बिहार डीजल अनुदान योजना 2025: किसानों को सिंचाई के लिए ₹75 प्रति लीटर की सब्सिडी

बिहार सरकार ने राज्य के किसानों को राहत देने के लिए डीजल अनुदान योजना 2025 शुरू की है। यह योजना खरीफ सीजन की फसलों की सिंचाई के लिए डीजल से चलने वाले पंपसेट का उपयोग करने वाले किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। सरकार इस योजना के तहत प्रति लीटर डीजल पर ₹75 की सब्सिडी सीधे किसानों के खाते में भेज रही है।

बिहार डीजल अनुदान योजना 2025

राज्य में बारिश कम होने और सूखे की स्थिति को देखते हुए यह योजना शुरू की गई है। किसानों को समय पर सिंचाई करने के लिए डीजल पंप का उपयोग करना पड़ता है, जिससे उनकी लागत बढ़ जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने डीजल पर सब्सिडी देने का फैसला किया है, ताकि खरीफ की फसलें सुरक्षित रह सकें और किसान आर्थिक संकट से बच सकें।

बिहार डीजल अनुदान योजना में सब्सिडी कितनी मिलेगी?

  • सरकार प्रति लीटर डीजल पर ₹75 का अनुदान दे रही है।
  • प्रति एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल की आवश्यकता मानी गई है, यानी ₹750 प्रति एकड़ की सहायता।
  • धान और जूट के लिए अधिकतम दो बार सिंचाई के लिए ₹1500 प्रति एकड़ तक सब्सिडी दी जाएगी।
  • अन्य फसलों जैसे मक्का, दाल, तिलहन, सब्जी, औषधीय फसलें आदि के लिए अधिकतम तीन सिंचाई तक ₹2250 प्रति एकड़ तक की सहायता दी जाएगी।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

  • किसान पंजीकरण संख्या
  • लगान रसीद (रैयत किसानों के लिए)
  • पहचान प्रमाण (आधार कार्ड आदि)
  • अधिकृत पेट्रोल पंप की डीजल खरीद रसीद
  • बैंक खाता विवरण
  • डीजल खरीद रसीद पर किसान का पंजीकरण नंबर के अंतिम 10 अंक अंकित होने चाहिए।

किन फसलों पर मिलेगा डीजल अनुदान का लाभ?

बिहार डीजल अनुदान योजना के तहत राज्य सरकार ने कई फसलों को शामिल किया है ताकि सिंचाई में डीजल का उपयोग करने वाले किसानों को राहत मिल सके। इस योजना के अंतर्गत धान, मक्का, जूट, दलहनी और तिलहनी फसलें शामिल की गई हैं। इसके साथ ही मौसमी सब्जियों, औषधीय पौधों और सुगंधित पौधों की सिंचाई पर भी डीजल सब्सिडी दी जाएगी। इससे किसानों को खेती के दौरान डीजल के खर्च में सीधी राहत मिलेगी।

इस योजना का लाभ राज्य के सभी प्रकार के किसान, चाहे वे रैयत (भूमि मालिक) हों या गैर-रैयत (भूमिहीन), ले सकते हैं। योजना के तहत प्रति किसान अधिकतम 8 एकड़ तक की भूमि पर डीजल अनुदान मिलेगा।

बिहार डीजल अनुदान योजना की आवेदन प्रक्रिया

यह योजना किसानों को डीजल की खरीद पर अनुदान देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसके लिए किसानों को सबसे पहले dbtagriculture.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा, जहां “डीजल अनुदान योजना” लिंक पर क्लिक करके आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय किसान को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार कार्ड विवरण, बैंक अकाउंट की जानकारी और डीजल की रसीद अपलोड करनी होगी। आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद रसीद का प्रिंट निकालना जरूरी है।

इस योजना के तहत 30 अक्टूबर 2025 तक खरीदे गए डीजल पर ही सब्सिडी दी जाएगी, इसलिए किसान समय रहते आवेदन कर लें। यदि आवेदन में कोई परेशानी हो तो वे अपने क्षेत्र के कृषि समन्वयक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा किसान टोल-फ्री नंबर 1800-180-1551 पर भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

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मैं पिछले 5 साल से ब्लॉग लिख रही हूँ। मेरा मकसद है सरकारी योजनाओं और नौकरियों की जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना, ताकि सभी को सही जानकारी मिल सके।

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