मीडिया पर्सन पेंशन योजना हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के मीडिया कर्मियों के लिए चलायी जा रही है ,60 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले दैनिक, साप्ताहिक, मासिक समाचार पत्रों, समाचार एजेंसियों, रेडियो स्टेशनों और समाचार चैनलों से जुड़े मीडिया कर्मियों के लिए यह योजना शुरु की गयी है ,मीडिया पर्सन पेंशन योजना हरियाणा (Media Person Pension Scheme) के सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग ने 7 दिसंबर 2017 को शुरु की थी।
मीडिया पर्सन पेंशन योजना 2024 | Media Person Pension Scheme Haryana 2024
Media Person Pension Scheme Haryana के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को पहले ₹10,000 पेंशन दी जाती है जिसे हरियाणा कैबिनेट ने एक बैठक के दौरान 60 वर्ष से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों के लिए पेंशन योजना में महत्वपूर्ण संशोधन कर पेंशन को ₹15,000 प्रति माह करने का ऐलान किया है।
मीडिया पर्सन पेंशन योजना हरियाणा 2024 में कार्यरत पत्रकारों को दी जाती है। योजना का पूरा खर्च हरियाणा सरकार की संवाद सोसायटी द्वारा वहन किया जाता है। पेंशन की स्वीकृति हरियाणा के सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग के प्रशासनिक सचिव द्वारा दी जाती है।
योजना का नाम | मीडिया पर्सन पेंशन योजना हरियाणा |
लॉन्च तिथि | 7 दिसंबर 2017 |
पेंशन राशि | ₹10,000 प्रति माह ( वर्तमान में ₹15,000 की घोषणा ) |
लाभार्थी | 60 वर्ष से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मी |
सम्बंधित विभाग | सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग हरियाणा |
मीडिया पर्सन पेंशन स्कीम हरियाणा का लाभ | Media Person Pension Scheme Haryana Benefits
- मीडियाकर्मि पेंशन योजना हरियाणा के द्वारा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मि को ₹10,000 पेंशन दी जाती है जिसको संसोधित कर सरकार ने ₹15,000 करने का निर्णय लिया है
- यदि किसी मीडिया पर्सन का निधन होने के बाद यह पेंशन राशि उसकी पति/पत्नी या उनके नजदीकी पारिवारिक सदस्य को दी जाती है मगर उनके द्वारा अन्य किसी भी अन्य प्रकार की पेंशन, या सरकार द्वारा नियमित वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होनी चाहिए
मीडिया पर्सन पेंशन योजना हरियाणा की पात्रता | Media Person Pension Scheme Haryana Eligibility
- योजना के तहत दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, और मासिक समाचार पत्रों, समाचार एजेंसियों, रेडियो स्टेशनों, और समाचार चैनलों के मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मी ही पात्र हैं।
- मीडिया कर्मी को पत्रकारिता के क्षेत्र में कम से कम 20 वर्षों का अनुभव होना चाहिए ।
- आवेदनकर्ता की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- मीडिया कर्मी को पिछले पांच वर्षों से हरियाणा के सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग से मान्यता प्राप्त होना चाहिए।
- पेंशन की राशि मीडिया कर्मी के आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा की जाएगी।
- यदि मीडिया कर्मी पर कोई आपराधिक मामला लंबित है, तो मीडियाकर्मि पेंशन योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
- यदि किसी अन्य स्रोत से प्राप्त पेंशन ₹10,000 प्रति माह से कम है, तो इस योजना की पेंशन से उतनी राशि कम कर दी जाएगी।
- पेंशनधारी मीडिया कर्मी को हर वर्ष जनवरी में जीवित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
- किसी मीडिया कर्मी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होने पर या पत्रकारिता नैतिकताओं का उल्लंघन पाए जाने पर पेंशन बंद कर दी जाएगी।
मीडिया पर्सन पेंशन योजना के आवश्यक दस्तावेज़
- आवेदक की तस्वीर
- आवेदक का हस्ताक्षर
- आधार कार्ड की प्रति
- पति/पत्नी की तस्वीर
- पति/पत्नी का हस्ताक्षर
- जन्मतिथि का प्रमाण
- कम से कम 20 वर्षों के कार्य अनुभव का प्रमाण (सभी अनुभव प्रमाणपत्रों की PDF)
- पत्राचार का पता
- स्थायी पता
- बैंक पासबुक की कॉपी
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया | How to Apply Media Person Pension Scheme Haryana
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://saralharyana.gov.in/ पर जाएं।
- फिर अंत्योदय सरल हरियाणा पोर्टल पर Registration करें और LogIn करें।
