हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना मुख्य उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। शुरुआत में जहां 50 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती थी, वहीं अब यह राशि बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। यह राशि उनके दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाती है।
हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना का मुख्य मकसद दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे अपने जीवन की आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें। यह योजना उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करती है और उनके भीतर आत्मविश्वास पैदा करती है।
हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना
हरियाणा सरकार के द्वारा पात्र दिव्यांगजनों को प्रतिमाह ₹3000 की राशि दी जाती है, जो सीधे उनके बैंक खाते में स्थानांतरित होती है। हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रता शर्तों का पालन आवश्यक है जैसे कि आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए और कम से कम तीन वर्षों से वहां निवास कर रहा हो। उसकी आय श्रम विभाग द्वारा तय मानक से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और दिव्यांगता की दर 60% से 100% के बीच होनी चाहिए।
इस योजना के अंतर्गत कई प्रकार की दिव्यांगता शामिल की गई हैं, जैसे– दृष्टिहीनता, कम दृष्टि, श्रवण बाधा, लोकोमोटर विकलांगता, मानसिक रोग, बौद्धिक दिव्यांगता और कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति।
अगर कोई व्यक्ति पहले से किसी सरकारी पेंशन या बीमा योजना से लाभ ले रहा है, तो वह इस योजना का पात्र नहीं होगा। इसके अलावा, यदि कोई ईपीएफ या अन्य पेंशन स्रोत से आय प्राप्त कर रहा है, तो उसे भी इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।
हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना के आवश्यक
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
- 60% से अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- उम्र का प्रमाण
- राशन कार्ड
- आवास प्रमाण पत्र
हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना का आवेदन कैसे करे?
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको हरियाणा सरकार के अंत्योदय सरल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करके “Apply for Service” में जाकर दिव्यांग पेंशन योजना चुननी होगी। आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और फाइनल सबमिट करें।
इस योजना के लिए ‘मेरा परिवार’ पोर्टल से भी आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए परिवार पहचान पत्र (PPP) की आवश्यकता होगी। पोर्टल पर लॉगिन कर, दिव्यांग सदस्य का चयन करें, आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें। यदि PPP उपलब्ध नहीं है, तो आधार नंबर से भी लॉगिन किया जा सकता है।