राजस्थान की पालनहार योजना: जानें पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया

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पालनहार योजना राजस्थान सरकार द्वारा उन बच्चो के लिए शुरु की गयी है जो 0 से 18 वर्ष के है और उन बच्चो का पालन पोषण परिवार के अन्य निकटतम सदस्य द्वारा किया जाता है इसलिए उन बच्चो का पालन पोषण करने वाले को पालनहार कहा जाता है।

Contents

पालनहार योजना राजस्थान में न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दंड, आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता की संतान इसके अलावा निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की अधिकतम तीन संतान,नाता जाने वाली माता की अधिकतम तीन संतान है , पुनः विवाह विधवा माता की संतान , एड्स पीड़ित माता-पिता की संतान, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता की संतान , इसके अलावा दोस्तों विकलांग माता-पिता की संतान और तलाकशुदा या परित्याग महिला की संतान यह सभी पालनहार योजना राजस्थान के पात्र होते है।

पालनहार योजना राजस्थान
पालनहार योजना राजस्थान

राजस्थान पालनहार योजना क्या है? | What is Rajasthan Palanhar Yojana ?

पालनहार योजना का मुख्य उद्देश्य उन बच्चों की आर्थिक मदद करना है, जो अनाथ, निराश्रित या विशेष परिस्थितियों के कारण अपने माता-पिता की देखभाल से वंचित हैं। राजस्थान सरकार द्वारा इन बच्चों के पालन पोषण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वे उचित शिक्षा और जीवनयापन कर सकें। पालनहार योजना के तहत अनाथ बच्चों को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे उनकी शिक्षा, भोजन और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

योजना का नामराजस्थान पालनहार योजना
लाभार्थीअनाथ और विधवा/तलाकशुदा महिलाओं के बच्चों
उद्देश्यअनाथ और विधवा/तलाकशुदा महिलाओं के बच्चों के लिए आर्थिक सहायता
लाभ0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को ₹1,500 प्रतिमाह
6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को ₹2,500 प्रतिमाह
अतिरिक्त लाभकपड़े, स्वेटर, और जूते के लिए हर वर्ष ₹2,000
पात्रताअनाथ ,विधवा के बच्चे,पृथक या तलाकशुदा महिलाओं के बच्चे
पंजीकरण प्रक्रियाऑनलाइन SSO या ई-मित्र केंद्र द्वारा

पालनहार योजना राजस्थान के लाभ | Benefits of Rajasthan Palanhar Yojana 2024

शून्य से 6 वर्ष तक के बच्चों को प्रति माह ₹1500 और 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को ₹2500 की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा, कपड़े, जूते और स्वेटर के लिए हर वर्ष ₹2000 की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाती है। जिन बच्चों के माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है या जो विशेष परिस्थिति में निराश्रित हैं, उनकी सहायता राशि सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है-

Rajasthan Palanhar Yojana
  • शून्य से 6 वर्ष तक के बच्चों को प्रतिमाह ₹1500 की आर्थिक सहायता दी जाती है।
  • 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को प्रतिमाह ₹2500 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
  • कपड़े, जूते और स्वेटर आदि के लिए हर वर्ष अतिरिक्त ₹2000 दिए जाते हैं।

बजट 2023 के बाद राजस्थान पालनहार योजना में बदलाव

राज्य सरकार द्वारा 2023 के बजट में पालनहार योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए-

  • 6 साल से कम उम्र के बच्चों को पहलें मिलने वाली राशि ₹500 से बढ़ाकर ₹1500 कर दी गई है।
  • 6 से 18 साल तक के बच्चों को पहले जहां ₹1000 मिलते थे, अब उन्हें ₹2500 प्रति माह दी गई है ।

राजस्थान पालनहार योजना की पात्रता

पालनहार योजना राजस्थान का लाभ निम्नलिखित को दिया जाता है।

  • अनाथ बच्चे
  • मृत्यु दण्ड/आजीवन कारावास प्राप्त माता/पिता के बच्चे
  • निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के तीन बच्चे
  • पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे
  • एच.आई.वी./एड्स पीड़ित माता/पिता के बच्चे
  • कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता के बच्चे
  • नाता जाने वाली माता के तीन बच्चे
  • विशेष योग्यजन माता/पिता के बच्चे
  • तलाकशुदा / परित्यक्ता महिला के बच्चे

पालनहार योजना के आवश्यक दस्तावेज

राजस्थान पालनहार योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:

