राजस्थान सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके व्यवसायिक सपनों को साकार करने के लिए एक खास योजना चला रही है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत महिलाएं अगर कोई व्यापार, उद्योग या सेवा क्षेत्र से जुड़ा व्यवसाय शुरू करती हैं, तो उन्हें ₹15 लाख तक की सब्सिडी मिल सकती है।
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क्या है मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना राजस्थान 2025 ?
मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार की महिला अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित की जा रही एक वित्तीय सहायता योजना है। इसका उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। योजना के अंतर्गत महिलाएं अगर कोई नया व्यवसाय शुरू करती हैं, तो उन्हें 50 लाख रुपये तक के ऋण पर 25% से 30% तक की सब्सिडी मिलती है।
- सामान्य महिला उद्यमियों को 25% सब्सिडी यानी अधिकतम ₹12.5 लाख तक का लाभ मिलता है।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा, दिव्यांग और घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को 30% तक की सब्सिडी मिलती है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹15 लाख तक है।
कौन-कौन से व्यवसाय इस योजना में शामिल हैं?
मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना का लाभ महिला उद्यमी किसी भी प्रकार के व्यवसाय, सेवा इकाई, दुकान, निर्माण कार्य, स्टार्टअप या स्वयं सहायता समूह के माध्यम से प्राप्त कर सकती हैं। यदि महिलाएं समूह में मिलकर कार्य करना चाहती हैं तो वे 1 करोड़ रुपये तक का ऋण ले सकती हैं और योजना का लाभ उठा सकती हैं। इससे महिला समूहों को भी बड़ी मदद मिल रही है।
किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?
मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने के लिए आवेदिका को आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो), बैंक पासबुक की प्रति, पासपोर्ट साइज फोटो, व्यवसाय की परियोजना रिपोर्ट और कंपनी का पंजीकरण (यदि हो) जैसे दस्तावेजों की जरूरत होती है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी अनिवार्य है।
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है
मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना का आवेदन पूरी तरह डिजिटल माध्यम से किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले आवेदिका को राजस्थान सरकार की वेबसाइट https://sso.rajasthan.gov.in पर जाकर SSO ID बनानी होगी। आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की मदद से यह प्रक्रिया पूरी की जाती है।
SSO पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद “नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना” सेवा का चयन कर आवेदन फॉर्म भरना होता है। इस फॉर्म में व्यवसाय की जानकारी, लागत का अनुमान, बैंक विवरण और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। इसके बाद महिला को अपने जिले की महिला अधिकारिता अधिकारी और बैंक शाखा से संपर्क करना होता है, जहां से ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू होती है।
सब्सिडी कैसे और कब मिलेगी?
जब महिला का लोन पास हो जाता है और वह व्यवसाय शुरू कर देती है, तो सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी राशि तीन वर्षों के लिए बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट (TDR) के रूप में जमा कर दी जाती है।