राजस्थान डिग्गी निर्माण योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराकर जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। राजस्थान डिग्गी निर्माण अनुदान योजना के तहत किसानों को डिग्गी निर्माण के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है, जिससे वे जल संग्रहण कर अपनी फसलों की सिंचाई सुचारू रूप से कर सकें।
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किसान 30 जून 2025 तक डिग्गी सब्सिडी योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं और ₹3.40 लाख तक की आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का मकसद है किसानों को खेतों में पानी संग्रहण के लिए डिग्गी (टैंक) बनवाने में मदद देना, जिससे सिंचाई की परेशानी दूर हो सके।
डिग्गी सब्सिडी योजना राजस्थान 2025 आवेदन अब 30 जून 2025 तक
डिग्गी सब्सिडी योजना राजस्थान के तहत किसानों को 75% से लेकर 85% तक सब्सिडी मिलती है। छोटे और सीमांत किसानों को अधिकतम ₹4 लाख तक और सामान्य किसानों को ₹3 लाख तक की सहायता दी जा रही है।
योजना का नाम | डिग्गी सब्सिडी योजना 2025 |
लाभ | खेत में डिग्गी निर्माण के लिए ₹3.40 लाख तक की सब्सिडी |
सब्सिडी प्रतिशत | 75% से 85% तक |
अधिकतम अनुदान | छोटे/सीमांत किसान: ₹4 लाख सामान्य किसान: ₹3 लाख |
अंतिम तारीख | 30 जून 2025 |
पात्रता | राजस्थान निवासी, कम से कम 1 हेक्टेयर ज़मीन, सिंचाई बारी स्वीकृत |
जरूरी दस्तावेज | आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन के कागज, राशन कार्ड आदि |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन (राज किसान पोर्टल पर) |
पोर्टल | rajkisan.rajasthan.gov.in |
अनुदान जारी होने का समय | आवेदन स्वीकृति के बाद 45 दिनों में |
विशेष प्रावधान | 2 फीट ऊँची सुरक्षा दीवार व चेतावनी बोर्ड अनिवार्य |
कौन कर सकता है आवेदन?
इस योजना का लाभ वही किसान ले सकते हैं जो:
- राजस्थान के निवासी हों
- कम से कम 1 हेक्टेयर जमीन के मालिक हों
- सिंचाई बारी स्वीकृत हो चुकी हो
- आधार से लिंक बैंक खाता रखते हों
सभी श्रेणियों के किसान आवेदन कर सकते हैं, लेकिन सब्सिडी की राशि उनके वर्ग के आधार पर तय की जाएगी।
राजस्थान डिग्गी निर्माण योजना केआवश्यक डॉक्यूमेंट
- आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- बैंक पासबुक की प्रति
- भूमि की जमाबंदी (छह महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए
- लघु या सीमांत किसान होने का प्रमाण
- अनुमोदित फर्म का कोटेशन
- सिचांई स्रोत का प्रमाण
- SSO ID- स्वयं आवेदन करने पर
- मोबाइल न.
कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?
राजस्थान सरकार की राजस्थान डिग्गी निर्माण अनुदान योजना के तहत वे किसान आवेदन कर सकते हैं जिनके पास न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि हो और वे राजस्थान के मूल निवासी हों। इस योजना का लाभ केवल किसानों को ही दिया जाता है। पहले, डिग्गी निर्माण के लिए किसानों का चयन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाता था, जिससे सभी आवेदकों को समान अवसर मिलते थे। लेकिन अब इस प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है, और चयन “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर किया जा रहा है।
यानी जो किसान पहले आवेदन करेगा, उसे पहले अनुदान मिलने की संभावना अधिक होगी। इससे किसानों को तेजी से लाभ मिल सकेगा और जल संरक्षण के प्रयासों को गति मिलेगी।
राजस्थान डिग्गी निर्माण योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया बेहद सरल है। किसान खुद राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या फिर नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन जमा कर सकते हैं। ई-मित्र केंद्र से आवेदन कराने के बाद प्राप्ति रसीद जरुर ले जिससे योजना के स्टेटस को देखा जा सके।
आवेदन के बाद कृषि विभाग द्वारा सत्यापन किया जाएगा और सफल आवेदनों को 45 दिनों के भीतर सब्सिडी की राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी।
राजस्थान डिग्गी निर्माण योजना- FAQ
राजस्थान डिग्गी निर्माण योजना 2025 के लिए कौन पात्र है?
इस योजना के लिए वही किसान पात्र हैं जो राजस्थान निवासी हैं, कम से कम 1 हेक्टेयर कृषि भूमि के मालिक हैं और जिनकी सिंचाई बारी स्वीकृत है।
डिग्गी सब्सिडी योजना में अधिकतम कितनी राशि का अनुदान मिलता है?
छोटे और सीमांत किसानों को अधिकतम ₹4 लाख और सामान्य किसानों को ₹3 लाख तक का अनुदान दिया जाता है।
डिग्गी निर्माण योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
किसान राज किसान साथी पोर्टल (rajkisan.rajasthan.gov.in) पर स्वयं आवेदन कर सकते हैं या ई-मित्र केंद्र से आवेदन करा सकते हैं।
डिग्गी सब्सिडी का भुगतान कितने दिनों में होता है?
आवेदन स्वीकृत होने के बाद अनुदान की राशि 45 दिनों के भीतर किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।
राजस्थान डिग्गी निर्माण योजना 2025 की अंतिम तिथि क्या है ?
किसान 30 जून 2025 तक डिग्गी सब्सिडी योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं