राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पेंशन को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब ऐसे लोग जो राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के योग्य नहीं हैं, उनसे पेंशन त्याग करने की अपील की गई है मतलब कि जो लोगो पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन लेते थे और उस समय वे पात्र थे लेकिन कब उनकी आर्थिक स्थिति सही हो गयी है।
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राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना गिव अप
सरकार ने कहा है कि अगर कोई अपात्र व्यक्ति खुद से पेंशन त्याग कर देता है, तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जो लोग अब भी गलत तरीके से पेंशन ले रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सरकार ने बताया कि कई ऐसे लोग हैं जो राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में गलती से जुड़ गए हैं। अब सरकार चाहती है कि ये लोग स्वेच्छा से योजना छोड़ दें।
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की अपात्रता
- जिनकी आय तय सीमा से अधिक है
- जो सरकारी नौकरी या पेंशन ले रहे हैं
- जिनकी उम्र 60 साल से कम है
- जो इनकम टैक्स भरते हैं
- जिनके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है
- जो किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना से लाभ ले रहे हैं
नहीं छोड़ी तो हो सकती है कार्रवाई
अगर कोई अपात्र व्यक्ति अब भी पेंशन लेता रहा, तो सरकार द्वारा उसकी जांच की जाएगी। गलत पाए जाने पर पेंशन बंद कर दी जाएगी और कानूनी एक्शन भी हो सकता है।
राज्य सरकार ने साफ किया है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से पेंशन त्याग करता है, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इससे सही जरूरतमंदों तक मदद पहुंचेगी।
अगर आप ऊपर बताए गए किसी भी श्रेणी में आते हैं और अब तक योजना का लाभ ले रहे हैं, तो यह सही समय है कि आप ईमानदारी से पेंशन त्याग करें। ।