मंगला पशु बीमा योजना: आवेदन प्रक्रिया शुरु, जल्दी करे!

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मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान: राजस्थान सरकार के एक वर्ष पूरे होने के साथ ही बजट घोषणाओं को भी लागू किया जा रहा है। पशुपालन विभाग की सबसे बड़ी घोषणा को भी लागू कर दिया गया है। इसके तहत मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के आवेदन भरवाने शुरू कर दिए गए हैं। ई-मित्रों के जरिए 12 जनवरी तक पशुपालक पंजीयन करवा सकेंगे। योजना के तहत राज्य में गाय, भैंस, भेड़, बकरी व ऊंट पालने वाले परिवारों के पशुधन का रिस्क कवर होगा एवं पशुओं की आकस्मिक मौत पर पशुपालक परिवारों को आर्थिक सहायता के रूप में मुआवजा मिलेगा। योजना के तहत पशुपालक अपने मोबाइल से भी ऑनलाइन पंजीयन कर सकता है।

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान

पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने अधिकाधिक पात्र पशुपालकों को मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान का लाभ दिलाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए अधिकारी व कर्मचारी पशुपालकों को योजना के बारे में जानकारी देकर अधिकाधिक पंजीकरण करवाएंगे। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की गाइडलाइन के अनुसार पशुपालकों को किसी तरह का प्रीमियम नहीं भरना पड़ेगा।

मंगला पशु बीमा योजना में बीमा कवरेज

पशुपालक के अधिकतम 2 दुधारू पशु (गाय, भैंस अथवा दोनों), ज्यादा से ज्यादा 10 बकरी, 10 भेड़, 1 ऊंट वंश का निशुल्क बीमा किया जाएगा। यह बीमा उन्हीं पशुओं का होगा, जो किसी अन्य योजना में बीमित नहीं है। मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान में आवेदन वही पशुपालक करवा सकेंगे, जो जन आधार से जुड़ चुके हैं। गोपालक क्रेडिट कार्ड धारक एवं लखपति दीदी पशुपालकों को पशुओं का बीमा कराने में प्राथमिकता दी जाएगी। एससी व एसटी के लिए क्रमशः 16 व 12 प्रतिशत के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। बीमा पंजीकरण के समय पशु की टैगिंग अनिवार्य है। आवेदन करते समय उसके नंबर लिखने जरूरी है। बीमा एक वर्ष का होगा।

अधिकतम बीमित पशु:

  • 2 दुधारू पशु (गाय, भैंस अथवा दोनों)।
  • 10 बकरी।
  • 10 भेड़।
  • 1 ऊंट वंश।

बीमा राशि का निर्धारण पशु की नस्ल, उम्र व उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाएगा। बीमा की अधिकतम राशि 40 हजार रुपए होगी। योजना का क्रियान्वयन ट्रस्ट मोड पर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा किया जाएगा। पशुपालन विभाग नोडल विभाग होगा।

मंगला पशु बीमा योजना आवेदन प्रक्रिया

मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान के आवेदन के लिए एक एप तैयार किया जा रहा है, जिसमें पशुपालक अपने जन आधार नंबर के साथ आवेदन कर सकेगा। अपने पशु व बैंक खाते की जानकारी देनी होगी। आवेदन के बाद स्थानीय पशु चिकित्सक पशुपालक के घर जाकर पशु की जानकारी फोटो सहित एप में दर्ज करेंगे। बीमा होने के 21 दिन बाद से एक वर्ष तक के बीच पशु की मृत्यु होने पर 40 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मंगला पशु बीमा योजना के तहत https://mmpby.rajasthan.gov.in/survey-form पर ऑनलाइन फार्म भरा जा सकता है।

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