मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना राजस्थान: पात्रता, लाभार्थी, आवश्यक दस्तावेज

Telegram Channel Join Now

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना: राजस्थान सरकार द्वारा आरंभ की गई मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (Mukhyamantri Ayushman Arogya Yojana Rajasthan) राज्य के नागरिकों को उन्नत स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाई गई एक प्रभावशाली बीमा योजना है। यह पहल चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का व्यापक संस्करण मानी जा सकती है, जिसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य प्रदेश के निवासियों को उन्नत चिकित्सा सुविधाएं निशुल्क उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत, लाभार्थियों को ₹25 लाख तक के कैशलेस इलाज, ₹10 लाख तक के दुर्घटना बीमा, और ओपीडी से लेकर सभी प्रकार की जांच की सुविधा प्रदान की जाती है। योजना में सरकारी और निजी अस्पतालों को शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना राजस्थान
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना राजस्थान

यह योजना गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारों के साथ-साथ राज्य के अन्य सभी परिवारों के लिए भी सुलभ है। जो परिवार इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे प्रति वर्ष ₹850 का प्रीमियम जमा कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना राजस्थान | Mukhyamantri Ayushman Arogya Yojana Rajasthan

योजना का नाममुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना
शुरू करने वाला विभागचिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान
प्रारंभ तिथि19 फरवरी 2024
लाभार्थीराजस्थान के नागरिक
स्वास्थ्य बीमा राशि₹25 लाख
पंजीकरण प्रक्रियाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटsso.rajasthan.gov.in
हेल्पलाइन नंबर18001802117

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के आवश्यक दस्तावेज

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य हैं:

  • आधार कार्ड
  • जन आधार कार्ड या
  • जन आधार पंजीकरण रसीद

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की पात्रता

  • स्थायी निवासी: आवेदक का राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है।
  • जन आधार कार्ड: आवेदन करने के लिए जन आधार कार्ड अनिवार्य है। यदि यह उपलब्ध नहीं है, तो पहले जन आधार पंजीकरण करना आवश्यक होगा।
  • प्रीमियम भुगतान: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक-आर्थिक जनगणना 2011 के लाभार्थियों को पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। अन्य परिवार ₹850 वार्षिक प्रीमियम देकर योजना का लाभ ले सकते हैं।

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के लाभ एवं विशेषताएँ

  • नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा: सरकारी और पंजीकृत निजी अस्पतालों में उपचार की व्यवस्था।
  • अस्पताल व्यय की कवरेज: भर्ती से 5 दिन पहले और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक का व्यय मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में शामिल।
  • सुलभ प्रीमियम: अन्य परिवारों के लिए ₹850 वार्षिक प्रीमियम।
  • सरकारी प्रीमियम वहन: छोटे एवं सीमांत किसानों और संविदा श्रमिकों का बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
  • जन आधार अनिवार्यता: मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में आवेदन के लिए जन आधार नंबर अथवा पंजीयन रसीद आवश्यक है।

राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

  • एसएसओ आईडी बनाएं:
    • sso.rajasthan.gov.in पर जाएं।
    • अपनी एसएसओ आईडी रजिस्टर करें।
  • लॉगिन करें:
    • अपनी एसएसओ आईडी से लॉगिन करें।
    • “ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन” पर क्लिक करें।
  • श्रेणी चुनें:
    • Free श्रेणी:
      • लघु एवं सीमांत किसान (SMF)।
      • संविदाकर्मी (Contractual)।
      • कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले परिवार (Covid-19 ex Gratia)।
    • Paid श्रेणी:
      • ₹850 का प्रीमियम भुगतान करें।
  • जनआधार नंबर दर्ज करें:
    • जनआधार नंबर या पंजीयन रसीद नंबर दर्ज करें।
    • परिवार के सभी सदस्यों की सूची देखें।
  • डिजिटल हस्ताक्षर करें:
    • एक सदस्य का ई-सिग्नेचर करें।
    • आधार मोबाइल नंबर पर ओटीपी दर्ज करें।
  • पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्रिंट करें:
    • Free श्रेणी में विवरण भरने के बाद डॉक्यूमेंट प्रिंट करें।
    • Paid श्रेणी में भुगतान के बाद डॉक्यूमेंट डाउनलोड/प्रिंट करें।

महत्वपूर्ण लिंक

आधिकारिक वेबसाइटयहाँ क्लिक करें
ऑनलाइन पंजीकरणयहाँ क्लिक करें
अन्य योजना यहाँ क्लिक करें

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top