राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2025 : ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

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NFSA Rajasthan Form: राजस्थान सरकार द्वारा एक आधिकारिक पोर्टल बनाया है, जिसे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य राज्य के नागरिकों को खाद्य सुरक्षा योजना में ऑनलाइन आवेदन करने, स्टेटस चेक करने और अन्य आवश्यक सेवाएं प्रदान करने की सुविधा देना है। यदि आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं जुड़ा हुआ है, तो अब आप इसे ऑनलाइन अपने मोबाइल से फ्री में जोड़ सकते हैं।

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खाद्य सुरक्षा योजना क्या है?

खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के तहत पात्र परिवारों को रियायती दरों पर अनाज (गेहूं, चावल आदि) उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलता है, जो सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता श्रेणियों में आते हैं। इस योजना में जुड़ने के लिए सरकार ने 32 पात्रता श्रेणियां तय की हैं। यदि आपका परिवार इनमें से किसी श्रेणी में आता है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान सरकार ने 26 जनवरी 2025 से खाद्य सुरक्षा योजना के पोर्टल को शुरु कर दिया है।

खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान की मुख्य पात्रता श्रेणियां

राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के तहत विभिन्न श्रेणियों के जरूरतमंद परिवारों को शामिल करने के लिए समावेशन श्रेणियाँ (Inclusion Categories) निर्धारित की हैं। इन श्रेणियों में गरीब, वृद्ध, विकलांग, विधवा, श्रमिक, वंचित समुदायों और अन्य विशेष परिस्थितियों वाले नागरिकों को शामिल किया गया है।

  • अन्त्योदय परिवार (सबसे गरीब परिवार)
  • बीपीएल परिवार (गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार)
  • स्टेट बीपीएल परिवार (राज्य सरकार द्वारा मान्य बीपीएल श्रेणी)
  • अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी
  • वृद्धावस्था एवं पेंशन योजनाओं से जुड़े लाभार्थी
  • मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना
  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
  • मुख्यमंत्री एकल नारी योजना
  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
  • मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना
  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना
  • मनरेगा मजदूर (2009-10 से किसी भी वर्ष में 100 दिन काम करने वाला परिवार)
  • सहरिया एवं कथौडी जनजाति परिवार
  • भूमिहीन कृषक एवं सीमान्त कृषक
  • बंधुआ मजदूरी से मुक्त किए गए श्रमिक
  • सरकारी हॉस्टलों में रहने वाले छात्र
  • एकल महिलाएं
  • निर्माण श्रमिक (श्रम विभाग में पंजीकृत)
  • झुग्गी बस्तियों में रहने वाले परिवार
  • कचरा बीनने वाले परिवार, घरेलू कामकाजी महिलाएं एवं गैर-सरकारी सफाई कर्मी
  • स्ट्रीट वेंडर (फेरीवाले) एवं साइकिल रिक्शा चालक
  • उत्तराखंड त्रासदी पीड़ित परिवार
  • कुली (पोर्टर)
  • कुष्ठ रोगी एवं कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति
  • घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू जातियां
  • वनाधिकार पत्रधारी परंपरागत वनवासी परिवार
  • लघु कृषक (छोटे किसान)
  • आस्था कार्डधारी परिवार
  • SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं 2015 के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति
  • एड्स एवं सिलिकोसिस रोग से ग्रसित व्यक्ति एवं उनके परिवार
  • बहु-विकलांग एवं मंदबुद्धि व्यक्ति
  • पालनहार योजना के लाभार्थी बच्चे एवं पालनहार परिवार
  • डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 के अंतर्गत पीड़ित महिलाएं
  • बुजुर्ग दंपति जिनकी संतान नहीं है या केवल दिव्यांग संतान है
  • ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्य

राजस्थान सरकार ने इस योजना में विभिन्न समाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शामिल किया है, ताकि उन्हें खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल सके। अगर आप इनमें से किसी भी श्रेणी में आते हैं, तो आप अपने राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं और सरकार की सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

यदि आपका परिवार इन श्रेणियों में नहीं आता, तो आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान की अयोग्यता सूची