- लॉगिन करने के लिए User Name नाम और Password दर्ज करें, फिर “Submit” बटन पर क्लिक करें। खुले हुए पेज में, “Apply for Services” पर स्क्रॉल करें और फिर “View All Available Services” लिंक पर क्लिक करें।
- खुले हुए पेज में, सर्च बॉक्स में “media person” टाइप करें और फिर “Pension Application for Media Person” लिंक पर क्लिक करें।
- अब हरियाणा मीडिया पर्सन पेंशन ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुलेगा।
- मीडिया कर्मियों की पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक विवरण भरें। अंत में, इस आवेदन फॉर्म को सबमिट करें ताकि आप इस योजना के लाभ लेना शुरू कर सकें।
हरियाणा सरकार द्वारा मीडिया कर्मियों की पेंशन योजना में संशोधन
हरियाणा कैबिनेट ने 8 August 2024 को मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में एक बैठक के दौरान 60 वर्ष से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों के लिए पेंशन योजना में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी। इस बैठक में मीडिया पेंशन योजना को और अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से कुछ प्रमुख संशोधन किए गए हैं।
मुख्य संशोधन:
- आपराधिक मामले की शर्त हटाई गई:
पहले, यदि किसी मीडिया कर्मी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होता था तो उसकी पेंशन बंद कर दी जाती थी। अब इस शर्त को योजना से हटा दिया गया है, जिससे मीडिया कर्मियों को इस शर्त के कारण किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। - पत्रकारिता नैतिकता से संबंधित शर्त हटाई गई:
यदि किसी मीडिया कर्मी का व्यवहार पत्रकारिता नैतिकता के खिलाफ पाया जाता था, तो पेंशन बंद करने का प्रावधान था। अब इस शर्त को भी योजना से हटा दिया गया है। - एक परिवार, एक सदस्य की पेंशन सीमा हटाई गई:
पहले केवल परिवार पहचान पत्र (परिवार पहचान पत्र) के आधार पर एक परिवार से एक ही सदस्य को पेंशन दी जाती थी। अब इस सीमा को भी हटा दिया गया है, जिससे एक ही परिवार के योग्य मीडिया कर्मियों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा।
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Media Person Pension Scheme Haryana-FAQ
मीडिया पर्सन पेंशन स्कीम हरियाणा क्या है?
मीडिया पर्सन पेंशन स्कीम हरियाणा हरियाणा सरकार द्वारा 60 वर्ष से अधिक आयु के पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के लिए शुरू की गई एक पेंशन योजना है।
योजना के लिए कौन पात्र है?
60 वर्ष से अधिक आयु के पत्रकार और मीडिया कर्मी जिनके पास कम से कम 20 वर्ष का अनुभव है और जिन्हें सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग, हरियाणा द्वारा मान्यता प्राप्त है, वे इस योजना के लिए पात्र हैं।
योजना के तहत पेंशन राशि कितनी है?
जना के तहत पेंशन राशि ₹15,000 प्रति माह है।
मैं योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूँ?
आप योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, आधिकारिक वेबसाइट www.saralharyana.gov.in है ।
आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों में फोटो, हस्ताक्षर, आधार कार्ड, उम्र का प्रमाण, अनुभव का प्रमाण, बैंक पासबुक और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़ शामिल हैं।
क्या मैं ऑफलाइन आवेदन कर सकता हूँ?
नहीं, आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन ही है।
योजना का लाभ क्या है?
योजना का लाभ ₹15,000 प्रति माह की पेंशन है, जो पात्र पत्रकारों और मीडिया कर्मियों को प्रदान की जाती है।
यह योजना किस विभाग द्वारा शुरू की गई है?
यह योजना सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (DIPR) हरियाणा द्वारा शुरू की गई है।
अगर मीडिया कर्मी को किसी अन्य राज्य से पेंशन मिल रही हो, तो क्या वह इस योजना के लिए पात्र है?
नहीं, अन्य राज्य से पेंशन पाने वाले मीडिया कर्मी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
किस स्थिति में इस योजना की पेंशन बंद होगी?
पेंशन का दुरुपयोग, अन्य सरकारी पेंशन मिलना, या मीडिया कर्मी के निधन पर पेंशन बंद हो सकती है।
मीडिया कर्मी के निधन के बाद पेंशन किसे मिलेगी?
उनकी पत्नी या पात्र परिवार सदस्य पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
मै पिछले 5 सालों से ब्लॉगिंग कर रही हूँ , मैं कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स हूँ और मेरा मकसद जटिल जानकारी को आसान भाषा में समझाना है , ताकि हर कोई उसे आसानी से समझ सके। खास तौर पर सरकारी योजनाओं, सरकारी नौकरी पर लिखती हु ,जिससे लोगों को मदद मिल सके।