NFSA Rajasthan Update:राजस्थान सरकार ने आमजन को सस्ती दरों पर राशन उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा योजना चलाई है। इस योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को रियायती दरों पर अनाज मिलता है। सरकार ने इस योजना को और अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए ई-मित्र पोर्टल के जरिए आवेदन करने की सुविधा दी है। अब कोई भी पात्र नागरिक सिर्फ ₹50 में आवेदन कर सकता है।
यह भी देखे – खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान में केवल इन लोगो का ही जुड़ेगा नाम
यह भी देखे – राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2025 : ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
यह भी देखे – NFSA Give Up Abhiyan
लेकिन कई बार लोग इस सेवा के लिए अतिरिक्त शुल्क देने को मजबूर हो जाते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर (1800-180-6030) जारी किया है, जहां लोग भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
खाद्य सुरक्षा योजना क्या है?
खाद्य सुरक्षा योजना एक सरकारी योजना है, जिसके तहत गरीब परिवारों को कम दाम पर अनाज मिलता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भूख और कुपोषण को कम करना है। राजस्थान में लाखों परिवार इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।
खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाले लाभ:
✔️ गेहूं, चावल और दालें रियायती दरों पर मिलती हैं।
✔️ गरीब और जरूरतमंद परिवारों को इसका सीधा लाभ मिलता है।
✔️ यह योजना गरीबी रेखा से नीचे (BPL) और अंत्योदय परिवारों के लिए विशेष रूप से बनाई गई है।
✔️ महिलाओं, दिव्यांगों और बुजुर्गों को भी प्राथमिकता दी जाती है।
ई-मित्र पर आवेदन करने की सुविधा
अब राजस्थान सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। पहले लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब ई-मित्र पोर्टल के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
कैसे करें आवेदन?
1️⃣ सबसे पहले नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाएं।
2️⃣ सभी जरूरी दस्तावेज साथ ले जाएं।
3️⃣ ई-मित्र ऑपरेटर आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा और आवेदन भरेगा।
4️⃣ इसके लिए केवल ₹50 शुल्क देना होगा।
5️⃣ कुछ दिनों के भीतर आपको आपका राशन कार्ड मिल जाएगा।
ध्यान दें: अगर कोई ई-मित्र ऑपरेटर ₹50 से अधिक शुल्क मांगता है, तो इसकी शिकायत सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर पर करें।
जरूरी दस्तावेज
अगर आप खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी:
✅ आधार कार्ड
✅ जन आधार कार्ड (आय, ईकेवाईसी आदि)
✅ राशन कार्ड (अगर पहले से हो)
✅ NFSA Rajasthan की पात्रता का डॉक्यूमेंट
✅ पासपोर्ट साइज फोटो
राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना में शिकायत कहां करें?
कई बार लोग ई-मित्र केंद्रों पर आवेदन करने जाते हैं, तो वहां अतिरिक्त पैसे मांगे जाते हैं वेसे तो इमित्र पर सभी सेवा की लिस्ट होती है फिर भी कोई ज्यादा पैसे मागे तो उसकी शिकायत के लिए फ़ूड डिपार्टमेंट राजस्थान द्वारा हेल्पलाइन नम्बरजरी किये गए है।
अगर आपको कोई भी अनियमितता नजर आती है या कोई अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो आप तुरंत सरकारी हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6030 पर कॉल कर सकते हैं।
✔️ यह नंबर 24×7 उपलब्ध है।
✔️ आपकी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
✔️ आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी।
सरकार ने साफ किया है कि ई-मित्र पर आवेदन शुल्क केवल ₹50 ही लिया जाएगा। अगर इससे ज्यादा पैसा लिया जा रहा है तो तुरंत शिकायत दर्ज कराएं।
राजस्थान सरकार चाहती है कि हर जरूरतमंद को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिले। कोई भी व्यक्ति घर बैठे या ई-मित्र केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि भ्रष्टाचार और धांधली को रोका जाए। इसलिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इसके अलावा आप राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 पर भी शिकायत दर्ज करा सकतें है।
मै पिछले 5 सालों से ब्लॉगिंग कर रही हूँ , मैं कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स हूँ और मेरा मकसद जटिल जानकारी को आसान भाषा में समझाना है , ताकि हर कोई उसे आसानी से समझ सके। खास तौर पर सरकारी योजनाओं, सरकारी नौकरी पर लिखती हु ,जिससे लोगों को मदद मिल सके।