  • पालनहार का आधार कार्ड
  • बच्चे का आधार कार्ड
  • जान आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र (बीपीएल परिवार के लिए आवश्यक नहीं)
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • अध्यनरत प्रमाण पत्र (अगर बच्चा स्कूल या आंगनवाड़ी में पढ़ाई कर रहा है)
  • अनाथ बच्चों का लालन-पालन प्रमाण पत्र
पात्रता श्रेणीआवश्यक दस्तावेज
अनाथ बच्चेमाता-पिता के मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रति
मृत्यु दण्ड/आजीवन कारावास प्राप्त माता/पिता के बच्चेदण्डादेश की प्रति
निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के तीन बच्चेविधवा पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) की प्रति
पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चेपुनर्विवाह के प्रमाण पत्र की प्रति
एच.आई.वी./एड्स पीड़ित माता/पिता के बच्चेए.आर.टी. सेन्टर द्वारा जारी ए.आर.डी. डायरी / ग्रीन कार्ड की प्रति
कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता के बच्चेसक्षम बोर्ड द्वारा जारी किये गये चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रति
नाता जाने वाली माता के तीन बच्चेनाता गये हुए एक वर्ष से अधिक समय होने का प्रमाण पत्र (संलग्न-परिशिष्ट-“स”)
विशेष योग्यजन माता/पिता के बच्चे40 प्रतिशत या अधिक निःशक्तता के प्रमाण पत्र की प्रति
तलाकशुदा / परित्यक्ता महिला के बच्चेतलाकशुदा / परित्यक्ता पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) की प्रति

राजस्थान पालनहार योजना का आवेदन कैसे करे | How To Apply Palanhar Yojana Rajasthan

पालनहार योजना राजस्थान का फॉर्म E-Mitra द्वारा के लिए निचे दिए गए स्टेप की पलना करे –

  • सबसे पहले SSO ID से SSO Portal को ओपन करे
  • अब यूटिलिटी सर्विस पर क्लिक करें।
  • यूटिलिटी सर्विस पर क्लिक करें और सर्च बॉक्स में “Palanhar” टाइप करें।
  • Service का चयन करें और “ओके” बटन दबाएं।
  • पोर्टल पर आने के बाद, “नया आवेदन” विकल्प पर क्लिक करें।
  • जन आधार कार्ड संख्या दर्ज करें और “वैलिडेट” बटन पर क्लिक करें।
  • परिवार के उन सदस्यों का चयन करें जो पालनहार बनने के लिए योग्य हैं।
  • आधार कार्ड नंबर की जांच करें और “वेरीफाई आधार कार्ड” पर क्लिक करें।
  • फिंगरप्रिंट, ओटीपी, या आईरिस ऑप्शन में से एक का चयन करें और ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करें।
  • अब आवेदक का नाम, जन्म तिथि, माता-पिता का नाम, शैक्षणिक योग्यता, जाति वर्ग आदि भरें।
  • धर्म और आर्थिक वर्ग का चयन करें।
  • विवाहित स्थिति और जीवन साथी का नाम भरें।
  • यदि आवेदक दिव्यांग है, तो दिव्यांगता प्रतिशत भरे।
  • स्थायी और वर्तमान पता भरें, साथ ही बैंक खाता जानकारी (आईएफसी कोड, शाखा का नाम) भी दें।
  • मूल निवास प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज अपलोड करें।
  • अन्य आवश्यक दस्तावेज जैसे राशन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड अपलोड करें।
  • “सबमिट” बटन पर क्लिक करें। सफलतापूर्वक सबमिट होने का संदेश प्राप्त होगा।
  • बच्चों के आधार कार्ड संख्या दर्ज करें और ई-केवाईसी प्रक्रिया को दोहराएं।
  • बच्चों का नाम, फोटो, और विद्यालय की जानकारी भरें और सभी बच्चों की जानकारी भरने के बाद “ऐड” बटन पर क्लिक करें।
  • सभी आवश्यक जानकारी भरने के बाद फॉर्म सबमिट करें।
  • Palanhar Yojana Status Check करने के लिए जन सुचना पोर्टल पर जा कर स्कीम में पालनहार को सर्च करे।
palanhar yojana status check
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Note:-

  • बच्चे का “आंगनवाड़ी पंजीकरण/विद्यालय प्रमाण पत्र” हर साल जुलाई में ई-मित्र कियोस्क से अद्यतन करना अनिवार्य है। अन्यथा, विभाग द्वारा भुगतान रोक दिया जाता है।
  • पालनहार का जनाधार कार्ड अनिवार्य है। फॉर्म भराने से पहले मोबाइल नंबर और व्यक्तिगत जानकारी जैसे एड्रेस, नाम आदि अपडेट करवा ले जिससे फॉर्म भरने में कोई परेशानी ना हो ।
  • बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य है। बायोमेट्रिक या ओ.टी.पी. सत्यापन करवाना जरूरी है।

