मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान: आवेदन प्रक्रिया, पात्रता , फ्री बीमा

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मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना: राजस्थान सरकार ने किसानों के पशुओं की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू करने की भी घोषणा की है। क्योंकि राज्य में इस प्रकार की कोई भी योजना जारी नहीं है ,अभी दुर्घटना में मृत पशुओं के लिए पशुपालकों को कोई मुआवजा नहीं मिलता है। 

इसी कारण मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान को शुरु करने की घोसणा की गयी है इसका उद्देश्य पशुओं की सुरक्षा और दुर्घटना में पशुओं की मृतु पर किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाना है। मंगला पशु योजना राजस्थान के तहत, किसानों को उनके पशुओं की किसी भी अप्रत्याशित दुर्घटना के मामले में वित्तीय सहायता मिलेगी, जिससे उनका नुकसान कम हो सकेगा और उनकी आय में वृद्धि हो सकेगी।

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान

राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की घोषणा की है, जिसके तहत सरकार ने ₹400 करोड़ का बजट निर्धारित किया है। इस योजना का उद्देश्य 21 लाख पशुओं का बीमा करना है, जिसमें प्रत्येक परिवार से एक पशु का बीमा किया जाएगा।

दुधारु गाय, भैंस, बकरी और भेड़ के लिए बीमा राशि ₹5 लाख प्रति पशु निर्धारित की गई है, जबकि ऊंटों के लिए यह राशि ₹1 लाख होगी। इस योजना की खासियत यह है कि पशुपालकों को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा, जिससे यह पूरी तरह से निःशुल्क है। इस प्रकार, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रदेश के पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है।

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान 2024 | CM Mangala Pashu Bima Yojana 2024

राजस्थान सरकार ने किसानों और पशुपालकों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है, जिसका का नाम मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का उद्देश्य राज्य के पशुधन को सुरक्षित करना और पशुपालकों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। । यह योजना न केवल पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी, बल्कि राज्य की बहुमूल्य पशुधन संपदा के विकास में भी सहायक होगी। राजस्थान मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य दुधारू पशुओं एवं अन्य महत्वपूर्ण पशुओं का बीमा करना है।

योजना का नाममुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान
लाभार्थीराजस्थान के किसान और पशुपालक
उद्देश्यदुर्घटना में मृत पशुओं के लिए पशुपालकों को मुआवजा
पात्रताराजस्थान के सभी किसान और पशुपालक
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
आवेदन की अंतिम तिथिअभी आवेदन शुरु नहीं हुए है
संपर्क जानकारीhttps://animalhusbandry.rajasthan.gov.in/

मंगला पशु बीमा योजना में बीमा क्लेम कब मिलेगा

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान के तहत, दुधारु पशुओं की किसी भी प्राकृतिक या आकस्मिक दुर्घटना के मामले में बीमा क्लेम का प्रावधान है। यह क्लेम निम्नलिखित परिस्थितियों में प्राप्त किया जा सकता है:

  1. आग लगने के कारण: यदि दुधारु पशु किसी आगजनी की घटना में घायल या मृत हो जाता है।
  2. सड़क दुर्घटना: सड़क पर होने वाली किसी भी प्रकार की दुर्घटना के कारण पशु को होने वाली हानि।
  3. आकाशीय बिजली: आकाशीय बिजली गिरने से होने वाली हानि।
  4. जहरीला घास खाना: यदि पशु किसी जहरीले घास का सेवन करता है और उसकी मृत्यु होती है।
  5. कीड़े का काटना: कीड़े के काटने के कारण होने वाली किसी भी बीमारी या मृत्यु की स्थिति।
  6. बीमारी: किसी बीमारी के कारण दुधारु पशु की मृत्यु होने पर भी बीमा क्लेम उपलब्ध होगा।

इस योजना का उद्देश्य पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि प्राकृतिक आपदाओं और आकस्मिक घटनाओं के कारण उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक हानि न उठानी पड़े।

मंगला पशु बीमा योजना बीमा राशि

पशुपालकों के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का लाभ सभी जनाधार कार्ड धारक पशुपालकों को मिलेगा, जिससे योजना का व्यापक रूप से लाभ पहुँच सके। बीमा विभाग ने इस प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिसके माध्यम से पशुपालक आसानी से आवेदन कर सकेंगे।

प्राप्त आवेदनों के आधार पर पशुपालकों का चयन लॉटरी द्वारा किया जाएगा, ताकि सभी योग्य पशुपालकों को इस योजना का लाभ मिल सके। दुधारू गाय और भैंसों के लिए बीमा राशि ₹5 लाख प्रति पशु निर्धारित की गई है, जबकि ऊंटों के लिए यह राशि ₹1 लाख प्रति पशु होगी।

इसके अलावा, भेड़ और बकरियों के लिए भी बीमा राशि का प्रावधान किया गया है, जिससे पशुपालकों को अधिकतम सुरक्षा और समर्थन मिल सके।

दुधारु गाय का बीमा₹5 लाख प्रति पशु
दुधारु भैंस का बीमा₹5 लाख प्रति पशु
बकरी का बीमा₹5 लाख प्रति पशु
भेड़ का बीमा₹5 लाख प्रति पशु
ऊंट का बीमा₹1 लाख प्रति पशु
प्रीमियमनिःशुल्क
प्रति परिवार बीमाएक पशु का बीमा

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना -आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पहचान प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • योजना का आवेदन पत्र
  • पशु रखने के लिए जमीन के कागजात
  • पशुओं की फोटो
  • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाता पासबुक
  • मोबाइल नंबर

आवेदन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्दी शुरू की जाएगी, आवेदन प्रक्रिया में, प्राप्त आवेदनों के आधार पर चयन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। जिसकी सुचना आपको सही समय पर दे दी जाएगी।

संपर्क जानकारी

यदि आपको इस योजना के बारे में अधिक जानकारी चाहिए, तो आप निम्नलिखित द्वारा संपर्क कर सकते है

  • फोन: 0141-2742709
  • ईमेल: adp.jpr.ah@rajasthan.gov.in,

Important Links Mangala Pashu Bima Yojana Rajasthan

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