NFSA Rajasthan: खाद्य सुरक्षा योजना शुरू, 10 लाख नए जुड़ सकते है

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NFSA Rajasthan Update : अगर आप खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) में अपना नाम जोड़ने का इंतजार कर रहे थे, तो आपके लिए खुशखबरी है! राजस्थान सरकार ने 26 जनवरी 2025 से खाद्य सुरक्षा योजना के पोर्टल को सक्रिय करने का आदेश जारी कर दिया है। इस पोर्टल के जरिए नए आवेदन किए जा सकेंगे। आइए जानते हैं आवेदन से जुड़ी पूरी प्रक्रिया।

राशन कार्ड और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े नए अपडेट

खाद्य सुरक्षा योजना के फॉर्म एवम अन्य महत्वपूर्ण फॉर्म PDF

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान (NFSA) के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ती दरों पर राशन उपलब्ध कराया जाता है। इस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान में पात्र परिवारों को गेहूं, चावल, और अन्य खाद्यान्न बेहद कम कीमत पर दिया जाता है

खाद्य सुरक्षा योजना | NFSA Rajasthan Form

तीन साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल खोलने का आदेश जारी कर दिया है। यह पोर्टल 26 जनवरी 2025 से शुरू होगा, जिससे लोग नए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए पात्र होना अनिवार्य है। योग्य न होने पर आवेदन करने से दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है।

खाद्य सुरक्षा योजना में उन्हीं परिवारों का राशन कार्ड जोड़ा जाएगा जो निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

  • 100 दिन की मनरेगा मजदूरी वाले परिवार
  • अंत्योदय परिवार
  • आस्था कार्ड धारक
  • बीपीएल, स्टेट बीपीएल
  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
  • निर्माण श्रमिक, भूमिहीन कर्षक
  • कचरा बिनने वाले, साइकिल रिक्शा चालक
  • वृद्धजन/ एकल नारी/ विधवा/ विकलांग पेंशन पी.पी.ओ.
  • पालनहार लाभार्थी प्रमाण पत्र
  • एकल महिला
  • श्रम विभाग में पंजीकत श्रमिक कार्ड
  • शहरी घरेलु कामकाजी महिलाए (न.प.अग्निशमन अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण)
  • स्‍टीट वेन्‍डर यानि सडक पर सामान बेचनेवाले (नगर परिषद द्वारा जारी प्रमाण)
  • गैर सरकारी सफाईकर्मी
  • जीवनरक्षा कोष के लाभार्थी
  • सरकारी हॉस्‍टल में अन्‍तवासी
  • कच्‍ची बस्‍ती में निवास करने वाले सर्वेक्षित परिवार
  • कचरा बीनने वाले परिवार
  • कानूनी रूप से निर्मुक्‍त बंधुआ मजदूर
  • साईकिल रिक्‍शा चालक
  • पोर्टर यानि मटके बनानेवाला
  • कुष्‍ठ रोगी, सिलिकोसिस रोग ग्रसित
  • बहुविकलांग व मंद बुदि व्‍यक्ति
  • ग्रामीण क्षैत्र हो तो 100 दिन मजदूरी करने वाला परिवार
  • ग्रामीण क्षैत्र हो तो भूमिहीन/सीमान्‍त/लघु किसान परिवार

खाद्य सुरक्षा योजना में आवश्यक दस्तावेज

  • राशन कार्ड
  • जन आधार कार्ड
  • परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड
  • जन आधार कार्ड में अपडेट जानकारी (आय, ईकेवाईसी आदि)

खाद्य सुरक्षा योजना का उद्देश्य

खाद्य सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के तहत, गरीब और कमजोर वर्गों को सस्ती दरों पर गेहूं, चावल और अन्य अनाज उपलब्ध कराने का एक प्रयास है। इस योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को हर महीने 5 किलो खाद्यान्न सस्ती दर पर प्रदान किया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी परिवार भूखा न सोए और उनकी आर्थिक सहायता हो।

खाद्य सुरक्षा योजना में पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

इस योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, आयकरदाता नहीं हैं और नरेगा मजदूर, वृद्ध पेंशनधारी या सीमांत किसान हैं। योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए, खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर लॉगिन करें और फॉर्म भरें। वहीं, ऑफलाइन आवेदन के लिए नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर फॉर्म भरना होगा

आधिकारिक जानकारी के लिए खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर जाएं।

खाद्य सुरक्षा योजना: आवेदन की जांच और निस्तारण प्रक्रिया

खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्राप्त आवेदनों को जांच और निस्तारण के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में, आवेदन नगरीय निकायों (जैसे नगरपालिका, नगर परिषद, या नगर निगम) के अधिशासी अधिकारी को भेजा जाएगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रक्रिया ब्लॉक विकास अधिकारी के माध्यम से संचालित की जाएगी।

जांच समिति द्वारा प्रक्रिया

खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदन की जांच के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। समिति में पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी/स्थानीय निकाय का कर्मचारी, और बूथ स्तर के अधिकारी (BLO) शामिल होंगे। यह समिति आवेदन की गहन जांच कर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी।

जांच समिति से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर, अधिकारी आवेदन के संबंध में अपनी सिफारिश के साथ प्रकरण को पुनः अपीलीय अधिकारी को भेजेंगे। अपीलीय अधिकारी रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद, आवेदनकर्ता का नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने या अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय लेंगे।

पुराने आवेदन का निस्तारण

इस प्रक्रिया के अंतर्गत पुराने लंबित आवेदनों का भी निस्तारण किया जाएगा। पहले से आवेदन कर चुके लोगों को दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह ध्यान देना आवश्यक है कि फॉर्म में दिए गए सभी विवरण सही और अद्यतन हों। फॉर्म भरने के बाद संबंधित अधिकारी जैसे ग्राम सेवक और पटवारी द्वारा फॉर्म की जांच की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद ही राशन कार्ड को योजना में जोड़ा जाएगा।

10 लाख खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान में नए जुड़ सकते है

राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत वर्तमान समय में 4 करोड़ 36 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं, जिन्हें हर महीने राशन की दुकान से प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं मुफ्त मिलता है। राज्य की कुल जनसंख्या को देखते हुए इस योजना में 4 करोड़ 46 लाख लोगों के नाम जोड़े जा सकते हैं, यानी लगभग 10 लाख नए लाभार्थियों को इस योजना का फायदा मिल सकता है। इस क्रम में सरकार ने सक्षम और अपात्र लोगों से अपील की है कि वे अपनी जानकारी सूची से हटवा लें, ताकि उन लोगों को इसका लाभ मिल सके जो इसके असल हकदार हैं। जैसे-जैसे अपात्र व्यक्तियों के नाम हटेंगे, वैसे-वैसे ज्यादा वंचित लोगों तक इस योजना का फायदा पहुंच सकेगा।

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