दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना : राजस्थान सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना (BRUPY) शुरू की है। यह योजना गैर-कृषि क्षेत्रों जैसे विनिर्माण, सेवा और व्यापार में नया उद्यम शुरू करने, विस्तार करने, विविधीकरण या आधुनिकीकरण के लिए आसान शर्तों पर कम लागत में ऋण उपलब्ध कराती है।
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डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना क्या है ?
राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य SC/ST वर्ग की उद्यमिता में भागीदारी बढ़ाना, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करना और युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा मिलता है और पलायन कम करने में मदद मिलती है।
राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत उद्यम शुरू करने के इच्छुक युवकों और युवतियों को आसान शर्तों पर और कम लागत में ऋण उपलब्ध कराया जाता है, ताकि वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें। इस योजना का मकसद SC/ST वर्ग के युवाओं को रोजगार के अवसर देना और उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है।
कौन ले सकता है योजना का लाभ (पात्रता)
- आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी हो
- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से हो
- उम्र 18 से 55 वर्ष (योजना दिशा-निर्देश के अनुसार बदल सकती है)
- व्यवसाय शुरू करने या विस्तार की योजना हो
- बैंक खाता और आधार लिंक होना जरूरी
- केंद्र या राज्य सरकार/संस्थानों में नियमित नौकरी में न हो
जरूरी दस्तावेज
- जाति प्रमाण पत्र (SC/ST)
- निवास प्रमाण पत्र (राजस्थान)
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट
- साझेदारी/कंपनी होने पर संबंधित दस्तावेज
योजना के तहत मिलने वाली राशि
डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत ऋण राशि व्यवसाय के प्रकार और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर तय होती है। छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए अलग-अलग सीमा रखी गई है। 2026 तक की गाइडलाइन के अनुसार परियोजना लागत की अधिकतम सीमा ₹10 करोड़ तक है। इसमें परियोजना लागत का 25% या अधिकतम ₹25 लाख तक मार्जिन मनी अनुदान मिलता है। ऋण पर ब्याज अनुदान भी दिया जाता है, जिसमें ₹10 लाख तक 9%, ₹5 करोड़ तक 7% और ₹10 करोड़ तक 6% तक राहत मिलती है। साथ ही बैंक गारंटी शुल्क राज्य सरकार वहन करती है।
आवेदन कैसे करें (ऑनलाइन प्रक्रिया)
- आवेदन SSO पोर्टल या नजदीकी ई-मित्र केंद्र से किया जा सकता है
- आवेदन प्रक्रिया निःशुल्क है
- आवेदन और विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: brupy.rajasthan.gov.in
- सहायता के लिए जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र से संपर्क करें
BRUPY – FAQ
BRUPY योजना क्या है?
BRUPY योजना राजस्थान सरकार की एक उद्यम प्रोत्साहन योजना है, जिसके तहत SC/ST वर्ग के युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने या बढ़ाने के लिए सब्सिडी युक्त ऋण और ब्याज अनुदान दिया जाता है
क्या इस योजना में सब्सिडी मिलती है?
हाँ। परियोजना लागत का 25% या अधिकतम ₹25 लाख तक मार्जिन मनी अनुदान मिलता है, साथ ही ब्याज अनुदान भी दिया जाता है।
क्या नौकरीपेशा व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है?
नहीं। केंद्र या राज्य सरकार/संस्थानों में नियमित नौकरी करने वाले व्यक्ति इस योजना के पात्र नहीं होते।
आवेदन कहां और कैसे करें?
आप SSO पोर्टल या नजदीकी ई-मित्र केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन निःशुल्क है।
योजना कब तक लागू है?
यह योजना 8 सितंबर 2022 से लागू है और वर्तमान में 31 मार्च 2027 तक प्रभावी है।
