सड़क दुर्घटनाओं में मदद करने वालों के लिए बिहार की राहवीर योजना

राज्य सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों की सहायता करने वालों को सम्मानित करने के उद्देश्य से राहवीर योजना की शुरुआत की गई है। केंद्र सरकार की इस योजना को अब बिहार सरकार ने भी लागू कर दिया है, जिसमें आम नागरिकों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे घायलों की मदद करने में आगे आएं और एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं।

क्या है राहवीर योजना बिहार?

राहवीर योजना एक प्रोत्साहन योजना है, जिसे भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों को गोल्डन ऑवर (दुर्घटना के एक घंटे के भीतर) में अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाना है। इस नेक कार्य में मदद करने वालों को ‘राहवीर’ की उपाधि दी जाएगी।

बिहार में इस योजना को विधानसभा चुनावों से पहले लागू किया गया है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो भी व्यक्ति गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाता है, उसे ₹10,000 की नकद राशि और एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

हालांकि केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत ₹25,000 तक की प्रोत्साहन राशि निर्धारित की है, लेकिन बिहार सरकार ने इसकी शुरुआत ₹10,000 से की है।

राहवीर योजना बिहार का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को प्रोत्साहित करना है कि वे हादसों के समय घायलों की सहायता करें। अक्सर लोग पुलिस या कानूनी प्रक्रिया के डर से घायल की मदद नहीं करते। इस योजना के माध्यम से लोगों को यह भरोसा दिलाया जा रहा है कि उन्हें कानूनी संरक्षण मिलेगा और उन्हें किसी प्रकार की पूछताछ या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

राहवीर योजना बिहार का लाभ किसे मिलेगा ?

यदि कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल किसी व्यक्ति को अपनी पहल पर अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर पहुंचाता है, और चिकित्सकीय दृष्टि से उसकी स्थिति गंभीर पाई जाती है — जैसे ब्रेन इंजरी, फ्रैक्चर, स्पाइनल इंजरी आदि — तो उसे योजना के अंतर्गत राहवीर घोषित किया जाएगा और सरकार की ओर से ₹10,000 का इनाम मिलेगा।

बिहार सरकार द्वारा राहवीर को ₹10,000 की इनामी राशि और प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। साथ ही, केंद्र सरकार हर साल देश के टॉप 10 राहवीरों को ₹1 लाख रुपये और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी करेगी। यह न केवल आर्थिक सहायता है, बल्कि सामाजिक पहचान भी है।

यह योजना 31 मार्च 2026 तक पूरे देश में लागू रहेगी। राज्य सरकार ने इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक आयोजित की और प्रशासनिक निर्देश जारी किए हैं।

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मैं पिछले 5 साल से ब्लॉग लिख रही हूँ। मेरा मकसद है सरकारी योजनाओं और नौकरियों की जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना, ताकि सभी को सही जानकारी मिल सके।

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