सुखद दाम्पत्य जीवन योजना राजस्थान 2024 : पात्रता, लाभ, और आवेदन प्रक्रिया

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सुखद दाम्पत्य जीवन योजना: सुखद दाम्पत्य जीवन योजना राजस्थान सरकार द्वारा चलायी जा रही एक ऐसी योजना है जिसमे दिव्यांग के विवाह पर राजस्थान सरकार द्वारा पचास सजर से लेकर पांच लाख तक की सहायता दी जाती है है जिससे दिव्यांगों को विवाह के बाद बहुत अच्छी सहायता राशि मिल जाती है जिसका उपयोग कर के दिव्यांग अपना सुखद बना सकते है सुखद दाम्पत्य जीवन योजना राजस्थान सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण योजना है।

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पहले भी इस प्रकार की योजना राजस्थान सरकार द्वारा चलायी जा रही थी जिसका नाम सुखद दांपत्य विवाह योजना था जिसका नाम बदलकर अब सुखद दाम्पत्य जीवन योजना कर दिया गया है साथ ही सहायता राशि को बढ़ाकर पांच लाख तक कर दिया गया है जबकि पहले संचालित सुखद दांपत्य विवाह योजना में पचास हजार की ही सहायता मिलती थी यह राशि राजस्थान की भजनलाल सरकार द्वारा बढ़ाई गयी है जो कि दिव्यांगों के लिए महत्वपूर्ण होगी।

सुखद दाम्पत्य जीवन योजना राजस्थान 2024 | Sukhad Dampatya Jeevan Yojana Rajasthan 2024

सुखद दाम्पत्य जीवन योजना राजस्थान का मुख्य उदेश्य उद्देश्य उन दंपतियों को आर्थिक मदद प्रदान करना है, जिनमें से दोनों या एक साथी दिव्यांग हैं। शादीशुदा जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है, ताकि वे आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकें और दिव्यांग दंपतियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उनके जीवन को सुगम बनाना है।

सुखद दाम्पत्य जीवन योजना राजस्थान का लाभ वे दिव्यांग दंपति उठा सकते हैं जिनमें से दोनों पति-पत्नी दिव्यांग हों या उनमें से किसी एक को दिव्यांगता हो। योजना के तहत दिव्यांग दंपति को ₹50,000 से लेकर ₹5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

योजना का नाम सुखद दाम्पत्य जीवन योजना
उद्देश्यदिव्यांगों को आर्थिक सहायता
लाभार्थीदिव्यांग दंपति (40% से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति)
लाभ50,000 से लेकर ₹5 लाख तक
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन SSO पोर्टल द्वारा
ऑफिसियल वेबसाइट SJMS DSAP

राजस्थान सरकार की सुखद दाम्पत्य जीवन योजना राजस्थान का लाभ जब पति-पत्नी दोनों दिव्यांग हो या उनमे से कोई एक दिव्यांग हो तब इस योजना का लाभ ले सकते है बस उनकी दिव्यंगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए।

सुखद दाम्पत्य जीवन योजना

सुखद दाम्पत्य जीवन योजना राजस्थान के लाभार्थी

  • वे दिव्यांग व्यक्ति जिनकी दिव्यांगता 40% से अधिक है, इस योजना के पात्र हैं।
  • यदि पति-पत्नी दोनों दिव्यांग हैं, तो दोनों को लाभ दिया जाता है।

राजस्थान सुखद दाम्पत्य जीवन योजना में सहायता राशि

योजना के तहत सुखद दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने के लिए 40 प्रतिशत एवं अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजनों को प्रति दम्पत्ति ₹50,000 की सहायता दी जाती है। वहीं, 80 प्रतिशत एवं उससे अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजनों को प्रति दम्पत्ति ₹5,00,000 की सहायता मिलती है। योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट dsap.rajasthan.gov.in पर जिला या ब्लॉक कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में सम्पर्क किया जा सकता है।

  • 40% से 80% दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को ₹50,000 की सहायता दी जाती है।
  • 80% या इससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को ₹5,00,000 तक की सहायता दी जाती है।

सुखद दाम्पत्य जीवन योजना पात्रता और शर्तें

राजस्थान सुखद दाम्पत्य जीवन योजना का लाभ केवल राजस्थान के निवासी को ही दिया जाता है और आवेदन करते समय यु पुरुष के लिए 21 वर्ष और महिला के लिए 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

  • राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु पुरुष के लिए 21 वर्ष और महिला के लिए 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय ₹2,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • शादी के 6 महीने के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है।
  • पति और पत्नी दोनों में से एक या दोनों की दिव्यंगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए।

सुखद दाम्पत्य जीवन योजना राजस्थान के आवश्यक दस्तावेज़ | Important Document For Sukhad Dampatya Jeevan Yojana Rajasthan

