें।

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना में मिलने वाला लाभ

बाल देखरेख संस्था से बाहर आने वाले बच्चों को आफ्टर केयर योजना के तहत आर्थिक सहायता और करियर में आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। इन्हें इंटर्नशिप के दौरान ₹5,000 प्रतिमाह की सहायता मिलती है, जो अधिकतम एक वर्ष तक दी जाती है।

इसके अलावा आईटीआई, पैरामेडिकल, नर्सिंग जैसे व्यावसायिक कोर्स के दौरान भी ₹5,000 महीना की सहायता मिलती है, जो अधिकतम दो वर्षों तक जारी रहती है। यदि कोई बच्चा NEET, JEE या CLAT जैसी परीक्षा पास कर सरकारी या मान्यता प्राप्त कॉलेज में एडमिशन लेता है, तो उसे ₹5,000 से ₹8,000 महीना की राशि और कोर्स की पूरी फीस सरकार द्वारा दी जाती है।

स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत हर पात्र बच्चे को ₹4,000 प्रतिमाह की आर्थिक मदद दी जाती है, जो उसके और उसके संरक्षक के संयुक्त बैंक खाते में जमा होती है। यह सहायता कम से कम एक वर्ष तक मिलती है और जरूरत पड़ने पर 18 वर्ष की आयु तक बढ़ाई जा सकती है।

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना की पात्रता

  • मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का लाभ केवल उन्हीं बच्चों को मिलता है, जो मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी हों और जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम हो। बच्चे का अनाथ होना आवश्यक है, यानी उसके माता-पिता का निधन हो चुका हो।
  • इसके साथ ही वह किसी रिश्तेदार या अनाथ आश्रम में रह रहा हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन बच्चों को कोविड-19 बाल सेवा योजना के तहत लाभ मिला है, वे इस योजना के पात्र नहीं माने जाते।

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए सबसे पहले, बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य होता है, जो उसकी पहचान और पते का प्रमाण होता है। इसके साथ ही, जिस स्कूल में बच्चा पढ़ाई कर रहा है, वहां का स्कूल आईडी कार्ड भी आवश्यक होता है, जिससे उसकी शैक्षणिक स्थिति की पुष्टि हो सके।

इसके अलावा, यह योजना विशेष रूप से अनाथ बच्चों के लिए है, इसलिए माता और पिता दोनों का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना जरूरी होता है।

एक हालिया पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होती है, ताकि पहचान में कोई भ्रम न हो। साथ ही, मोबाइल नंबर देना आवश्यक होता है, ताकि विभाग की ओर से आवेदक को किसी भी प्रकार की सूचना भेजी जा सके या संपर्क किया जा सके।

अंत में, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी भी जरूरी है, क्योंकि सहायता राशि सीधे बच्चे या उसके संरक्षक के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। बैंक खाते की जानकारी देने से यह सुनिश्चित होता है कि लाभ वास्तविक और पात्र व्यक्ति तक ही पहुंचे

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना की आवेदन प्रक्रिया

इस योजना का आवेदन प्रक्रिया काफी सरल है। इच्छुक आवेदक को अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र प्राप्त करना होता है। वहां से फॉर्म भरकर और जरूरी दस्तावेजों की प्रतियाँ संलग्न कर जमा किया जा सकता है।

राज्य सरकार ने योजना के लिए एक पोर्टल भी तैयार किया है, जिसका पता है http://scps.mp.gov.in। हालांकि, वर्तमान में इस पोर्टल पर तकनीकी कार्य चल रहा है और ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू नहीं हुई है। जैसे ही यह सुविधा सक्रिय होगी, इस लेख को अपडेट कर नई जानकारी साझा की जाएगी।

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना FAQs

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का लाभ किन बच्चों को मिलता है?

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का लाभ उन अनाथ बच्चों को दिया जाता है जो मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी हैं, जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है और जो अपने किसी रिश्तेदार या अनाथ आश्रम में रह रहे हैं। माता-पिता दोनों के निधन का प्रमाण होना अनिवार्य है।

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के अंतर्गत कितनी आर्थिक सहायता मिलती है?

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत बच्चों को ₹4,000 प्रतिमाह की सहायता मिलती है। वहीं आफ्टर केयर योजना में इंटर्नशिप के लिए ₹5,000 और NEET, JEE या CLAT जैसे कोर्सेस के लिए ₹5,000 से ₹8,000 तक सहायता प्रतिमाह दी जाती है। इसके अलावा पाठ्यक्रम की फीस भी सरकार द्वारा वहन की जाती है।

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना में आवेदन कैसे करें?

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक को अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या महिला एवं बाल विकास विभाग में जाकर आवेदन पत्र भरना होगा। जल्द ही योजना के पोर्टल http://scps.mp.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी शुरू की जाएगी।

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के लिए आधार कार्ड, स्कूल आईडी, माता-पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर और बैंक पासबुक की फोटो कॉपी जरूरी होती है। ये दस्तावेज बच्चे की पहचान और पात्रता को प्रमाणित करते हैं।

About Suman

मैं पिछले 5 साल से ब्लॉग लिख रही हूँ। मेरा मकसद है सरकारी योजनाओं और नौकरियों की जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना, ताकि सभी को सही जानकारी मिल सके।

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