  • आयकर दाता परिवार – यदि परिवार का कोई भी सदस्य आयकर भरता है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
  • सरकारी/अर्ध-सरकारी कर्मचारी या उच्च पेंशन प्राप्त करने वाले परिवार – यदि परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी, अर्ध-सरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी है या ₹1,00,000/- से अधिक वार्षिक पेंशन प्राप्त करता है, तो वह योजना से बाहर होगा।
  • चारपहिया वाहन स्वामी परिवार – यदि परिवार के किसी भी सदस्य के पास प्राइवेट चारपहिया वाहन (ट्रैक्टर और जीविकोपार्जन हेतु उपयोग किए जाने वाले वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर) है, तो वे पात्र नहीं होंगे।
  • कृषि भूमि स्वामी – यदि परिवार के सभी सदस्यों के स्वामित्व में कृषि भूमि लघु कृषक की सीमा से अधिक हो, तो वे योजना से बाहर होंगे।
  • उच्च आय वाले परिवार – यदि परिवार के सभी सदस्यों की कुल वार्षिक आय ₹1,00,000/- से अधिक है, तो वे इस योजना के लाभ से वंचित रहेंगे।
  • बड़े पक्के मकान के मालिक (ग्रामीण क्षेत्र) – यदि परिवार के पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्गफीट से अधिक का पक्का मकान है, तो वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
  • बड़े पक्के मकान के मालिक (नगर निगम/नगर परिषद क्षेत्र) – यदि परिवार के पास नगर निगम/नगर परिषद क्षेत्र में 1000 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय/व्यावसायिक परिसर है (कच्ची बस्ती को छोड़कर), तो वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।
  • बड़े पक्के मकान के मालिक (नगर पालिका क्षेत्र) – यदि परिवार के पास नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफीट से अधिक का पक्का आवासीय/व्यावसायिक परिसर है (कच्ची बस्ती को छोड़कर), तो वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

यदि आपका परिवार इन अपवर्जन श्रेणियों में आता है, तो आप राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के तहत राशन कार्ड और खाद्य सब्सिडी के लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे। योजना का उद्देश्य मुख्य रूप से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सब्सिडी देना है, इसलिए आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों को इससे बाहर रखा गया है।

खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान के आवश्यक दस्तावेज

राशन कार्ड नंबरराशन कार्ड जोड़ने के लिए अनिवार्य
मुखिया का आधार कार्डपहचान सत्यापन के लिए
सभी सदस्यों के आधार कार्डपरिवार के सभी सदस्यों की पहचान हेतु
श्रेणी प्रमाण पत्र(यदि लागू हो) – BPL, श्रमिक कार्ड, विकलांग प्रमाण पत्र आदि
मोबाइल नंबरOTP सत्यापन के लिए
बैंक खाता विवरणयदि बैंक खाते की जानकारी आवश्यक हो

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया | How to Apply NFSA Rajasthan Portal

अब आप खाद्य सुरक्षा योजना में अपने राशन कार्ड को ऑनलाइन जोड़ सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह फ्री है और इसके लिए आपको कही भी जाने के जरुरत है है अप अपने फ़ोन और घर पर computer से भी NFSA Rajasthan Form भर सकते है। फॉर्म भरने के लिए निचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करे-

NFSA Rajasthan Portal
NFSA Rajasthan Portal
  • खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: – राजस्थान खाद्य सुरक्षा पोर्टल
  • “खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के लिए आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करें।
  • अपने जिले का चयन करें और राशन कार्ड नंबर दर्ज करें।
  • “राशन कार्ड खोजें” पर क्लिक करें।
  • यदि आप पात्र हैं, तो आपकी जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी।
  • मुखिया के आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसे दर्ज करें।
  • सभी सदस्यों की जानकारी सही से भरें (नाम, आधार नंबर, व्यवसाय, मोबाइल नंबर आदि)।
  • यदि गैस कनेक्शन है, तो उसकी जानकारी भरें।
  • पात्रता श्रेणी चुनें (जैसे BPL, मनरेगा श्रमिक, वृद्धावस्था पेंशन योजना आदि)।
  • आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें (राशन कार्ड, आधार कार्ड, पेंशन प्रमाण पत्र आदि)।
  • फॉर्म को चेक करें और “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।

आवेदन की स्थिति (Status) कैसे चेक करें? | Check NFSA Rajasthan Status

Check NFSA Rajasthan Status
Check NFSA Rajasthan Status
  • राजस्थान खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर जाएं।
  • “खाद्य सुरक्षा योजना आवेदन की स्थिति” पर क्लिक करें।
  • राशन कार्ड नंबर दर्ज करें।
  • राशन कार्ड खोजे पर क्लिक करें।
  • अगर आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ जाएगा।

NFSA Rajasthan Important Links

Apply Onlineयहाँ क्लिक करे
Food Department Rajasthanयहाँ क्लिक करे
Whatsup Channelयहाँ क्लिक करे

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