सुखद दाम्पत्य जीवन योजना राजस्थान का लाभ केवल एक बार ही लिया जा सकता है और इसके लिए आवेदन करते समय इसका शपत पत्र भी देना होता है जिससे यह सपष्ट ह जाता है की अपने इसका लाभ पहले नहीं लिया है और जनाधार कार्ड में विकलांगता की जानकारी सही होनी चाहिए और दिव्यंगता का प्रतिशत, नाम और पत्नी का नाम जनाधार कार्ड में सही होना जरुरी है इस सभी चीजो को जनाधार में सही करवाकर ही फॉर्म भरे, बाकि सभी डॉक्यूमेंट की लिस्ट निचे दी गयी है-

  • जन आधार कार्ड
  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र
  • शादी का प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • मुलनिवास प्रमाण पत्र
  • जन्मतिथि प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता पासबुक की कॉपी
  • वर-वधु के माता-पिता के शपथ-पत्र
  • पूर्व में अनुदान राशि प्राप्त नहीं करने का शपथ-पत्र
  • मोबाईल नंबर
  • SSO ID (स्वंम द्वारा फॉर्म भरने के लिए)

How To Apply Rajasthan Sukhad Dampatya Jeevan Yojana Form

राजस्थान सुखद दाम्पत्य जीवन योजना का फॉर्म भरने के लिए आप अपने नजदीकी ईमित्र केंद्र पर जाकर भर सकते है इसके आलावा आप खुद भी अपनी SSO ID के द्वारा भी फॉर्म भर सकते है इसके लिए आप निम्न स्टेप को फॉलो करे।

Login to SSO
Login to SSO
  • अपने SSO ID और Password से लॉगिन करें।
  • अब लॉगिन के बाद Search Bar में “SJMS DSAP” टाइप करें।
SJMS DSAP Icon
  • इसके बाद आपको दो आइकन मिलेगे एक स्कूटी योजना का और दूसरा सुखद दाम्पत्य जीवन योजना का, दूसके आइकॉन पर क्लिक करें।
सुखद दाम्पत्य जीवन योजना
सुखद दाम्पत्य जीवन योजना
  • अब अपना जनाधार नंबर डाले और Proceed पर क्लिक करे।
  • अब अपने जनाधार में से फॉर्म अप्लाई करने वाले मेम्बर को सेलेक्ट करे।
  • इसके बाद आपके पास एक OTP आयेगा ,OTP डालकर Proceed पर क्लिक करे।
  • अब आपके सामने योजना का फॉर्म ओपन हो जायेगा।
  • इसके बाद मांगी गयी जानकारी को सही भरे और आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करके सबमिट पर क्लिक कर दे।
  • आपको एक रसीद नंबर प्राप्त होगा जिसका उपयोग करके आप Rajasthan Sukhad Dampatya Jeevan Yojana स्टेटस पता लगा सकते है।
राजस्थान सुखद दाम्पत्य जीवन योजना से संबंधित अधिक जानकारी एवं दिशा-निर्देश विभागीय  वेबसाइट www.dsap.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध हैं। आवेदक को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट पर जाकर सभी विवरणों को अच्छी तरह से पढ़ें और आवेदन करने से पहले सभी दस्तावेजों की जांच करें।

Important Links For Rajasthan Sukhad Dampatya Jeevan Yojana

विभागीय पोर्टलयहाँ क्लिक करे
अप्लाई ऑनलाइनयहाँ क्लिक करे
जनसूचना पोर्टलयहाँ क्लिक करे
अन्य जानकारीयहाँ क्लिक करे

राजस्थान सुखद दाम्पत्य जीवन योजना 2024 -FAQs

सुखद दाम्पत्य जीवन योजना क्या है?

सुखद दाम्पत्य जीवन योजना राजस्थान सरकार द्वारा संचालित एक योजना है, जिसके तहत दिव्यांग दंपतियों को शादी के बाद आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के माध्यम से 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक की मदद दी जाती है।

सुखद दाम्पत्य जीवन योजना राजस्थान का लाभ कौन उठा सकता है?

वे दिव्यांग दंपति जिनमें से एक या दोनों पति-पत्नी 40% या उससे अधिक दिव्यांगता से ग्रस्त हैं, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है?

40% से 80% दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को 50,000 रुपये की सहायता दी जाती है, और 80% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले दंपतियों को 5,00,000 रुपये तक की सहायता मिलती है।

आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?

इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन SSO पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। आवेदक को आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है।

सुखद दाम्पत्य जीवन योजना राजस्थान के लिए पात्रता की कोई शर्तें हैं?

हां, आवेदक को राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए, और पुरुष की आयु 21 वर्ष और महिला की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। साथ ही, परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

सुखद दाम्पत्य जीवन योजना राजस्थान का लाभ लेने के लिए कितने समय के भीतर आवेदन करना होता है?

शादी के 6 महीने के भीतर योजना के तहत आवेदन करना आवश्यक है।

अगर पति-पत्नी दोनों दिव्यांग हैं, तो क्या दोनों को सहायता मिलती है?

हां, अगर पति-पत्नी दोनों दिव्यांग हैं, तो दोनों को इस योजना के तहत सहायता दी जाती है।

अधिक जानकारी के लिए कहां सम्पर्क करें?

अधिक जानकारी के लिए आप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट (dsap.rajasthan.gov.in) या अपने नजदीकी जिला या ब्लॉक कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।

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