Add Member in NFSA Rajasthan: यदि आपके पास राशन कार्ड है, और आपके परिवार का नाम फ्री राशन योजना में शामिल हैं तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर आपका नाम तो है लेकिन परिवार के किसी अन्य सदस्य का नाम राशन कार्ड में नहीं और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) में अभी तक नहीं जुड़ा है, तो अब आपके राशन कार्ड को NFSA में जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और परिवार के सदस्यों के नाम खाद्य सुरक्षा योजना नहीं जुड़वा सकते हैं।
राशन कार्ड और खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी
- राशन कार्ड को जोड़ने की प्रक्रिया: जिन परिवारों ने NFSA के तहत राशन कार्ड को जोड़ने के लिए आवेदन पहले ही कर दिया था और खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल बंद होने के कारण नाम नहीं जुड़ा था यानि उनका आवेदन विकास अधिकारी और नगर पालिका, नगर निगम में लंबित है उन लोगो का नाम पात्र हैं होने पर पहले चरण में ही जोड़ दिए जाएंगे।
- 11 प्राथमिक श्रेणियाँ: राशन कार्ड जोड़ने की प्रक्रिया में प्राथमिकता उन परिवारों को दी जाएगी, जो 11 विशेष श्रेणियों में आते हैं। इनमें अंत्योदय परिवार, बीपीएल परिवार, एकल नारी, कचरा बीनने वाले परिवार, कुष्ठ रोगी, आस्था कार्ड धारक, सिलिकोसिस रोगी, बहु विकलांग व्यक्ति, पालनहार योजना के लाभार्थी, वृद्ध दंपति और दिव्यांग संतान वाले परिवार शामिल हैं।
अभी केवल बच्चों और नव विवहिता का नाम जुड़ेगा
सुचना के अनुसार खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल बंद है इस लिए फ़ूड डिपार्टमेंट राजस्थान सरकार ने पोर्टल में बच्चों एवम नव विवाहिता जिनका नाम खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल नहीं है और उनके परिवार को नाम है उनका ही NFSA में जोड़ा जायेगा।
आवश्यक दस्तावेज
खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदन के लिए आपको निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी-
- आधार कार्ड: जिस भी सदस्य का नाम राशन कार्ड में जोड़ना चाहते हैं, उसका आधार कार्ड होना चाहिए।
- जन्म प्रमाण पत्र: यदि सदस्य की उम्र 18 वर्ष से कम है, तो उसका जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक है।
- एनओसी (No Objection Certificate): अगर 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति अपने नाम को दूसरे राशन कार्ड में जोड़ना चाहता है, तो उसके पास एनओसी होनी चाहिए।
इन लोगो का काटने वाला है नाम
अगर आपके परिवार में कोई सदस्य चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर या वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर) रखता है और आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है, तो आपके परिवार को मिलने वाला राशन (गेहूं) बंद किया जा सकता है। यह नियम उन परिवारों पर लागू होगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
अन्य महत्वपूर्ण अपडेट
- राशन कार्ड में सुधार: यदि आप अपने राशन कार्ड में नाम, पता, या किसी अन्य जानकारी में सुधार करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक विशेष फॉर्म भरना होगा। यह फॉर्म आप नजदीकी ईमित्र के पास जमा कर सकते हैं।
- ई-केवाईसी (eKYC): राशन कार्ड में जुड़े सभी सदस्यों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है, ताकि सभी को समय पर राशन मिल सकेअंतिम दिनांक 15 अगस्त है।
निष्कर्ष
यह जानकारी आपके लिए उपयोगी हो सकती है, खासकर अगर आप राशन कार्ड से संबंधित किसी भी तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते है आपका समाधान हमारी प्राथमिकता है । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ने के लिए ये सभी को शेयर करे और इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाएं।
यदि आप राजस्थान की निवासी हैं और इस योजना के लिए पात्र हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी और आवेदन के लिए यहां क्लिक करें।
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मै पिछले 5 सालों से ब्लॉगिंग कर रही हूँ , मैं कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स हूँ और मेरा मकसद जटिल जानकारी को आसान भाषा में समझाना है , ताकि हर कोई उसे आसानी से समझ सके। खास तौर पर सरकारी योजनाओं, सरकारी नौकरी पर लिखती हु ,जिससे लोगों को मदद मिल सके।
Govt service vale nam judva skte hai kya, please reply
no