मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2025 (CMEGP): इस योजना के तहत सरकार उन युवाओं की मदद कर रही है जो अपना खुद का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। इसमें युवाओं को बैंक से लोन दिलवाया जाएगा और उस लोन पर सरकार सब्सिडी यानी आर्थिक छूट भी देगी।
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मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत दो तरह के उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है— मैन्युफैक्चरिंग और सेवा सर्विस सेक्टर , अगर कोई युवा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करना चाहता है, तो उसे 50 लाख रुपये तक का बैंक लोन मिल सकता है। वहीं सर्विस सेक्टर के लिए 20 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार इस लोन पर सब्सिडी भी दे रही है, जिससे युवाओं को लोन चुकाने में आसानी होगी।
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मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2025 क्या है?
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजनामें सब्सिडी की दर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से अलग-अलग है। सामान्य वर्ग के लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% की सब्सिडी मिलेगी। वहीं SC, ST, महिलाएं, दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिकों को ग्रामीण क्षेत्र में 35% और शहरी क्षेत्र में 25% की सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ ही लाभार्थी को कुल लागत का कम से कम 5 प्रतिशत खुद से निवेश करना होगा।
योजना का नाम | मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (CMEGP) 2025 |
उद्देश्य | बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता देना |
लाभार्थी की उम्र | 18 से 45 वर्ष (SC/ST/महिलाओं को 5 वर्ष की छूट) |
शैक्षणिक योग्यता | ₹10 लाख तक के लोन हेतु न्यूनतम 7वीं पास ₹25 लाख तक के लिए 10वीं पास |
लोन की राशि | मैन्युफैक्चरिंग के लिए ₹50 लाख तक सर्विस सेक्टर के लिए ₹20 लाख तक |
सरकारी सब्सिडी | सामान्य वर्ग: ग्रामीण 25%, शहरी 15% आरक्षित वर्ग: ग्रामीण 35%, शहरी 25% |
Margin Money | कुल लागत का कम से कम 5% |
लाभ नहीं मिलेगा यदि | पहले किसी सरकारी सब्सिडी योजना का लाभ लिया हो |
लाभार्थी व्यवसाय क्षेत्र | मैन्युफैक्चरिंग (जैसे बेकरी, जूते बनाना), सर्विस (ब्यूटी पार्लर, मोबाइल रिपेयर) |
जरूरी दस्तावेज़ | पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि |
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना पात्रता
इस योजना का लाभ उठाने के लिए युवाओं की उम्र 18 से 45 साल के बीच होनी चाहिए। हालांकि SC, ST, और महिलाओं को 5 साल की छूट दी गई है यानी वे 50 साल तक आवेदन कर सकते हैं। एक जरूरी बात यह है कि जो भी इस योजना में आवेदन करना चाहता है, उसने पहले किसी भी सरकारी सब्सिडी योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।
शैक्षणिक योग्यता भी जरूरी है। अगर कोई युवा 10 लाख रुपये तक का लोन चाहता है, तो उसे कम से कम 7वीं पास होना चाहिए। वहीं अगर कोई 25 लाख रुपये तक का लोन लेना चाहता है, तो 10वीं पास होना अनिवार्य है।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में ये बिज़नेस शुरू किए जा सकते हैं?
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत युवा कई तरह के छोटे उद्योग शुरू कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जैसे बेकरी प्रोडक्ट बनाना, पशुओं के लिए चारा उत्पादन और चप्पल-जूते बनाने का काम शामिल हैं। वहीं सर्विस सेक्टर में ब्यूटी पार्लर खोलना, मोबाइल रिपेयरिंग और हेयर सैलून जैसे काम किए जा सकते हैं। इन बिज़नेस को शुरू करने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जरूरत होगी, जिससे बैंक को पता चलेगा कि बिज़नेस कैसे चलेगा और उसमें कितना खर्च होगा।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के दस्तावेज़
इस योजना में आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज़ की जरूरत होती है। जैसे पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र और बिज़नेस की योजना (प्रोजेक्ट रिपोर्ट)। इन सभी दस्तावेजों को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के साथ जमा करना होगा। आवेदन प्रक्रिया आसान है और इसे राज्य के उद्योग निदेशालय की वेबसाइट के माध्यम से पूरा किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे गांव और शहर दोनों के युवा अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। खासतौर पर महिलाएं, पिछड़े वर्ग के लोग और ग्रामीण क्षेत्र के युवा इस योजना से आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। यह योजना सिर्फ रोजगार देने का जरिया नहीं है, बल्कि युवाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। सरकार की यह कोशिश न सिर्फ नए बिज़नेस को बढ़ावा देती है, बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिति को भी बेहतर बनाती है।

मै पिछले 5 सालों से ब्लॉगिंग कर रही हूँ , मैं कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स हूँ और मेरा मकसद जटिल जानकारी को आसान भाषा में समझाना है , ताकि हर कोई उसे आसानी से समझ सके। खास तौर पर सरकारी योजनाओं, सरकारी नौकरी पर लिखती हु ,जिससे लोगों को मदद मिल सके।