हरियाणा सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की मुहिम को मजबूती देने के लिए हरियाणा लाडली पेंशन योजना चल रही है। इस योजना के तहत परिवार में यदि केवल बेटियां हों तो माता-पिता को 45 वर्ष की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपये की पेंशन दी जाती है। यह पेंशन 15 साल तक मिलती रहेगी, जिससे कुल मिलाकर 5.4 लाख रुपये तक का लाभ परिवार को मिलता है।
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हरियाणा लाडली पेंशन योजना
हरियाणा सरकार ने बेटियों के सम्मान और उनके जन्म को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा लाडली पेंशन योजना शुरू की है। इसके तहत यदि परिवार में कोई बेटा नहीं है और कम से कम एक बेटी है, तो 45 वर्ष की उम्र के बाद 15 साल तक हर महीने 3000 रुपये की पेंशन मिलती है। लाडली पेंशन योजना समाज कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा संचालित है।
हरियाणा लाडली पेंशन योजना के आवश्यक दस्तावेज
उम्र प्रमाण पत्र | जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि |
नागरिकता प्रमाण पत्र | राशन कार्ड, वोटर आईडी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट आदि |
पहचान पत्र | आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड |
बैंक खाते की जानकारी | पासबुक की फोटोकॉपी या बैंक स्टेटमेंट |
जाति प्रमाण पत्र (यदि आरक्षित वर्ग) | आरक्षित वर्ग के लिए जरूरी |
हरियाणा लाडली पेंशन योजना के मुख्य लाभ
- 3000 रुपये प्रति माह 15 साल तक पेंशन के रूप में प्राप्त होंगे।
- पेंशन माता के खाते में आएगी। अगर मां का निधन हो जाए तो पिता के खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
- 60 वर्ष की उम्र के बाद यह योजना वृद्धावस्था पेंशन (Old Age Pension) में परिवर्तित हो जाएगी।
- परिवार में केवल बेटियां हों, कोई बेटा न हो।
- आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
हरियाणा लाडली पेंशन योजना की पात्रता
हरियाणा लाडली पेंशन योजना के लिए आपके परिवार में माता या पिता में से कोई एक कम से कम 5 साल से हरियाणा का स्थायी निवासी होना जरूरी है। परिवार में कोई बेटा नहीं होना चाहिए और कम से कम एक बेटी होनी चाहिए। साथ ही, परिवार की कुल वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या आपको सरकारी पेंशन मिलती है, तो आप लाडली पेंशन योजना हरियाणा के लिए आवेदन नहीं कर सकते। इसके अलावा, जिन परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपये से ज्यादा है या जिनके परिवार में बेटा है, वे भी इस योजना के पात्र नहीं हैं
लाडली पेंशन योजना हरियाणा का आवेदन कैसे करे
अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो यह बहुत आसान है। सबसे पहले आपको https://saralharyana.gov.in/ वेबसाइट पर जाना होगा। अगर आप नए यूजर हैं तो पहले रजिस्टर करें और फिर लॉगिन करें। इसके बाद “Apply for Service” में जाकर ‘Ladli Social Security Allowance Scheme’ चुनें। फॉर्म को ध्यान से भरें और जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करके सबमिट कर दें। आवेदन करने के बाद आपको इसकी पुष्टि मिल जाएगी।
अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो अपने जिले के समाज कल्याण कार्यालय (DSWO) से आवेदन पत्र लें। फॉर्म को भरकर सभी जरूरी दस्तावेज़ के साथ वहां जमा करें और रसीद जरूर लें, जिसमें आपका आवेदन नंबर और तारीख लिखी हो।
आवेदन की स्थिति चेक करने के लिए आप https://status.saralharyana.nic.in/ पर जाकर अपना एप्लीकेशन नंबर डाल सकते हैं। आप SMS के जरिए भी जानकारी ले सकते हैं, इसके लिए अपने मोबाइल से 7738299899 पर “SARAL [Application ID]” भेजें। अगर आपको और मदद चाहिए तो आप 0172-3968400 पर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।