पालनहार योजना के मुख्य बिंदु

  • शून्य से 6 वर्ष तक के बच्चों को ₹1500 और 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को ₹2500 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
  • कपड़े, जूते, और स्वेटर के लिए हर वर्ष ₹2000 की अतिरिक्त राशि दी जाती है।
  • अनाथ बच्चे, निराश्रित विधवा के बच्चे, आजीवन कारावास या मृत्युदंड प्राप्त माता-पिता के बच्चे, पुनर्विवाहित विधवा के बच्चे, एच.आई.वी./एड्स पीड़ित माता-पिता के बच्चे, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता के बच्चे, तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के बच्चे और विशेष योग्यजन माता-पिता के बच्चे इस योजना के पात्र हैं।
  • सहायता राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाती है, जिससे बच्चों की देखभाल और पालन-पोषण में मदद मिल सके।
  • आवेदन के लिए माता-पिता के मृत्यु प्रमाण-पत्र, दंडादेश की प्रति, विधवा पेंशन आदेश, पुनर्विवाह प्रमाण-पत्र, निःशक्तता प्रमाण-पत्र, एच.आई.वी./एड्स का प्रमाण आदि दस्तावेज़ जरूरी हैं।
  • हर वर्ष बच्चों की आंगनवाड़ी या विद्यालय में पढ़ाई का प्रमाण पत्र देकर वेरीफिकेशन कराना अनिवार्य है।

Important Links For Palanhar Yojana

पालनहार योजना आवेदनयहाँ क्लिक करे
पालनहार योजना का स्टेटसयहाँ क्लिक करे
विभागीय पोर्टल यहाँ क्लिक करे
पात्रता नियमयहाँ क्लिक करे
जिलेवार लाभार्थीयहाँ क्लिक करे

FAQ: राजस्थान पालनहार योजना

पालनहार योजना क्या है?

यह योजना उन बच्चों के लिए है जो 0 से 18 वर्ष के हैं और जिनका पालन-पोषण किसी अन्य निकटतम सदस्य द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य ऐसे बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

कौन से बच्चे इस योजना के लिए पात्र हैं?

अनाथ बच्चे, मृत्यु दंड/आजीवन कारावास प्राप्त माता/पिता के बच्चे,निराश्रित विधवा माता के बच्चे,एड्स या कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता के बच्चे, तलाकशुदा या परित्यक्त महिला के बच्चे।

योजना का लाभ क्या है?

0 से 6 वर्ष के बच्चों को ₹1500 प्रति माह और 6 से 18 वर्ष के बच्चों को ₹2500 प्रति माह आर्थिक सहायता मिलती है। इसके अलावा, कपड़े, जूते और स्वेटर के लिए हर वर्ष ₹2000 का अतिरिक्त लाभ भी दिया जाता है।

क्या बच्चों का आधार कार्ड जरूरी है?

बायोमेट्रिक सत्यापन करवाने के लिए बच्चों का आधार कार्ड अनिवार्य है ।

इस योजना के लिए पंजीकरण कैसे करें?

पंजीकरण ऑनलाइन SSO पोर्टल या ई-मित्र केंद्र के माध्यम से किया जा सकता है।

क्या पालनहार का जनाधार कार्ड जरूरी है?

हां, पालनहार का जनाधार कार्ड अनिवार्य दस्तावेज है और इसमें दर्ज मोबाइल नंबर सही होना चाहिए।

क्या आवेदन के बाद जानकारी अद्यतन करने की आवश्यकता है?

हाँ, हर साल जुलाई में बच्चे के आंगनवाड़ी पंजीकरण या विद्यालय प्रमाण पत्र को अद्यतित करना अनिवार्य है। अन्यथा, सहायता राशि का भुगतान रोका जा सकता है।

योजना की अधिक जानकारी कहां से प्राप्त कर सकते हैं?

योजना की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी ई-मित्र केंद्र से प्राप्त की जा सकती है।

पालनहार योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन-कौन से हैं?

पालनहार योजना में आवेदन के लिए पालनहार का भामाशाह कार्ड, बच्चों का अध्ययन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, और निवास प्रमाण के लिए मूल निवास, राशन कार्ड, या मतदाता पहचान पत्र आवश्यक हैं। श्रेणीवार दस्तावेज़ों की जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट देखें।

आवेदन में आक्षेप के क्या कारण हो सकते हैं और इसे कैसे चेक करें?

आवेदन में लगे आक्षेपों की जानकारी के लिए संबंधित ब्लाॅक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संपर्क करें या पालनहार पोर्टल पर जानकारी प्राप्त करें।

पालनहार योजना में भुगतान की जानकारी कैसे प्राप्त की जा सकती है?

पालनहार योजना के भुगतान की जानकारी प्राप्त करने के लिए संबंधित ब्लाॅक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संपर्क करें।

अगर ईमित्रा बंद हो जाए, तो क्या किया जा सकता है?

यदि ईमित्रा बंद हो जाता है तो ब्लाॅक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संपर्क करके बदला जा सकता है।

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