राष्ट्रीय निगम योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके अंतर्गत समाज के कमजोर वर्गों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत पात्र आवेदकों को विभिन्न उप योजनाओं के माध्यम से लोन प्रदान किया जाता है। सरकार ने हाल ही में आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दिया है। पहले यह अंतिम तिथि 30 अगस्त 2025 तय की गई थी, लेकिन अब आवेदकों को अतिरिक्त समय मिल गया है।
Table of Contents
राष्ट्रीय निगम योजना 2025
राष्ट्रीय निगम योजना का मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सफाई कर्मचारी और विशेष योग्यजन वर्ग के लोग वित्तीय सहायता प्राप्त कर अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। इस योजना से न केवल पात्र व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा बल्कि नए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे।
राष्ट्रीय निगम योजना के आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- बैंक पासबुक
राष्ट्रीय निगम योजना की महत्वपूर्ण तिथियां
योजना से जुड़ा विवरण | अंतिम तिथि |
---|---|
आवेदन की अंतिम तिथि | 30 सितंबर 2025 |
OTS योजना (पहला चरण) | 1 मई – 30 सितंबर 2025 |
OTS योजना (दूसरा चरण) | 1 अक्टूबर – 31 दिसंबर 2025 |
अनुजा निगम से लोन लेकर करने वाले कार्य
- महिलाओं के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई योजनाओं के तहत स्वयं सहायता समूह (SHG) बनाये जा सकते है।
- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे व्यवसाय, जैसे कि खुदरा दुकान, ब्यूटी पार्लर, सिलाई-कढ़ाई कार्य, आदि स्थापित किए जा सकते हैं।
- दूध उत्पादन, पशुपालन, और डेयरी से संबंधित अन्य कार्य के लिए भी ऋण उपलब्ध है।
- परिवहन के लिए जीप या टैक्सी खरीदकर स्थानीय या लंबी दूरी की सेवाओं के लिए व्यवसाय स्थापित किया जा सकता है।
- कृषि उपकरण और अन्य आवश्यकताओं के लिए ऋण लेकर कृषि से संबंधित कार्यों में सुधार और विस्तार किया जा सकता है।
- खेती के लिए ट्रेक्टर खरीदने हेतु भी यह ऋण सहायक हो सकता है।
- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सेवाओं के लिए ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा खरीदकर रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते हैं।
- छोटे पैमाने पर व्यवसाय शुरू करने के लिए इस योजना के तहत ऋण लेकर विभिन्न प्रकार के व्यापारिक उद्यम जैसे कि प्रोविजन स्टोर, हस्तशिल्प आदि स्थापित किए जा सकते हैं।
राष्ट्रीय निगम योजना लोन धारकों के लिए राहत
निगम ने पुराने लोन धारकों को राहत देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत यदि कोई लोनधारक 31 मार्च 2024 तक का अतिदेय मूलधन 1 मई से 30 सितंबर 2025 के बीच जमा करता है तो उसका अतिदेय ब्याज और पेनल्टी माफ कर दी जाएगी। वहीं, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2025 तक भुगतान करने वाले लोन धारकों को पेनल्टी से राहत मिलेगी। इस स्थिति में उन्हें केवल साधारण ब्याज और दंडनीय ब्याज का ही भुगतान करना होगा।
- पहला चरण (1 मई से 30 सितंबर 2025):
जो लोनधारक 31 मार्च 2024 तक का अतिदेय मूलधन जमा कर देंगे, उनका अतिदेय ब्याज और पेनल्टी माफ कर दी जाएगी। - दूसरा चरण (1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2025):
यदि लोनधारक 31 मार्च 2024 तक का मूलधन और अतिदेय ब्याज जमा कर देंगे, तो उनकी पेनल्टी माफ कर दी जाएगी।
केवल साधारण ब्याज और दंडनीय ब्याज ही देना होगा।
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना आसान है। इच्छुक आवेदक अपनी SSO ID का उपयोग करके सीधे अनुजा निगम पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा, आवेदन करने की सुविधा नजदीकी ई-मित्र केंद्रों पर भी उपलब्ध है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह सरल और पारदर्शी हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग योजना का लाभ उठा सकें।